Farm Pond Scheme : सरकार खेत में तालाब बनवाने पर दे रही 1.35 लाख रुपए की सब्सिडी

Farm Pond Scheme : सरकार खेत में तालाब बनवाने पर दे रही 1.35 लाख रुपए की सब्सिडी
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खेतों में तालाब बनवाने पर सरकार दे रही 1.35 लाख रुपए का अनुदान, जानिए आवेदन प्रक्रिया

Farmer Pond Scheme : देश में कई राज्य इन दिनों गिरते भूजल की समस्या से जूझ रहे हैं। इनमें कृषि प्रधान राज्य राजस्थान भी शामिल है। राजस्थान में हालात ऐसे हैं कि यहां किसान खेती के लिए पर्याप्त जल की व्यवस्था भी नहीं कर पा रहा है। सिंचाई की यह समस्या किसानों के लिए दिन प्रति दिन बड़ी होती होती जा रही है। खेतों की सिंचाई के लिए आए दिन किसानों को एक नई समस्या का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण किसान खेती-किसानी छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। इसके कारण राज्य का फसल उत्पादन घट रहा है। ऐसे में सिंचाई की समस्या से निपटने और खेती के लिए पर्याप्त सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए राजस्थान सरकार राज्य में फार्म पोंड योजना (Farmer Pond Scheme) का संचालन कर रही है। इसके तहत बंजर जमीन या खेतों में तालाब बनवाने पर किसानों को 1.35 लाख रुपए की सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। इस योजना का लाभ लेकर किसान तालाब में वर्षा का जल इकट्ठा कर सकते हैं और उस पानी से अपने खेतों में पर्याप्त सिंचाई कर सकते हैं। इसके लिए किसानों को इस योजना के तहत फार्म पौण्ड के लिए आवेदन करना होगा। इस पोस्ट में राजस्थान फार्म पोंड (Farmer Pond) योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, तालाब पर किसानों को दिया जाने वाला अनुदान और पात्रता संबंधित जानकारी दी जा रही है।

फार्म पोंड योजना का उद्देश्य

राज्य सरकार द्वारा फार्म पोंड योजना (खेत तालाब योजना) चलाई जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बारिश का पानी इकट्ठा करके खेतों की सिंचाई में उपयोग लेना है। इस काम के लिए किसानों को योजना के तहत मोटी सब्सिडी देने की व्यवस्था भी की गई है। किसान योजना का लाभ लेकर अपने खेतों में तालाब निर्माण कराके उसमें बारिश के पानी को एकत्रित कर पाएंगे और उस पानी से खेतों में पर्याप्त सिंचाई कर पाएंगे। राजस्थान फार्म पोंड योजना के माध्यम से किसान अपनी बंजर पड़ी भूमि को खेती योग्य बना सकेंगे। फार्म पोंड (Farm Pond) में संग्रहित जल से फसलों की सिंचाई कर उचित उत्पादन प्राप्त कर सकेंगे।

किसानों को दिया जाएगा अनुदान

राजस्थान के कृषि आयुक्त कन्हैया लाल स्वामी ने बताया कि राजस्थान में किसानों को सिंचाई की समस्या से राहत देने के लिए सरकार ने राज्य में फार्म पोंड योजना का संचालन किया है। इसके तहत राज्य कृषि विभाग द्वारा खेत में 1200 घन मीटर वाले कच्चे व प्लास्टिक लाइनिंग खेत तलाई बनाने के लिए सभी वर्ग के किसानों को अनुदान देने का प्रावधान किया है। इसमें  लघु एवं सीमांत किसानों और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को लागत का 70 प्रतिशत या अधिकतम 73500 रुपए कच्चे फार्म पौण्ड पर और प्लास्टिक लाईनिंग फार्म पोंड पर लागत का 90 प्रतिशत या 1 लाख 35 हजार रुपए की सब्‍सिडी दी जाएगी। वहीं, अन्य सभी श्रेणी के किसानों को कच्चे फार्म पौण्ड की लागत पर 60 प्रतिशत या अधिकतम 63 हजार रुपए की राशि अनुदान के रूप में दी जाएगी। जबकि 80 प्रतिशत या 1 लाख 20 हजार रुपए की राशि प्लास्टिक लाईनिंग फार्म पौण्ड निर्माण पर सब्‍सिडी के रूप में दी जाएगी।

फार्म पॉन्ड योजना के लिए पात्रता

  • कृषि आयुक्त कन्हैया लाल स्वामी ने बताया कि फार्म पॉण्ड योजना के प्रावधानों के अनुसार, न्यूनतम 400 घन मीटर आकार वाले फार्म पॉन्ड पर ही अनुदान दिया जाएगा।
  • इससे कम आकार वाले खेत तलाई (फार्म पॉन्ड) पर अनुदान देय नहीं होगा।
  • राजस्थान खेत तलाई योजना के अंतर्गत किसान के पास न्यूनतम 0.3 हेक्टेयर कृषि योग्य जमीन का होना अनिवार्य है।
  • इस योजना के अंतर्गत संयुक्त खातेदारी की स्थिति में किसान और उसका सहायक दोनों की सहमति से प्रति किसान 0.3 हेक्टर से अधिक भूमि होने पर एक ही खसरे में अलग-अलग फार्म पॉन्ड निर्माण के लिए अनुदान दिया जाएगा।
  • प्रशासनिक स्वीकृति उपरांत फार्म पौण्ड का निर्माण किसान द्वारा स्वयं के खर्चे पर मजदूर, जेसीबी या ट्रैक्टर की मदद से कराया जाएगा।
  • योजना के अंतर्गत एक किसान एक खसरे में एक बार ही अनुदान का लाभ प्राप्त कर सकता है, लेकिन अलग अलग खसरों में फार्म पॉन्ड निर्माण करें तो अलग अलग अनुदान देय होगा।
  • लीज एग्रीमेंट की स्थिति में किसानों को यह प्रमाण देना होगा कि वे लीज भूमि पर कम से कम 7 साल या इससे अधिक समय से खेती कर रहे हैं। 

फॉर्म पोंड योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया

फार्म पॉन्ड योजना के अंतर्गत आवेदक किसान तलाई अनुदान के लिए अपने नजदीकी ई मित्र केंद्र पर जाकर “राज किसान साथी पोर्टल” पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के लिए अधिक जानकारी नजदीकी किसान सेवा केंद्र से कार्य दिवस में प्राप्त कर सकते हैं। योजना में आवेदन करने के लिए किसान को आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, जमाबंदी की नकल एवं राजस्व विभाग द्वारा जारी खेत के नक्शे की जरूरत होगी। आवेदन के पश्चात कृषि विभाग द्वारा खेत तलाई बनवाने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति जारी करता है, जिसकी सूचना कृषि पर्यवेक्षक द्वारा आवेदित किसान के मोबाइल पर दी जाएगी।

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