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कामधेनु पशु बीमा योजना : दुधारू पशुओं पर मिलेगा 40 हजार रुपए तक का निःशुल्क बीमा

कामधेनु पशु बीमा योजना : दुधारू पशुओं पर मिलेगा 40 हजार रुपए तक का निःशुल्क बीमा
पोस्ट -14 सितम्बर 2023 शेयर पोस्ट

पशु बीमा योजना : 40 लाख किसानों को मिलेगा कामधेनु पशु बीमा योजना का फायदा

किसानों की आय को बढ़ाने में पशुपालन क्षेत्र बड़ी भूमिका निभा रहा है। वर्तमान समय में देश के अधिकांश राज्यों के किसान पशुपालन के क्षेत्र में गाय-भैंस जैसे दुधारू पशुओं का पालन कर रहे हैं। इससे अतिरिक्त कमाई कर अपनी आय को बढ़ा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन को रोजगार का अच्छा जरिया मानते हुए देश की कई राज्यों की सरकारें अपने राज्य में इसे बढ़ावा दे रही है। इसके लिए विभिन्न योजनाएं संचालित कर किसानों को पशुपालन का कारोबार शुरू करने के लिए पशुओं की खरीद करने पर ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांजिट बीमा और पशुओं का बीमा सहित अन्य संबंधित लागत पर सब्सिडी सुविधा दी जाती है। इसी क्रम में राजस्थान सरकार ने अपने राज्य के पशुपालकों को आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए निःशुल्क पशुधन बीमा योजना शुरू की है। जिसके तहत पशुओं का मुफ्त में 40 हजार रुपए का बीमा सरकार द्वारा किया जाएगा। आईये, राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई निःशुल्क पशुधन बीमा योजना के बारे में विस्तार से जानें। 

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मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना की शुरूआत 

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 6 सितंबर को गुलाबपुरा, भीलवाड़ा से “मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना” की शुरूआत की है। कामधेनु पशु बीमा योजना को राजस्थान, पशुपालन विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से पशुपालन क्षेत्र में जोखिम को कम करने और दुधारू पशुओं की आकस्मिक मृत्यु होने के कारण पशुपालकों को होने वाले आर्थिक नुकसान से सुरक्षा की गारंटी प्रदान की जाती है। इस पशु बीमा योजना को खासकर उन पशुपालकों के लिए शुरू किया गया है, जिनकी जीविका का मुख्य स्रोत पशुपालन ही है। 

पशुओं का मुफ्त में 40 हजार रुपए का बीमा 

पशुधन बीमा के महत्व को समझते हुए राजस्थान सरकार ने राज्य में कामधेनु पशु बीमा शुरू की है। जिसके तहत पशुओं का मुफ्त में 40 हजार रुपए का बीमा किया जाएगा। एक राज्य स्तरीय समारोह में इस योजना का शुभारंभ राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किया गया है। कामधेनु बीमा के माध्यम से राज्य के पशुपालकों को दुधारू पशुओं की अकाल मृत्यु होने पर संभावित नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए मुआवजा दिया जाएगा। योजना के तहत राज्य में प्रत्येक पशुपालक परिवार को अधिकतम 2-2 दुधारू मवेशियों का 40 हजार रुपए तक का निःशुल्क बीमा किया जाएगा। साथ ही इस अवसर पर सीएम ने पशुधन सहायक का पदनाम पशुधन निरीक्षक करने, प्रथम श्रेणी के पशु चिकित्सा अधिकारियों को 5000 रुपए प्रति माह विशेष परियोजना भत्ता तथा पशुधन सहायक, पशुधन प्रसार अधिकारी का विशेष हार्ड ड्यूटी भत्ता पांच सौ रुपए किए जाने की भी घोषणा की है।

40 लाख पशुपालकों को किया जाएगा लाभान्वित

राजस्थान सरकार द्वारा वित्तीय बजट घोषणा वर्ष 2023-24 के मुताबिक, महंगाई राहत कैंप में पंजीकृत पशुपालक परिवार को अधिकतम दो-दो दुधारू पशु का 40 हजार रुपए तक का पशु बीमा मुफ्त किया गया है। महंगाई राहत शिविर में योजना के प्रति पशुपालकों के रूझान को देखते हुए सरकार ने बीस लाख के स्थान पर अब चालीस लाख पशुपालकों को लाभान्वित करने का फैसला किया है। साथ अब योजना में 40 लाख दुधारू गाय-भैंस के स्थान पर 80 लाख दुधारू गाय-भैंसों का बीमा निःशुल्क करने का निर्णय सरकार ने किया है। 

लंपी प्रभावित पशुपालकों को मिलेगा आर्थिक संबल

राजस्थान, पशुपालन विभाग द्वारा संचालित, मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना के तहत पशुपालकों को पशुओं के अच्छे स्वास्थ्य और दुधारू पशुओं की असमय मृत्यु होने पर नुकसान की भरपाई के लिए पशुपालकों को प्रति पशु बीमा कवर प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत पशुपालन के लिए किसानों एवं पशुपालकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथ ही राज्य में डेयरी एवं दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। कामधेनु पशु बीमा योजना के तहत पशुपालन क्षेत्र में रोजगार बढ़ने की भी संभावना है। इससे पशुपालकों को आर्थिक संबल मिलेगा। राज्य में  लम्पी रोग के प्रकोप के चलते पशु हानि झेलने वाले प्रभावित पशुपालकों को आर्थिक सम्बल का लाभ इस योजना के माध्यम से मिलेगा। 

कामधेनु पशु बीमा योजना की पात्रता 

राजस्थान मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना में राजस्थान का स्थायी मूल निवासी ही आवेदन के पात्र होंगे। पशु बीमा में आवेदन करने वाले लाभार्थी पशुपालक एवं किसान की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। योजना में केवल किसान या पशुपालक ही आवेदन के पात्र होगे। इस योजना के माध्यम से केवल दुधारू गौवंशीय पशुओं का निःशुल्क बीमा किया जाएगा। कामधेनु पशु बीमा योजना के माध्यम से प्रत्येक परिवार के अधिकतम दो-दो दुधारू गौवंशीय पशुओं को ही लाभान्वित किया जाएगा। 

योजना में लाभ लेने के लिए जरूरी दस्तावेज

राजस्थान मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना में लाभ लेने के लिए लाभार्थी पशुपालकों एवं किसानों को निम्नलिखित दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी। जो इस प्रकार हैं : - 

  • लाभार्थी किसान एवं पशुपालक का आधार कार्ड।
  • लाभार्थी का स्थायी मूल निवास प्रमाण पत्र।
  • बैंक खाते का विवरण के लिए बैंक खात पासबुक प्रति
  • आधार लिंक मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

कामधेनु पशु बीमा योजना में लाभ किस प्रकार मिलेगा

राजस्थान मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना के माध्यम से पशुओं का बीमा दुग्ध उत्पादन के आधार पर किया जाता है। मुफ्त पशु बीमा योजना में शामिल पशुपालक को मृत पशु की बीमित धनराशि का दावा करने के लिए अपने नजदीकी पशुपालन विभाग के कार्यालय में जाना होगा। विभाग से दावा प्रपत्र प्राप्त कर, उससे अच्छे से भरकर व पशु बीमा से सम्बंधित सभी दस्तावेज संलग्न कर विभाग के कार्यालय में जमा कराना होगा। दावा प्रपत्र जांच के पश्चात पशुपालक के पशु की बीमित धनराशि पशुपालक के बैंक खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना हेल्प डेस्क ईमेल :- [email protected] संपर्क कर सकते हैं। वहीं, पशुपालन विभाग, राजस्थान हेल्पलाइन नंबर 0141-2742709 पर समय 09.00 AM से 06.00 PM तक सोमवार से शुक्रवार तक संपर्क कर सकते हैं।

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