किसानों को विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों पर मिलेगी 50% तक की सब्सिडी, यहाँ करें आवेदन

पोस्ट -29 नवम्बर 2023 शेयर पोस्ट

सरकार की इस योजना में किसानों को आधी कीमत पर मिलेंगे विभिन्न कृषि यंत्र

subsidy on agricultural machinery : कृषि में यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए किसानों को अनुदानित दरों पर कृषि यंत्र प्रदान किए जा रहे है, ताकि वे खेती में लागने वाली लागत कम कर अपनी आय को बढ़ा सके।  केंद्र एवं राज्य सरकारें कई तरह की कृषि यंत्र अनुदान योजना चला रही है। इन योजनाओं का मकसद अधिक से अधिक किसानों तक कृषि यंत्र पहुंचाना है। सरकार की इन्हीं योजना में राज्य कृषि यंत्र अनुदान योजना भी शामिल है। राज्य सरकार द्वारा संचालित इस योजना के तहत फसल अवशेष के प्रबंधन के लिए आवश्यक विभिन्न कृषि यंत्र किसानों को अनुदानित दरों पर दिया जा रहा है। इसके लिए योजना में आवेदन प्रक्रिया कृषि विभाग द्वारा शुरू की जा चुकी है। अनुदानित दरों पर यंत्रों का लाभ लेने के लिए लाभार्थियों को योजना के तहत ऑनलाइन टोकन बुक करना होगा। लाभार्थियों का चयन निर्धारित लाटरी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। इसलिए जल्द से जल्द इच्छुक लाभार्थी कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत विभिन्न कृषि यंत्रों को अनुदान पर खरीदने के लिएविभागीय वेबसाइट  पर जाकर “ यंत्र पर अनुदान हेतु टोकन निकालें” लिंक पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आइए इस पोस्ट से जानते है कि योजना के तहत किन यंत्रों के लिए आवेदन मांगे गए है और इनपर किसानों को कितना अनुदान दिया जा रहा है?

योजनान्तर्गत इन कृषि यंत्रों पर दिया जाएगा अनुदान

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में किसानों को  फसल अवशेष प्रबंधन वाले कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा रहा है । इसके लिए राज्य में प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फॉर इन-सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेज्ड्यू (सी.आर.एम.) योजना की शुरूआत की गई है। इस योजनान्तर्गत सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम (सुपर एस.एम.एस.), हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, जीरो टिल सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल, श्रब मास्टर पैडी स्ट्राचापर, श्रेडर, मल्चर, रोटरी स्लेशन, हाइड्रोलिक रिवर्सेबलल एम.बी. प्लाऊ, बेलिंग मशीन, क्रॉप रीपर, स्ट्रा रेक, रीपर कम बाइण्डर जैसे कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए आवेदन कर सकते हैं।

किसानों को कृषि यंत्रों पर अधिकतम 50 प्रतिशत का अनुदान

सरकार की ओर लागू कि गई फसल अवशेष प्रबंधन वाले कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा रहा है । इसके लिए राज्य में प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फॉर इन-सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेज्ड्यू (सी.आर.एम.) योजना के तहत किसानों को सभी प्रकार के फसल अवशेष प्रबंधन वाले कृषि यंत्रों पर अधिकतम 50 प्रतिशत  अनुदान मिलेगा। उदाहरणात्मक अगर किसी यंत्र की कीमत 1 लाख रुपए है, तो इस पर लाभार्थी को 50 प्रतिशत या अधिकतम 50 हजार रुपए का अनुदान प्राप्त होगा।  एक कृषक परिवार (पति या पत्नी में कोई एक) द्वारा एक वित्तीय वर्ष में प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फॉर इन-सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेज्ड्यू (सी.आर.एम.) योजनांतर्गत् एक या एक से अधिक यंत्र पर अनुदान का लाभ उठा सकता है। योजनान्तर्गत फसल अवशेष प्रबंधन वाले कृषि यंत्रों के लिए कृषक पंजीकृत कृषक, सहकारी समिति, सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHGs) जो राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLM) एवं कृषि विभाग से संबंधित हों, ग्राम पंचायत एवं फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन (FPO) आवेदन कर सकते हैं।  

किसानों को  ऑनलाइन जमा करनी होगी जमानत धनराशि 

फसल अवशेष प्रबंधन वाले कृषि यंत्रों के लिए आवेदन करते समय आवेदक को योजनांतर्गत यंत्रवार निर्धारित जमानत धनराशि ऑनलाइन जमा करनी होगी। लक्ष्य अवशेष न रहने एवं ई-लाटरी में चयनित न होने वाले संबंधित किसानों को जमानत धनराशि वापस कर दी जाएगी। योजनांतर्गत 10,001 (दस हजार एक) रुपए से लेकर 1,00,000 रुपए (एक लाख) तक अनुदान वाले कृषि यंत्रों हेतु किसानों  को 2500 रुपए जमानत धनराशि जमा करानी होगी। इसी प्रकार 1,00,000 (एक लाख) रुपए से अधिक अनुदान वाले कृषि यंत्रों हेतु जमानत धनराशि 5,000 रुपए होगी।

योजनांतर्गत कृषि यंत्रों हेतु आवेदन प्रक्रिया

प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फॉर इन-सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेज्ड्यू (सी.आर.एम.) योजनांतर्गत समस्त कृषि यंत्रों के लिए आवेदन प्रक्रिया दिनांक 20 नंबर से शुरू की जा चुकी है और फसल अवशेष प्रबंधन वाले कृषि यंत्रों के लिए आवेदन हेतु बुकिंग 04 दिसंबर तक की जा सकती है। अगर आप उत्तर प्रदेश के स्थाई निवासी कृषक हैं, तो योजनांतर्गत  विभागीय वेबसाइट  http://agriculture.up.gov.in/ पर जाकर “यंत्र पर अनुदान हेतु टोकन निकालें” लिंक पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कृषि यंत्रों के आवेदन हेतु बुकिंग किए जाने के लिए विभागीय पोर्टल पर पूर्व से उपलब्ध मोबाइल नंबर पर ओ.टी.पी (OTP) प्राप्त करने का विकल्प होगा, अगर पोर्टल पर उपलब्ध मोबाइल नंबर बंद होगा तो लाभार्थी के नए मोबाइल नंबर पर OTP  प्राप्त कर आगे की प्रक्रिया पूर्ण करने का विकल्प दिया जाएगा। आवेदक द्वारा अपने अथवा ब्लड रिलेशन सदस्य (माता, पिता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री, पुत्रवधू) के मोबाइल नंबर से भी आवेदन किया जा सकेगा। सत्यापन के समय इसकी पुष्टी भी की जाएगी।

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