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महिलाओं को मिनी ट्रैक्टर की खरीद पर मिलेगी 90 प्रतिशत की सब्सिडी, जानें पूरी योजना

महिलाओं को मिनी ट्रैक्टर की खरीद पर मिलेगी 90 प्रतिशत की सब्सिडी, जानें पूरी योजना
पोस्ट -10 मार्च 2024 शेयर पोस्ट

ट्रैक्टर सब्सिडी : महिलाओं को ट्रैक्टर खरीद पर सरकार देगी 90 प्रतिशत की सब्सिडी, ऐसे करें आवेदन

Mini Tractor Subsidy Scheme : देश के कई राज्यों में ट्रैक्टर सब्सिडी योजना संचालित की जाती है। इस योजना का मकसद कृषि में ट्रैक्टर (Tractor) की आपूर्ति सुनिश्चित करना और छोटे एवं सीमांत किसानों को खेती के लिए ट्रैक्टर उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत राज्य सरकारें अपने स्तर पर लक्ष्य निर्धारित कर किसानों को ट्रैक्टर की खरीद पर अनुदान देती है ताकि उन पर अधिक आर्थिक बोझ न पड़े। इस कड़ी में महाराष्ट्र के समाज कल्याण विभाग ने मिनी ट्रैक्टर योजना शुरू की है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति की महिला स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) को ट्रैक्टर खरीद पर 90 प्रतिशत की सब्सिडी दी जा रही हैमिनी ट्रैक्टर योजना (mini tractor yojana) की मदद से एसएचजी की महिला  किसान बहुत आसानी से मिनी ट्रैक्टर (Mini Tractor) खरीद सकती है और खेती में इसके उपयोग से पैदावार बढ़ा सकती है। महाराष्ट्र सरकार की इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति (SC) की महिलाओं को सशक्त बनाना है और किसानों के स्वयं सहायता समूहों के लिए आय का एक नया स्रोत बनाना है।

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सिर्फ 10 प्रतिशत देना होगा हिस्सा

समाज कल्याण विभाग, महाराष्ट्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मिनी ट्रैक्टर (Mini Tractor) योजना चलाई जा रही है। विभाग इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के एसएचजी को 90 प्रतिशत सब्सिडी पर मिनी ट्रैक्टर एवं उसके सहायक रोटावेटर (rotavator) और ट्रेलर (ट्रॉली) आदि की आपूर्ति करता है। इस योजना के तहत मिनी ट्रैक्टर और उसके उप-भाग (सब पोर्ट्स) की लागत 3,50,000 रुपए है। इसमें इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों (Self Help Group) को मिनी ट्रैक्टर और उसके सहायक उपकरण खरीदने के लिए 3 लाख 15 हजार कीआर्थिक सहायता दी जा रही है। इसमें स्वयं सहायता समूह (Self Help Groups of Scheduled Tribes) को सिर्फ 10 प्रतिशत हिस्सा देना होगा। यानी इसके लिए उन्हें सिर्फ 35 हजार रुपए चुकाने होंगे। महाराष्ट्र में अधिकतर किसान गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। इसलिए सरकार द्वारा उनकी मदद करने के लिए इस तरह की योजना चलाई जाती है। 

मिनी ट्रैक्टर (Mini Tractor) के लिए पात्रता और मापदंड

राज्य के अनुसूचित जाति एवं नवबौद्ध स्वयं सहायता समूह की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके, इसके उन्हें राज्य सरकार द्वारा मिनी ट्रैक्टर के साथ उसके उप-भाग जैसे ट्रॉली, रोटावेटर आदि अनुदान पर उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके लिए मिनी ट्रैक्टर सब्सिडी योजना के तहत एक मिनी ट्रैक्टर (Mini Tractor) और उसके सब पार्ट्स की कीमत 3 लाख 50 हजार रुपए अनुमानित की गई। इस पर लाभार्थी समूह को 3,15,000 रुपए का अनुदान सरकार द्वारा दिया जाएगा। इस योजना का लाभ महाराष्ट्र राज्य के मूल निवासी अनुसूचित जाति एवं नवबौद्ध स्वयं सहायता समूह के सदस्य उठा सकते हैं। योजना के प्रावधान के अनुसार स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) में 80 प्रतिशत सदस्य अनुसूचित जाति और एक नव-बौद्ध सदस्य होने चाहिए।  स्वयं सहायता समूह (Self Help Groups) के अध्यक्ष और  सचिव अनुसूचित जाति श्रेणी से होने चाहिए। सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर स्व-सहायता समूहों का चयन लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा।

आवेदन के लिए दस्तावेज

मिनी ट्रैक्टर के लिए आवेदन करते समय स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) को इन जरूरी दस्तावेजों को जरूरत होगी जो इस प्रकार है:-

  • समूह के सदस्य का आधार कार्ड (Adhar Card)
  • वोटर आईडी (Voter Id)
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आधार लिंक मोबाईल नंबर
  • जाति प्रमाण पत्र
  • समूह के सदस्यों का प्रमाण पत्र
  • ईमेल आईडी (E- Mail)
  • पासपोर्ट साईज रंगीन फोटो
  • बैंक खाते विवरण

योजना में आवेदन प्रक्रिया क्या है?

स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) या लाभार्थी सदस्य को योजना में आवेदन करने के लिए सहायक आयुक्त, जिला समाज कल्याण कार्यालय में जाकर संपर्क करना होगा। यहां आवेदन फॉर्म प्राप्त कर उसे सही से भरकर अपने  सभी दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर आवेदन सहायक आयुक्त, जिला समाज कल्याण कार्यालय में जमा करना होगा। अधिक जानकारी के लिए इस योजना की वेबसाइटhttps://mini.mahasamajkalyan.inऔर साथ हीhttps://sjsa.maharashtra.gov.in/mrपर विजिट करें। 

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