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फसल राहत योजना : 6 लाख से अधिक किसानों को वेरिफिकेशन के बाद मिलेंगे 20 हजार रुपए

फसल राहत योजना : 6 लाख से अधिक किसानों को वेरिफिकेशन के बाद मिलेंगे 20 हजार रुपए
पोस्ट -19 दिसम्बर 2023 शेयर पोस्ट

सूखा प्रभावित किसानों को मिलेंगे 4 हजार रुपए प्रति एकड़, 6 लाख से अधिक आवेदकों का वेरिफिकेशन


Compensation Scheme : एक के बाद एक सूखे की मार झेल रहे किसानों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा है। सूखे से परेशान किसानों को रबी फसलों की खेती में कोई परेशानी न हो, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किसानों को अनुदान पर बीज एवं कृषि यंत्र से लेकर अन्य आर्थिक मदद उपलब्ध कराई जा रही है। इसी कड़ी में सरकार की तरफ से राज्य में फसल राहत योजना चलाई जा रही है। इस योजना में सूखे की मार झेल रहे किसानों को राहत दिलाने के लिए सरकार की ओर से उन्हें आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा संचालित इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए राज्य के लगभग 14 लाख 28 हजार 187 किसानों ने आवेदन किया है। विभाग की तरफ उनका वेरिफिकेशन किया जा रहा है। सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात अनुमोदित (चयनित) किसानों को फसल नुकसान के लिए मुआवजा देकर राहत प्रदान की जाएगी। आइए, जानते हैं कि क्या है फसल राहत योजना और किसानों को कैसे मिलेगा योजना का लाभ।

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राज्य के 14 लाख से अधिक किसानों ने किया आवेदन

खरीफ फसल सीजन के दौरान समय पर बारिश न होने के कारण लाखों किसानों की फसल खेत में सूख गई, जिससे किसानों को काफी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। किसानों को राहत दिलाने के लिए झारखंड सरकार राज्य में फसल राहत योजना चला रही है। इस योजना के तहत राज्य के सभी प्रभावित जिलों में किसानों के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 30 नवंबर निर्धारित की गई थी।  योजना का लाभ लेने के लिए झारखंड के सभी जिलों से 14 लाख 28 हजार 187 किसानों ने आवेदन किया था। इसमें सबसे अधिक आवेदन देवघर जिले से प्राप्त हुए हैं। विभागीय जानकारी के अनुसार इस जिले से लगभग 273984 किसानों ने आवेदन दिया है। वहीं दूसरे नंबर पर गढ़वा जिले से सर्वाधिक आवेदन किया गया। यहां से 136647 किसानों ने योजना के तहत आवेदन किया है। इसके अतिरिक्त, जामताड़ा जिले के सभी छह प्रखंडों से 30 नंवबर 2023 तक 93,611 किसानों ने आवेदन किया था, जबकि गोड्डा जिले से केवल 7000 किसानों द्वारा ही फसल राहत योजना के तहत आवेदन किया गया। क्योंकि इस साल यहां पर अन्य दूसरे जिलों की अपेक्षा अच्छी बरसात हुई थी। 
 

अब तक साढ़े 6 लाख किसानों का किया जा चुका है वेरिफिकेशन

सूखाड़ प्रभावित प्रत्येक किसान को राहत दिलाने के लिए कृषि निदेशालय, झारखंड सरकार की तरफ से पहल की जा रही है। राज्य के जिन किसानों ने फसल राहत योजना के तहत आवेदन किया है, उनका सत्यापन किया जा रहा है।  विभाग की ओर से इस प्रक्रिया के माध्यम से राज्यभर में अब तक साढ़े 6 लाख किसानों का सत्यापन किया जा चुका है, जबकि विभिन्न कारणों के चलते जामताड़ा जिले में करीब 18432 आवेदनों को रद्द कर दिया गया है। 

विभाग द्वारा योजना के तहत आवेदन करने की अंतिम तारीख 30 नवंबर तक रखी गई थी।  इसके अंतर्गत राज्यभर के सभी जिलों से 14 लाख से अधिक किसानों ने आवेदन किया था। फसल राहत योजना के तहत सीएससी (CSC) के माध्यम से आवेदन करने पर पहले से पंजीकृत (रजिस्टर्ड) किसानों को आवेदन के लिए केवल 10 रुपए के शुल्क का भुगतना करना होता है, जबकि योजना के तहत नए रजिस्ट्रेशन और आवेदन करने वाले किसानों को 40 रुपए का भुगतान करना होता है। वहीं,  स्वयं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तथा आवेदन करने वाले किसानों एवं सीएससी (CSC) द्वारा आवेदन करने वाले किसानों को ई-केवाईसी (e-KYC) कराने के लिए सीएससी (CSC) केंद्र को कोई अतिरिक्त चार्ज देना नहीं पड़ता है। 

किसानों को 4000 हजार रुपए प्रति एकड़ की सहायता राशि
 
छोटे-सीमांत और कम जोत वाले किसानों को झारखंड फसल राहत योजना (JRFRY)  के तहत किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा या प्राकृतिक दुर्घटनाओं के कारण फसल नुकसान की स्थिति में आर्थिक सहायता दी जाती है। झारखंड राज्य फसल राहत योजना के तहत आपदा प्रभावित किसानों को राहत देने हेतु 4000 (प्रति एकड़) तक की सहायता राशि प्रदान की जाती है, जबकि 50 प्रतिशत से कम फसल नुकसान पर 3 हजार रुपए प्रति एकड़ मुआवजा प्रत्येक प्रभावित किसानों को दिया जाएगा। यह राशि अधिकतम 5 एकड़ तक फसल के नुकसान पर प्राप्त कर सकते हैं। यानी सुखाड़ प्रभावित किसानों को सरकार की तरफ से योजना के तहत अधिकतम 20 हजार रुपए की  सहायता राशि मिलती है। 

रजिस्ट्रेशन और आवेदन कैसे करें?
 
दरअसल, फसल राहत योजना (JRFRY) फसल बीमा योजना न होकर एक फसल क्षतिपूर्ति योजना है। इसमें फसल क्षति होने पर किसानों को सरकार की ओर से फसल क्षतिपूर्ति के लिए मुआवजा प्रदान किया जाता  है।  यह किसानों को प्राकृतिक आपदा के कारण फसल क्षति के मामले में सुरक्षा कवच प्रदान करने और एक निश्चित आर्थिक सहायता प्रदान करने के संकल्प को पूरा करने वाली राज्य सरकार संचालित योजना है। यह योजना जमीन के मालिक और भूमिहीन किसान, दोनों को आच्छादित करेगा। इस योजना के तहत किसानों को किसी भी प्रकार के फसल बीमा प्रीमियम का भुगतान नहीं करना होता है और  उन्हें सीधे तौर पर सरकार द्वारा फसल क्षति की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना के तहत लाभ लेने के लिए किसानों को आधिकारिक वेवसाइट https://jrfry.jharkhand.gov.in/ पर खुद या अपने नजदीकी सीएससी (CSC) या  प्रज्ञा केंद्र में जाकर योजना के लिए रजिस्ट्रेशन और आवेदन करना होगा।
 
फसल राहत योजना में प्रमुख प्रावधान
 

  •  झारखंड राज्य के निवासी सभी रैयत और बंटाईदार किसान योजना के लिए पात्र होंगे
  • आवेदक किसान की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए
  • आवेदक किसान के पास खेती का कार्य करने से संबंधित वैध भूमि दस्तावेज (भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र या राजस्व रसीद/ राजस्व विभाग से जारी बंदोबस्ती पट्टा/ बटाईदार और रैयत किसान द्वारा भू-स्वामी से सहमति घोषणा पत्र) होने चाहिए
  • किसान न्यूनतम 10 डिसमिल भूमि और अधिकतम 5 एकड़ भूमि पर मुआवजा के लिए आवेदन कर सकते हैं
  • झारखंड राज्य फसल राहत योजना राज्य के सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक हैं
  • आवेदक किसानों को अपना आधार नंबर बायोमैट्रिक्स प्रणाली (e-KYC) द्वारा प्रमाणित करना होगा
  • इस योजना के तहत लाभ केवल प्राकृतिक आपदा या प्राकृतिक दुर्घटनाओं से होने वाली फसल क्षति के मामले में ही दिया जाता है
  • किसानों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और प्रत्येक मौसम (खरीफ और रबी) के लिए अलग-अलग आवेदन करना होता है
  • रजिस्टर्ड किसानों के चयनित फसल और बुवाई के रकबे का पूरा ब्यौरा
  • योजना में प्राकृतिक आपदा से हुई फसल के नुकसान का आकलन और निर्धारण Crop Cutting Experiment (CCE) के आधार पर किया जाता है
  • योजना के तहत 30 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक फसल के नुकसान होने पर लाभार्थियों को प्रति एकड़ 3,000 रुपए और 50% से ज्यादा फसल नुकसान होने के मामले पर आवेदक को प्रति एकड़ 4,000 रुपए सहायता राशि दी जाती है।
  • आवेदन के लिए आवेदक के पास आधार नंबर, मोबाइल नंबर,आधार सीडेड बैंक अकाउंट डिटेल होना चाहिए।

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