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मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना : 10 हजार किसानों को 50% सब्सिडी पर मिलेगा बिजली कनेक्शन

मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना : 10 हजार किसानों को 50% सब्सिडी पर मिलेगा बिजली कनेक्शन
पोस्ट -18 सितम्बर 2023 शेयर पोस्ट

किसानों को मिलेगा बिजली कनेक्शन, इन किसानों को मिलेगा सीधा लाभ

Chief Minister Krishak Mitra Scheme : मध्यप्रदेश सरकार ने अपने राज्य के किसानों को फसलों की सिंचाई के लिए बिजली कनेक्शन पर छूट देने का फैसला लिया है। इसके लिए राज्य ने एक खास योजना को मंजूरी दी है। जिसके तहत किसानों को स्थायी कृषि पंप के लिए भारी छूट पर स्थायी बिजली कनेक्शन देने का प्रावधान किया गया है। 

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Chief Minister Krishak Mitra Scheme Madhya Pradesh : देश के कई राज्यों में इस साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। जिसको देखते हुए सभी राजनीतिक दल जनता को लुभाने के लिए एक से बढ़कर एक गारंटी दे रही है। इसके लिए कई प्रकार की नई-नई योजनाएं भी लागू कर रही है। ऐसे में अब मध्यप्रदेश में भी इस चुनावी वर्ष का लाभ आम जनता के साथ-साथ प्रदेश के किसानों को भी मिलता नजर आ रहा है। मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) की बीजेपी सरकार ने अपने राज्य के किसानों के लिए “’मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना’’ को शुरू करने का फैसला लिया है। जिसके तहत प्रदेश के किसानों को सिंचाई के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी पर स्थायी बिजली कनेक्शन देने का निर्णय सरकार ने लिया है। मध्यप्रदेश सरकार ने 6 सितंबर 2023 को मंत्री परिषद की बैठक में इस योजना को मंजूरी भी प्रदान कर दी है। योजना के तहत प्रदेश के किसान अपने खेतों के लिए बिजली कनेक्शन (electricity connection) ले सकते हैं। जिस पर सरकार द्वारा 50 प्रतिशत की छूट किसानों को दी जाएगी। आईए, जानें मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना क्या है और इसमें कितने किसानों को लाभ दिया जाएगा। 

किसानों को स्थायी कृषि पंप कनेक्शन पर छूट

मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार ने किसानों के लिए मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना को स्वीकृत कर दिया है। जिसके तहत मध्य प्रदेश सरकार ने किसान/ किसान समूह को 3 हॉर्स पावर (एचपी) या अधिक क्षमता के स्थायी कृषि पंप कनेक्शन दिए जाने का प्रावधान किया है। यह योजना लागू होने की तारीख से अगले 2 सालों के लिए प्रभावशील होगी। जिसके तहत पहले साल में 10 हजार किसानों को 3 हॉर्स पावर या अधिक क्षमता का स्थायी कृषि पंप कनेक्शन का लाभ प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत किसानों को सिंचाई के लिए स्थायी कृषि पंप कनेक्शन लेने पर राज्य सरकार की ओर से 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के तहत किसानों को बिजली कनेक्शन के लिए लागत की केवल 50 प्रतिशत राशि ही वहन करनी होगी। 

स्थायी पंप कनेक्शन पर लागत का सिर्फ 50 प्रतिशत राशि देनी होगी

मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना में किसान/ किसान समूह को 3 हॉर्स पावर या अधिक क्षमता के स्थायी कृषि पंप कनेक्शन के लिए विद्युत वितरण कंपनी द्वारा अधिकतम 200 मीटर की दूरी तक 11 केवी लाईन का विस्तार व वितरण ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा। वहीं, लाईन का विस्तार केबल के जरिए से किया जाएगा। विद्युत अधोसंरचना विकास लागत का सिर्फ 50 प्रतिशत राशि ही संबंधित किसान/ किसान समूह को देनी होगी। वहीं शेष 40 प्रतिशत राशि का वहन राज्य सरकार व 10 प्रतिशत राशि का वहन विद्युत वितरण कंपनी द्वारा किया जाएगा।

विद्युत वितरण कंपनी द्वारा किए जाएंगे ये कार्य 

कृषक मित्र योजना के तहत अधोसंरचना विस्तार का कार्य, समस्त सामग्री सहित विद्युत वितरण का कार्य विद्युत वितरण कंपनी द्वारा किए जाएंगे। वहीं, कृषि क्षेत्र में सिंचाई समस्या के लिए स्थायी पंप कनेक्शन के लिए स्थापित लाईन, ट्रांसफार्मर आदि का मेंटेनेंस (संधारण) भी विद्युत वितरण कंपनी द्वारा किया जाएगा। विद्युत वितरण कंपनी द्वारा राज्य के सभी जिलों में ट्रांसफार्मरों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। सिंचाई के लिए किसानों को सस्ती बिजली भी कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। ट्रांसफार्मर में किसी प्रकार की कोई खराबी की सूचना के के बाद जल्द ही इन्हें बदला या रिपेयर किया जाएगा। किसान स्थायी कनेक्शन की मांग करता है, तो उन्हें तत्काल नजदीक लाइन से बिजली कनेक्शन विद्युत वितरण कंपनी द्वारा प्रदान किया जाएगा। 

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