APEX BANK : देश में त्योहारों का सीजन चल रहा है। आगामी दिनों में दशहरा, करवा चौथ, दीपावली और गौवर्धन पूजा जैसे कई त्योहार लोगों द्वारा मनाए जाएंगे। त्योहारों के मौके पर मध्यप्रदेश के किसानों को एक बड़ी सौगात मिली है। किसानों को बैंक कर्ज में विशेष छूट दी गई है। मध्यप्रदेश के सहकारी बैंक, अपेक्स बैंक (APEX BANK) द्वारा यह छूट दी गई है।
मध्यप्रदेश सरकार के सहकारी बैंक, अपेक्स बैंक द्वारा फेस्टिवल सीजन में स्पेशल लोन फेस्टिवल की घोषणा की गई। इसमें प्रदेशभर के सहकारी बैंकों के खाताधारक किसानों समेत सभी ग्राहकों को यह छूट मिलेगी। अपेक्स बैंक के प्रबंध संचालक मनोज कुमार गुप्ता ने सभी शाखा प्रबंधकों को इस संबंध में निर्देश जारी किये हैं। इसमें आवास ऋण, पर्सलन लोन, वाहन लोन, अचल सम्पत्ति के बंधक पर ऋण, लोडिंग ऑटो ऋण, रूफटॉप सोलर ऋण सहित अन्य ऋणों पर .50 प्रतिशत की विशेष छूट का लाभ ग्राहकों को मिलेगा।
अपेक्स बैंक मैनेजमेंट द्वारा दी गई अधिकृत जानकारी के अनुसार, दशहरा एवं दीपावली के अवसर पर बैंक की सभी शाखाओं में “विशेष ऋण महोत्सव” का आयोजन किया गया है। इसमें वितरित किए जाने वाले ऋण पर लगने वाले ब्याज दरों में 0.50 प्रतिशत की विशेष छूट दी गई है। विभिन्न व्यक्तिगत ऋणों पर ग्राहकों को विशेष छूट का लाभ दिया जाएगा। इस महोत्सव के दौरान वितरित किए पर्सलन लोन, वाहन लोन, अचल सम्पत्ति के बंधक पर ऋण, लोडिंग ऑटो ऋण, रूफटॉप सोलर ऋण के साथ आवास ऋण खाताधारक शामिल है। संपूर्ण मध्य प्रदेश में 8 अक्टूबर से 6 नवंबर तक ग्राहक इस छूट का लाभ ले सकते हैं।
मध्य प्रदेश शासन की ओर जारी की गई एक अधिकृत जानकारी के अनुसार, किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर फसल ऋण प्रदान करने की अल्पकालीन फसल ऋण (Short Term Crop Loan Scheme) योजना को बरकरार रखा गया है। इस योजना के अंतर्गत चालू वर्ष में कृषकों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर फसल ऋण वितरण हेतु 23 हजार करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है। सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश पर राज्य में किसानों को ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसल ऋण वितरण की उपरोक्त कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। अल्पकालीन फसल ऋण योजना (Short Term Crop Loan Scheme) के तहत प्रदेश में प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के माध्यम से कृषक सदस्यों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर अल्पकालीन फसल ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।
अधिकृत जानकारी के अनुसार, प्रदेश में जिन किसानों के पास कृषि योग्य भूमि है वे सभी इस राज्य योजना के तहत शून्य प्रतिशत ब्याज दर वाला ऋण प्राप्त कर सकते हैं। किसान संबंधित ग्राम सेवा सहकारी समिति का सदस्य बनकर इस ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन ऑनलाइन किया जा सकता है। कृषक संबंधित ग्राम सेवा सहकारी समिति में संपर्क कर “सहकारी फसली ऋण पोर्टल” पर पंजीयन की कार्यवाही पूरी कर अल्पकालीन फसल ऋण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कृषक के पास इसके लिए संबंधित ग्राम सेवा सहकारी समिति का सदस्यता प्रमाण पत्र, कृषक की भूमि और बोई जाने वाली फसलों का विवरण दस्तावेज होना अनिवार्य है।
प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं (PACS) के माध्यम से कृषक सदस्यो को शून्य प्रतिशत ब्याज पर अल्पकालीन फसल ऋण उपलब्ध कराया जाता है। यह ऋण कृषक को प्रत्येक खरीफ और रबी फसलों के लिए दिया जाता है। राज्य शासन द्वारा केन्द्रीय सहकारी बैंकों से सम्बद्ध ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से 1.50 लाख रुपए तक का अल्पकालीन फसली ऋण दिया जाता है। इस ऋण का समय या समय से पूर्व भुगतान करने पर किसानों को राज्य सरकार द्वारा 4 प्रतिशत तथा भारत सरकार की ओर से तीन प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाता है। इस प्रकार यह ऋण कृषक सदस्यों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पड़ता है। बता दें कि यह अल्पकालीन कृषि ऋण पैक्स समितियों द्वारा सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाता है।
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