Agricultural Input Subsidy Scheme : किसानों की समृद्धि के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा कई तरह की किसान कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, जिनमें किसानों को कृषि इनपुट अनुदान से लेकर उन्नत किस्मों के प्रमाणित बीज और खेती के लिए आर्थिक मदद भी प्रदान की जाती है। इसी क्रम में राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के किसानों को राज्य और केंद्र प्रायोजित विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। राज्य सरकार ने राज्य में किसानों के लिए विभिन्न कृषि अनुदान योजना चला रखी है, जिनमें किसानों को कृषि यंत्रों सहित कृषि संबंधित इनपुट के लिए अनुदान दिया जाता है। साथ ही किसानों को राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है, ताकि किसानों को खेती करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। इसी बीच राज्य के किसानों के लिए बड़ी खबर है।
राज्य कृषि विभाग और उद्यान विभाग राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही लगभग 25 प्रकार की कृषि इनपुट अनुदान योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जो किसान इन योजनाओं का लाभ उठाना चाहते हैं, वे पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू है
राज्य कृषि एवं उद्यान विभाग ने किसानों के लिए विभिन्न प्रकार की कृषि अनुदान योजना चला रखी है, जिनमें किसानों को राज्य सरकार द्वारा अच्छी-खासी आर्थिक मदद प्रदान की जाती है। कृषि और उद्यान विभाग की इन विभिन्न कृषि अनुदान योजनाओं में साल 2024 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन सभी कृषि योजनाओं का लाभ उठाने के लिए किसान निर्धारित अंतिम तिथि 15 मई तक अपना ऑनलाइन आवेदन विभागीय पोर्टल पर कर सकते है या संबंधित विभाग कार्यालय में जमा करा सकते हैं। राज्य के किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए कृषि और उद्यान विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही इन अनुदान योजनाओं में कृषि यंत्र अनुदान योजना (agricultural equipment grant scheme), तारबंदी योजना, फॉर्म पौंड योजना (Farm Pond Scheme), जल हौज योजना (water tank scheme), प्याज भंडारण, पॉली हाउस योजना (Poly House Scheme), सिंचाई पाईप लाईन योजना (irrigation pipeline scheme), डिग्गी, बीज उत्पादन एवं मिनिकिट वितरण, मिलेट्स प्रोत्साहन और सोलर वाटर पंप योजना (solar water pump scheme) सहित करीब 25 से अधिक योजनाएं शामिल हैं। कृषि एवं उद्यानिकी विभाग ने राज्य में संचालित इन योजनाओं का लाभ किसानों को उपलब्ध कराने को लेकर आवेदन की प्रक्रिया को शुरू कर आवेदन करने के लिए कहा है।
इन सभी कृषि अनुदान योजनाओं के तहत सरकार द्वारा किसानों को अच्छी-खासी आर्थिक मदद उपलब्ध कराई जा रही है। इन सभी कृषि अनुदान योजनाओं के लाभ के लिए किसान राज किसान साथी पोर्टल (Raj Kisan Sathi Portal) पर ऑनलाइन आवेदन समय रहते हुए कर सकते हैं। इन सभी योजनाओं में आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है। अगर किसान स्वयं ऑनलाइन आवेदन करने में असमर्थ है, तो वे अपने आधार कार्ड, बैंक खाता पासबुक, खेत की जमाबंदी की नकल (छह माह पुरानी), पासपोर्ट साईज फोटो, जनाधार कार्ड आदि दस्तावेज साथ लेकर ई-मित्र केंद्र से संपर्क कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कृषि एवं उद्यानिकी विभाग राजस्थान सरकार से मिली जानकारी के अनुसार, इन सभी योजनाओं के ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 15 मई निर्धारित की गई है। इच्छुक किसान अपनी जरूरत से संबंधित किसी भी अनुदान योजना में अपना ऑनलाइन आवेदन जमा कर कृषि अनुदान योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं।
इच्छुक किसान इन सभी 25 योजनाओं के लिए राज किसान साथी पोर्टल (Raj Kisan Sathi Portal) पर अपना आवेदन जमा करा सकते हैं। इसके अलावा, सभी योजनाओं से संबंधित जानकारी के लिए किसान अपने क्षेत्र के कृषि और उद्यानिकी विभाग से संपर्क भी कर सकते हैं। विभागीय जानकारी के अनुसार, सभी 25 प्रकार की कृषि अनुदान योजना में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद ही चयनित किसानों को योजना से संबंधित लाभ दिया जाएगा। राजकिसान पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद इन सभी कृषि अनुदान योजनाओं में प्राप्त आवेदनों की लॉटरी संपादित कर लाभार्थी किसान का चयन किया जाएगा। एक किसान को विभाग की इन सभी योजनाओं में तीन वर्ष की कालावधि में केवल एक बार ही लाभ देय होगा।
कृषि विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा कृषि यंत्र अनुदान योजना के अंतर्गत अनुमोदित कृषि यंत्रों को क्रय करने पर किसानों की श्रेणी के अनुसार अधिकतम 40 से लेकर 50 प्रतिशत तक अनुदान का लाभ दिया जा रहा है। कृषक स्वयं या नजदीकी ई-मित्र केन्द्र पर जाकर योजना में आवेदन पत्र ऑन-लाईन जमा कर रसीद प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन के समय आवेदन को आधार कार्ड / जनाधार कार्ड , जमाबंदी की नकल (छह माह से अधिक पुरानी नही हो), जाति प्रमाण पत्र, ट्रैक्टर का पंजीयन प्रमाण पत्र (आर.सी.) की प्रति (ट्रैक्टर चलित यंत्रों के लिए) आदि दस्तावेज की आवश्यकता होगी। राज्य के किसी भी जिले में पंजीकृत निर्माता/विक्रेता, जिनकी सूची राजकिसान साथी पोर्टल पर प्रदर्शित हो, से कृषि यंत्र क्रय करने पर ही अनुदान का लाभ दिया जाएगा। कृषि कार्यालय की प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के उपरान्त ही चयनित किसान कृषि यंत्रों का क्रय कर सकते हैं। स्वीकृति की जानकारी लाभार्थी को मोबाइल संदेश के रूप में कृषि पर्यवेक्षक के जरिए दी जाएगी। राजकिसान पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों का रैण्डमाईजेशन उपरान्त ऑनलाईन वरीयता क्रम के आधार पर निस्तारण किया जाएगा।
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