कृषि मशीन सब्सिडी : 4 मशीनों पर मिलेगी किसानों को 50 प्रतिशत तक सब्सिडी

पोस्ट -28 जुलाई 2023 शेयर पोस्ट

कृषि मशीन सब्सिडी : मिनी दाल मिल, राइस मिल, आयल एक्सट्रेक्टर मशीन 50% की सब्सिडी

केंद्र के साथ राज्य सरकारें भी ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं का कारोबार शुरू करने में किसानों की मदद करती है। युवाओं को कृषि क्षेत्र में फूड प्रोसेसिंग और ग्रेडिंग (Food Processing and Grading) यूनिट लगाने के लिए आर्थिक अनुदान एवं प्रशिक्षण अलग-अलग योजनाओं के तहत दिया जाता है। ऐसे में आप सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं का लाभ गांव में ही खुद का उद्योग लगाकर उठा सकते हैं। 

मिनी दाल मिल सहित इन मशीनों पर भारी सब्सिडी

ग्रामीण क्षेत्रों में फसल उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ ही फसल की ग्रेडिंग, प्रोसेसिंग को भी बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं को संचालित किया जा रहा है। जिससे किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य उन्हें बिना किसी परेशानी के मिल सके। इसके लिए सरकार किसानों को फसलों की ग्रेडिंग, प्रोसेसिंग में काम आने वाली जरूरी कृषि मशीनों (agricultural machines) पर भारी सब्सिडी (subsidy) दे रही है। फसलों की ग्रेडिंग व प्रोसेसिंग वाली ये मशीनें ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। साथ ही किसानों के द्वारा उपजाई जाने वाली फसलों के अच्छे दाम दिलाने में भी मदद करेगी। इससे गांव में रहने वाले लोगों की आय में भी वृद्धि होगी। मध्य प्रदेश कृषि विभाग द्वारा राज्य में ग्रेडिंग व प्रोसेसिंग (grading and processing) से जुड़ी मिनी दाल मिल, मिनी राइस मिल, आयल एक्सट्रेक्टर मशीन और मिलेट मिल जैसे 4 मशीनों पर सब्सिडी दी जा रही है। इसके लिए विभाग ने लक्ष्य जारी किए है। इच्छुक किसान इन मशीनों को सब्सिडी पर खरीदने के लिए कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। 

सब्सिडी कैलकुलेटर से मिलने वाली सब्सिडी की सही राशि की गणना 

कृषि एवं कृषि अभियांत्रिकी विभाग मध्यप्रदेश द्वारा किसानों को अलग-अलग योजनाओं के तहत कृषि मशीनों पर किसान वर्ग एवं जोत श्रेणी के अनुसार अलग-अलग अनुदान दिए जाने का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में किसानों को कृषि यंत्रों की कुल लागत का 40 से 50 प्रतिशत तक सब्सिडी प्रदान की जाती है। इसमें जो किसान जिस कृषि यंत्र सब्सिडी पर लेना चाहते हैं। वे ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर उपलब्ध सब्सिडी कैलकुलेटर से कृषि यंत्र की लागत के अनुसार मिलने वाली सब्सिडी की सही राशि की गणना कर सकते हैं। 

इच्छुक किसान को जमा कराना होगा डिमांड ड्राफ्ट (demand draft) 

ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत इच्छुक किसानों को ग्रेडिंग व प्रसंस्करण मशीनों पर सब्सिडी का लाभ लेने के लिए खुद के बैंक खाते से धरोहर राशि के लिए डिमांड ड्राफ्ट (DD) बनवाना होगा। आवेदन के साथ किसान अपने बैंक खाते से 10,000 रुपए की राशि का डिमांड ड्राफ्ट बनवाकर अपने जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम से जमा करना अनिवार्य होगा। धरोहर राशि के बिना आवेदन मान्य नहीं किया जाएगा। मध्य प्रदेश कृषि विभाग द्वारा जारी लक्ष्यों की कृषि यंत्री की जिलेवार सूची ई-कृषि अनुदान पोर्टल (e-Agriculture Grant Portal mp) पर उपलब्ध है। निर्धारित लक्ष्यों के आधार पर आप जिलेवार कृषि यंत्री की सूची देख सकते हैं। 

कृषि यंत्र अनुदान पर लेने के लिए ऐसे करें आवेदन

मध्य प्रदेश कृषि विभाग द्वारा राज्य में ग्रेडिंग, प्रसंस्करण से जुड़ी चार मशीनों मिनी दाल मिल, मिनी राइस मिल, मिलेट मिल एवं आयल एक्सट्रेक्टर मशीन के लिए लक्ष्य जारी किए गये हैं। इसके लिए आवेदन 24 जुलाई 2023 दोपहर 12 बजे से शुरू हो चुके है। इच्छुक किसान मशीनों पर सब्सिडी के लिए ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर 06 अगस्त 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्राप्त आवेदनों के आधार पर लक्ष्यों को निर्धारित कर 07 अगस्त 2023 को श्रेणीवार लॉटरी निकाली जाएगी। अगर आप दिए गए कृषि यंत्रों पर सब्सिडी प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ऑनलाइन ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर आवेदन करना होगा। वहीं, जो किसान पहले से अनुदान पोर्टल पर पंजीकृत है वे आधार OTP के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। वहीं, नये किसानों को आवेदन करने से पहले बायोमैट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन के माध्यम से पोर्टल पर पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। 

किसान एमपी ऑनलाइन या CSC से कर सकते हैं आवेदन

पंजीयन की प्रक्रिया पोर्टल पर प्रारंभ है। ई-कृषि यन्त्र अनुदान पोर्टल पर आवेदन के लिए आधार ऑथेंटिकेशन (e-KYC) फिंगरप्रिंट L1 पंजीकृत डिवाइस से ही होगा। इसलिए जिन किसानों का अभी तक पोर्टल पर पंजीयन नहीं है वह किसान एमपी ऑनलाइन या CSC सेंटर जहां ऑथेंटिकेशन (ई-केवाईसी) फिंगरप्रिंट L1 पंजीकृत डिवाइस उपलब्ध हो वहां से कृषि यंत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 

अनुदान पर कृषि यंत्र लेने के लिए जरुरी दस्तावेज 

मध्यप्रदेश में फसल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए खेती में आधुनिक कृषि यंत्रों के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए राज्य में केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाईजेशन (SMAM) तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM) को लागू कर खेती में प्रयोग होने वाले विभिन्न कृषि यंत्रों की खरीद पर अनुदान दिया जाता है। मध्यप्रदेश कृषि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा कृषि यंत्र योजना के तहत कृषि यंत्रों पर जिलेवार लक्ष्य समय-समय पर जारी किए जाते हैं। जारी लक्ष्यों के विरूद्ध इच्छुक किसान ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल एमपी पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने वाले इच्छुक किसान के पास आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र (एससी-एसटी जाति के कृषकों हेतु), बैंक खाता पास बुक, आधार लिंक मोबाइल नंबर, भूमि के लिए बी-1, अपने जिले के “सहायक कृषि यंत्री” नाम से धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) आदि दस्तावेजों का होना अनिवार्य है।  

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