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छोटे कृषि यंत्रों पर मिलेगा 10 हजार रुपए तक का अनुदान, यहां करें आवेदन

छोटे कृषि यंत्रों पर मिलेगा 10 हजार रुपए तक का अनुदान, यहां करें आवेदन
पोस्ट -04 दिसम्बर 2023 शेयर पोस्ट

छोटे कृषि यंत्रों पर किसानों को मिलेगी 10 हजार रुपए की सब्सिडी, जानें, कैसे करें आवेदन

Subsidy On Small Agricultural Equipment : खेती–किसानी में लगातार कृषि यंत्रों के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसके लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है। इन योजनाओं के माध्यम से सरकार किसानों को भारी सब्सिडी देती है, ताकि वे बिना किसी आर्थिक परेशानी के कृषि यंत्रों की खरीद कर खेती में उपयोग कर पाए। इस क्रम में प्रदेश सरकार खेती-किसानी में उपयोग आने वाले छोटे कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दे रही है। इसके लिए कृषि विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 10 हजार रुपए तक अनुदान वाले समस्त कृषि यंत्रों एवं कृषि रक्षा उपकरणों की बुकिंग हेतु आवेदन मांगे गए हैं। राज्य में इच्छुक किसान योजना के तहत समस्त छोटे कृषि यंत्रों को अनुदानित दर पर लेने के लिए विभागीय ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। आईए, जानते हैं कि योजनान्तर्गत खेती-किसानी में उपयोगी किन छोटे कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा रहा है और अनुदान का लाभ लेने के लिए आवेदन कैसे और कहां करना है?

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इन कृषि यंत्रों पर दिया जा रहा है अनुदान

कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा राज्य में खेती-किसानी में उपयोगी 10 हजार रुपए तक अनुदान वाले समस्त छोटे कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा रहा है। इसमें योजनांतर्गत कृषि यंत्रों / कृषि रक्षा उपकरणों में पशु चालित विकल्प साइथ, मानव चलित चैफ कटर, ड्रम सीडर, हस्त चालित स्प्रेयर, पॉवर स्प्रेयर, इको फ्रेंडली लाइट ट्रैप, बखारी एवं पंप सेट इत्यादि कृषि यंत्रों पर किसानों को अनुदान मिलेगा। कृषि विभाग की योजनाओं में भारत सरकार के केंद्रीय फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थानों अथवा भारत / राज्य सरकार द्वारा नामित संस्थानों द्वारा परीक्षण किए गए कृषि यंत्रों पर ही अनुदान देय होगा। इसके अतिरिक्त आई.एस.आई गुणवत्ता का मार्क प्राप्त हों।

कृषि यंत्रों / कृषि रक्षा उपकरणों पर कितना दिया जाएगा अनुदान

राज्य सरकार कृषि विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं में 10,000 रुपए तक अनुदान वाले कृषि यंत्रों / कृषि रक्षा उपकरणों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु, सीमांत एवं महिला किसानों को यंत्र की लागत का अधिकतम 50 प्रतिशत तथा अन्य वर्ग के किसानों को अधिकतम  40 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। योजना के अंतर्गत 10,000 रुपए तक अनुदान वाले समस्त कृषि यंत्रों/ कृषि रक्षा उपकरणों हेतु  जमानत राशि शून्य होगी, यानी किसानों को इनके लिए किसी प्रकार की काेई जमानत धनराशि नहीं देनी होगी।

योजनान्तर्गत इन किसानों को दिया जाएगा लाभ

योजनान्तर्गत किसान, पंजीकृत किसान, सहकारी समिति, सेल्फ हेल्प ग्रुप (एस. आर. जी. एस.), जो राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन एवं कृषि विभाग से संबंधित हो, ग्राम पंचायत एवं एफ. पी. ओ.  के लाभार्थी किसान आवेदन कर सकते हैं। योजना के अंतर्गत जनपदवार निर्धारित लक्ष्य सीमा तक “पहले आओ पहले पाओ” के सिद्धांत पर 10 हजार रुपए तक अनुदान वाले समस्त कृषि यंत्रों/ कृषि रक्षा उपकरणों का वितरण किया जाएगा। एक किसान परिवार (पति अथवा पत्नी में कोई एक) को एक वित्तीय वर्ष में योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराये जाने वाले कृषि यंत्रों में से अधिकतम किन्ही 2 यंत्रों हेतु ही अनुदान अनुमन्य होगा। दो कृषि यंत्रों के अतिरिक्त अन्य किसी यंत्र हेतु अनुदान की अनुमान्यता नहीं होगी। जिन कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त होगा, उनमें मानव चलित / पशु चालित कृषि यंत्रों पर 3 वर्ष तक पुनः अनुदान नहीं दिया जाएगा। 10, 000 तक अनुदान वाले समस्त कृषि यंत्रों / कृषि रक्षा उपकरणों को अनुदान पर क्रय किए जाने पर लाभार्थी को कृषि यंत्रों के क्रय हेतु फर्मो को लाभार्थी के खाते से भुगतान करने का प्रतिबन्ध नहीं होगा। 

कृषि यंत्रों पर अनुदान का लाभ लेने हेतु कहां करें आवेदन?

उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की योजनाओं में 10 हजार रुपए तक अनुदान वाले समस्त छोटे कृषि यंत्रों/ कृषि रक्षा उपकरणों पर अनुदान के लिए बुकिंग/ टोकन आवेदन प्रक्रिया आरंभ है। योजनांतर्गत इन यंत्रों पर अनुदान का लाभ लेने के लिए इच्छुक किसान को विभागीय दर्शन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। किसान विभागीय दर्शन पोर्टल http://agriculture.up.gov.in/ पर कृषि यंत्र पर अनुदान हेतु  टोकन निकाले लिंक पर क्लिक कर ऑनलाइन प्री बुकिंग/टोकन जनरेशन कर सकते हैं।  

टोकन निर्गत किए जाने हेतु विभागीय पोर्टल पर पूर्व से उपलब्ध मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त करने का विकल्प होगा। अगर पोर्टल पर उपलब्ध मोबाइल नंबर बंद होगा, तो लाभार्थी के नए मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त कर आगे की प्रक्रिया पूर्ण करने का विकल्प दिया जाएगा। प्री बुकिंग एवं टोकन जनरेशन के लिये किसान स्वयं या अपने परिवार (ब्लड रिलेशन) के ही मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करें। प्री बुकिंग वाले लाभार्थियों को “आपकी बुकिंग स्वीकार कर ली गई है, तत्काल टोकन जनरेशन कर यंत्र क्रय कर बिल अपलोड करें” का संदेश भेजा जाएगा। योजना के अंतर्गत अनुदानित यंत्रों के बारे में अधिक जानकारी के लिए इस लिंक http://agriculture.up.gov.in/pdf_files/smallYantra.jpeg  पर क्लिक करें। 

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