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ट्रैक्टर पर सब्सिडी : किसानों को ट्रैक्टर पर मिलेगी 1 लाख की सब्सिडी, अभी करें आवेदन

ट्रैक्टर पर सब्सिडी : किसानों को ट्रैक्टर पर मिलेगी 1 लाख की सब्सिडी, अभी करें आवेदन
पोस्ट -26 अगस्त 2022 शेयर पोस्ट

छोटे और सीमांत किसानों एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के किसानों को भारी छूट, जानें आवेदन प्रक्रिया

मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य में किसानों के कृषि कार्यों को बेहतर बनाने के लिए कृषि में सबसे ज्यादा एवं सबसे महत्वपूर्ण कृषि यंत्र ट्रैक्टर पर अनुदान देने के लिए ट्रैक्टर अनुदान योजना को शुरू किया है। राज्य के जरूरतमंद छोटे एवं सीमांत किसान एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के किसानों को खेतों में फसल कटाई, थ्रेसिंग एवं अन्य कृषि गतिविधियों में काम आने वाले महत्वपूर्ण कृषि यंत्र ट्रैक्टर अनुदान पर उपलब्ध कराये जा रहे हैं। कृषि में ट्रैक्टर की भूमिका को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा ट्रैक्टर की खरीद पर किसानों की श्रेणी के अनुसार सब्सिडी भी दी जाएगी हैं। इसके लिए सामान्य वर्ग के किसानों को 75 हजार रुपए और अनुसूचित जाति/जनजाति के किसानों को एक लाख रुपए तक सब्सिडी दी जाएंगी। योजना के तहत ट्रैक्टर की खरीद पर अनुदान के लिए छोटे और सीमांत किसानों एवं मुख्य तौर से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला किसानों से आवेदन मांगे है। कृषि यंत्र ट्रैक्टर पर अनुदान योजना के तहत राज्य सरकार ने कृषि यंत्रों के लिए लक्ष्य जारी किया है। जिसके तहत अलग-अलग वर्ग के किसान 05 सितंबर 2022 तक आवेदन कर सकते है। आइए ट्रैक्टरगुरू के इस लेख में जानते हैं कि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा किसानों को ट्रैक्टर की खरीद पर कितनी छूट दी जा रही है और किसान इस छूट का फायदा किसा प्रकार उठा सकते हैं।

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ट्रैक्टर पर सब्सिडी देने का उद्देश्य

आपको बात दें कि मध्प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों आर्थिक स्थिति को बेहतर और उन्हे आत्मनिर्भर बनाने के लिए ट्रैक्टर पर सब्सिडी योजना को शुरू किया है। जिससे किसानों के लिए ट्रैक्टर की खरीद आसान होगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के किसानो की परेशानियों को कम करना, कृषि क्षेत्र में उन्नति करना है। जिससे वह आसानी से अपना कृषि कार्य कर सकें। 

ट्रैक्टर पर सब्सिडी

आपकों बात दें कि मध्यप्रदेश सरकार राज्य के किसानों को कृषि यंत्र सब्सिडी योजना के तहत कृषि मशीनों पर 40 से 50 प्रतिशत तक की छूट देती है। योजना के तहत इन कृषि यंत्रों पर अनुदान छोटे और सीमांत किसानों एवं मुख्य तौर से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति और महिला किसानों को दिया जाता है। राज्य सरकार द्वारा इन कृषि यंत्रों के लिए किसानों से समय-समय पर आवेदन मांगे जाते हैं। लेकिन कृषि में ट्रैक्टर की उपयोगिता को देखते हुए मध्य प्रदेश उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन योजना के तहत ट्रैक्टर की खरीद पर आर्थिक अनुदान दिया जा रहा है, जिसमें बागवानी कार्यों के लिये उपयोगी 20 एचपी के ट्रैक्टर पर अलग-अलग वर्ग के किसानों को उचित दरों पर सब्सिडी प्रदान की जायेगी।

किसको कितना अनुदान

मध्य प्रदेश उद्यानिकी विभाग द्वारा एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत दिया जा रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश के किसानों को बागवानी कार्यों के लिये 20 एचपी की खरीद पर सब्सिडी दी जा रही है। इस योजना के तहत राज्य में सामान्य वर्ग के किसानों को लागत की 25 प्रतिशत सब्सिडी या अधिकतम 75,000 रुपए प्रति इकाई के हिसाब से अनुदान दिया जायेगा। इसके अलावा राज्य के एससी-एसटी किसान, महिला किसान, छोटे और सीमांत किसानों के लिये सब्सिडी की दर 35 प्रतिशत निर्धारित की गई है यानी इकाई लागत पर अधिकतम 1 लाख रुपये का अनुदान मध्य प्रदेश उद्यानिकी विभाग द्वारा दिया जायेगा।

बागवानी विकास मिशन योजना जारी लक्ष्य

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, मध्य प्रदेश की ओर से एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत किसानों को ट्रैक्टर पर वर्ष 2021-22 का शेष लक्ष्य तथा वर्ष 2022-23 के लिए लक्ष्य जारी किए गए हैं। वर्ष 2021-22 के शेष लक्ष्य जिनका क्रियान्वयन वर्ष 2022-23 में होना है। उसका लक्ष्य 238 है। इसमें सामान्य वर्ग के लिए 147 तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, लघु एवं सीमांत कृषकों के लिए लक्ष्य 91 है। इसके अलावा वर्ष 2022-23 के लिए लक्ष्यों की संख्या 20 रखी गई है। इसमें से सामान्य वर्ग के कृषकों के लिए 10 तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, लघु एवं सीमांत कृषकों के लिए 10 ट्रैक्टरों पर सब्सिडी दिए जाने का लक्ष्य रखा गया हैं।

ट्रैक्टर पर सब्सिडी के जरूरी दस्तावेज

  • मध्य प्रदेश उद्यानिकी विभाग द्वारा एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत ट्रैक्टर पर सब्सिडी के लिए आवेदक किसान के इन दस्तावेजों का होना अनिवार्य हैं। 

  • आवेदनकर्ता का आधार कार्ड

  • भूमि के लिए बी-1 या पट्टे की प्रति 

  • जाति प्रमाण पत्र (केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कृषकों हेतु)

  • मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड और बैंक खाते से लिंक हो

  • बैंक अकाउंट पासबुक 

  • आवेदक किसान मध्यप्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।

  • आवेदक किसान की आयु 18 वर्ष की आयु से अधिक होनी चाहिए

  • आवेदक किसान आर्थिक रूप से कमजोर एवं छोटे और सीमांत होना चाहिए।

ट्रैक्टर पर सब्सिडी के लिए कब और कैसे करें आवेदन

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, मध्य प्रदेश की ओर से एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने ट्रैक्टर पर सब्सिडी के लिए वर्ष 2022-23 के लिए आवेदन आमंत्रित किए है। मध्य प्रदेश राज्य के बागवानी करने वाले या अन्य किसान ट्रैक्टर पर सब्सिडी के लिए आवेदन 05 सितंबर 2022 तक ऑनलाइन तरीके से मध्य प्रदेश उद्यानिकी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://mpfsts.mp.gov.in/mphd/#/ पर कर सकते है। अधिक जानकारी के लिये नजदीकी विकासखंड या जिला उद्यानिकी विभाग के कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं। किसानों की समस्याओं के समाधान के लिये हेल्प लाइन नंबर- 0755-4059242 पर भी योजना से जुड़ी जानकारियां ले सकते हैं।

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