Farmer Pond Scheme : देश में कई राज्य इन दिनों गिरते भूजल की समस्या से जूझ रहे हैं। इनमें कृषि प्रधान राज्य राजस्थान भी शामिल है। राजस्थान में हालात ऐसे हैं कि यहां किसान खेती के लिए पर्याप्त जल की व्यवस्था भी नहीं कर पा रहा है। सिंचाई की यह समस्या किसानों के लिए दिन प्रति दिन बड़ी होती होती जा रही है। खेतों की सिंचाई के लिए आए दिन किसानों को एक नई समस्या का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण किसान खेती-किसानी छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। इसके कारण राज्य का फसल उत्पादन घट रहा है। ऐसे में सिंचाई की समस्या से निपटने और खेती के लिए पर्याप्त सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए राजस्थान सरकार राज्य में फार्म पोंड योजना (Farmer Pond Scheme) का संचालन कर रही है। इसके तहत बंजर जमीन या खेतों में तालाब बनवाने पर किसानों को 1.35 लाख रुपए की सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। इस योजना का लाभ लेकर किसान तालाब में वर्षा का जल इकट्ठा कर सकते हैं और उस पानी से अपने खेतों में पर्याप्त सिंचाई कर सकते हैं। इसके लिए किसानों को इस योजना के तहत फार्म पौण्ड के लिए आवेदन करना होगा। इस पोस्ट में राजस्थान फार्म पोंड (Farmer Pond) योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, तालाब पर किसानों को दिया जाने वाला अनुदान और पात्रता संबंधित जानकारी दी जा रही है।
राज्य सरकार द्वारा फार्म पोंड योजना (खेत तालाब योजना) चलाई जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बारिश का पानी इकट्ठा करके खेतों की सिंचाई में उपयोग लेना है। इस काम के लिए किसानों को योजना के तहत मोटी सब्सिडी देने की व्यवस्था भी की गई है। किसान योजना का लाभ लेकर अपने खेतों में तालाब निर्माण कराके उसमें बारिश के पानी को एकत्रित कर पाएंगे और उस पानी से खेतों में पर्याप्त सिंचाई कर पाएंगे। राजस्थान फार्म पोंड योजना के माध्यम से किसान अपनी बंजर पड़ी भूमि को खेती योग्य बना सकेंगे। फार्म पोंड (Farm Pond) में संग्रहित जल से फसलों की सिंचाई कर उचित उत्पादन प्राप्त कर सकेंगे।
राजस्थान के कृषि आयुक्त कन्हैया लाल स्वामी ने बताया कि राजस्थान में किसानों को सिंचाई की समस्या से राहत देने के लिए सरकार ने राज्य में फार्म पोंड योजना का संचालन किया है। इसके तहत राज्य कृषि विभाग द्वारा खेत में 1200 घन मीटर वाले कच्चे व प्लास्टिक लाइनिंग खेत तलाई बनाने के लिए सभी वर्ग के किसानों को अनुदान देने का प्रावधान किया है। इसमें लघु एवं सीमांत किसानों और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को लागत का 70 प्रतिशत या अधिकतम 73500 रुपए कच्चे फार्म पौण्ड पर और प्लास्टिक लाईनिंग फार्म पोंड पर लागत का 90 प्रतिशत या 1 लाख 35 हजार रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं, अन्य सभी श्रेणी के किसानों को कच्चे फार्म पौण्ड की लागत पर 60 प्रतिशत या अधिकतम 63 हजार रुपए की राशि अनुदान के रूप में दी जाएगी। जबकि 80 प्रतिशत या 1 लाख 20 हजार रुपए की राशि प्लास्टिक लाईनिंग फार्म पौण्ड निर्माण पर सब्सिडी के रूप में दी जाएगी।
फार्म पॉन्ड योजना के अंतर्गत आवेदक किसान तलाई अनुदान के लिए अपने नजदीकी ई मित्र केंद्र पर जाकर “राज किसान साथी पोर्टल” पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के लिए अधिक जानकारी नजदीकी किसान सेवा केंद्र से कार्य दिवस में प्राप्त कर सकते हैं। योजना में आवेदन करने के लिए किसान को आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, जमाबंदी की नकल एवं राजस्व विभाग द्वारा जारी खेत के नक्शे की जरूरत होगी। आवेदन के पश्चात कृषि विभाग द्वारा खेत तलाई बनवाने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति जारी करता है, जिसकी सूचना कृषि पर्यवेक्षक द्वारा आवेदित किसान के मोबाइल पर दी जाएगी।
Website - TractorGuru.in
Instagram - TractorGuru Instagram Page
Facebook - TractorGuru Facebook Page
कृषक उन्नति योजना: 31 अक्टूबर तक कराएं पंजीकरण, मिलेंगे ₹15,000 प्रति एकड़
बिहार में ट्रैक्टर समेत 86 कृषि यंत्रों पर सब्सिडी, 30 सितंबर तक करें ऑनलाइन आवेदन
PM-RKVY और कृषोन्नति योजना के तहत ₹1,183 करोड़ जारी
कीट नियंत्रण ट्रैप पर किसानों को मिलेगी 75% की सब्सिडी
कुफरी जामुनिया आलू की खेती कैसे करें? जानें उपज और विशेषताएं
Which Tractor is Best for Black Cotton Soil: Massey Ferguson 241 DI or Eicher 380?