कृषि यंत्र के बढ़ते महत्व को देखते हुए भारत में किसानों को लगातार कृषि यंत्रों की खरीद के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। किसानों को कृषि यंत्रों की आवश्यकता होती है, लेकिन महंगे होने की वजह से ज्यादातर किसान इसे नहीं खरीद पाते। यही वजह है कि राज्य सरकार हो अथवा केंद्र सरकार किसानों को कृषि यंत्रों पर भारी अनुदान दे रही है। हाल ही में किसानों के लिए काफी ज्यादा उपयोगी 4 उपकरणों पर राज्य सरकार द्वारा 50% का अनुदान देने की घोषणा की गई है। खेती में इन कृषि उपकरणों की जरूरतों को देखते हुए सरकार ने लागत को कम करने के उद्देश्य से 50% अनुदान देने का फैसला किया है। जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया या लाभ लेने की प्रक्रिया भी जारी हो चुकी है।
ट्रैक्टर गुरु के इस पोस्ट में हम कृषि यंत्र अनुदान योजना के लाभ, उद्देश्य, पात्रता शर्तें, लाभ लेने की प्रक्रिया आदि के बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं।
किन किसानों को मिल रहा है इस योजना का लाभ
कृषि यंत्रों पर अनुदान का लाभ मध्यप्रदेश के किसानों को मिलेगा। इस अनुदान का लाभ सभी किसानों को मिलेगा लेकिन अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के किसानों को इस योजना के तहत विशेष लाभ प्रदान किया जाएगा।
किन कृषि यंत्रों पर मिलेगा अनुदान
कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने 4 कृषि उपकरणों की लिस्ट जारी की है। जिन कृषि उपकरणों पर सब्सिडी दी जा रही है, वह इस प्रकार है।
कितना मिलेगा अनुदान
सामान्य किसानों को इस योजना के तहत कृषि यंत्रों पर 40% का अनुदान दिया जाएगा। वहीं इस योजना के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के किसानों को 50% का अनुदान दिया जाएगा। कृषि यंत्रों पर मिल रही सब्सिडी की राशि की पुख्ता जानकारी के लिए आप विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं और वेबसाइट पर मौजूद कृषि यंत्र अनुदान योजना कैलकुलेटर की मदद से सब्सिडी की राशि की जानकारी ले सकते हैं।
आवश्यक दस्तावेज
कृषि यंत्र अनुदान योजना में आवेदन करने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों की जरुरत होती है, जो इस प्रकार है।
कैसे लें योजना का लाभ
इस योजना का लाभ किसानों को आवेदन करने के बाद उनकी मांग के अनुसार दिए जाएंगे। पहले इस योजना का लाभ लॉटरी सिस्टम के अनुसार दिया जाता था लेकिन अब मांग के अनुसार सामान्य प्रक्रिया से ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा। किसानों को इसके लिए 5000 रुपए की धरोहर राशि भी जिला सहायक मंत्री के नाम पर बनाना होगा।
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