बीज सब्सिडी योजना : 90 प्रतिशत सब्सिडी पर मिलेंगे खरीफ फसलों के बीज

बीज सब्सिडी योजना : 90 प्रतिशत सब्सिडी पर मिलेंगे खरीफ फसलों के बीज
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बीज अुनदान योजना : उन्नत एवं प्रमाणित बीज बुकिंग के बाद होम डिलीवरी की भी सुविधा  

हम सभी जानते हैं कि खरीफ सीजन शुरू होने वाला हैं। मई महीने के अंत तक खरीफ फसलों की बुवाई की तैयारी किसान भाईयों ने शुरू कर दी है। धान सहित अन्य खरीफ सीजन फसलों की बुवाई भी समय पर हो सके, इसके लिए खेत की जुताई, उन्नत बीज खाद, खरपतवारनाशी, कीटनाशी आदि की व्यवस्था में लगे है। ताकि खरीफ फसलों की बुवाई में देरी न हो। इसको देखते हुए बिहार सरकार राज्य के किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले बीज अनुदान पर उपलब्ध करा रही है। बिहार सरकार राज्य के किसानों को खरीफ 2022 के लिए सब्सिडी पर बीज उपलब्ध करा रही है, जिसके लिए सरकार ने किसानों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। राज्य के किसानों को यह बीज 90 प्रतिशत तक के अधिकतम अनुदान पर दिए जाएँगे। आपकों बता दें कि राज्य में फसलों का उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसानों को सरकार द्वारा उन्नत किस्मों के प्रमाणित बीज उपलब्ध कराए जाते हैं। अधिक से अधिक किसान इन बीजों का प्रयोग कर पैदावार बढ़ा सकें इसके लिए सरकार द्वारा इन बीजों की खरीद पर सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है। आज हम ट्रैक्टरगुरू की इस पोस्ट के माध्यम से बिहार राज्य बीज निगम की ओर से खरीफ फसलों के बीज पर सब्सिडी संबंधित जानकारी को साझा कर रहे हैं।

किसानों को अनुदान पर दिए जाएँगे इन खरीफ फसलों के बीज 

प्रदेश में फसलों का उत्पादन बढ़ाने एवं किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार खेती के लिए बेहतर बीज उपलब्ध कराने के लिए बीज अनुदान योजना को शुरू किया है। बिहार राज्य के कृषि विभाग के तहत राज्य बीज निगम के माध्यम से एनएफएसएम योजना एवं राज्य योजना के अंतर्गत धान, अरहर, सोयाबीन, उड़द, ज्वार, मडुआ, सांवा आदि फसलों के विकसित उन्नत किस्मों के प्रमाणित बीज किसानों को अनुदानित दर पर वितरण किया जा रहा है। किसान इन फसलों के बीज अनुदान पर प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। किसानों को इन बीजों पर अलग-अलग योजना एवं किसान वर्ग के अनुसार अलग-अलग सब्सिडी दी जाएगी। मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना के तहत किसानों को धान सहित अरहर फसल के बीज 90 प्रतिशत तक अनुदान दिए जा रहे हैं।

बिहारा राज्य बीज निगम ने किसानों से मांगे आवेदन

बिहार सरकार के कृषि विभाग से संबद्ध बिहार राज्य बीज निगम ने किसानों को खरीफ सीजन फसलों के बीज सब्सिडी पर देने के लिए बीज वितरण सब्सिडी योजना शुरू की है। ताकि किसानों को धान सहित अन्य खरीफ फसलों के बहेतर बीज उपलब्ध कराया जा सकें। इसके लिए सरकार ने योजना के तहत किसानों से खरीफ सीजन के बीजों पर सब्सिडी के लिए आवेदन मांगे थे। राज्य सरकार ने आवेदन की अंतिम तारीख 25 मई निर्धारित की थी। बिहार राज्य बीज निगम की तरफ से खरीफ सीजन के फसलों की बीज वितरण की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इन बीजों का वितरण पंजीकृत किसानों को 28 मई तक किया जायेगा। 

मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना के तहत खरीफ सफलों के बीज पर सब्सिडी

बिहार सरकार किसानों को मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना के तहत खरीफ सीजन की फसलों के विकसित उन्नत किस्मों के प्रमाणित बीज की खरीद पर 90 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ दे रही है। इस योजना के तहत धान के बीज एक किसान को अधिकतम आधा (0.5) एकड़ के लिए 6 किलोग्राम और रेट 42 रूपये प्रति किलो निर्धारित किया गया है। जिस पर 90 प्रतिशत यानि अधिकतम 37 रुपए प्रति किलोग्राम की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं अरहर के लिए अधिकतम बीज सीमा 2 किलोग्राम एक चौथाई (0.25) एकड़ और रेट 135 रूपए प्रति किलोग्राम तय किया गया है। जिस पर 90 प्रतिशत यानि अधिकतम 112.50 रूपए प्रति किलोग्राम की सब्सिडी दी जाएगी। 

विशेष दलहन-तिहन बीज वितरण पर अधिकतम 80 प्रतिशत सब्सिडी

उड़द के लिए अधिकतम बीज सीमा 8 किलोग्राम एक एकड़ और इसका रेट 125 रूपए प्रति किलोग्राम तय किया गया है, जिस पर 80 प्रतिशत यानि अधिकतम 100 रूपये प्रति किलोग्राम की सब्सिडी दी जाएगी। इस प्रकार सोयाबीन के लिए अधिकत बीज 25 किलोग्राम एक एकड़ और इसका रेट 130 रूपये प्रति किलोग्राम तय किया गया है, जिस पर 80 प्रतिशत यानि अधिकतम 77.30 रूपये प्रति किलोग्राम की सब्सिडी दी जाएगी।

किसानों से शुल्क लेकर घर तक बीज पहुंचाने की भी व्यवस्था 

राज्य कृषि विभाग ने किसानों की सुविधा के लिए चयनित बीजों को किसानों के घर पर पहुँचाने की व्यवस्था की गई है। किसानों को फसलवार बीज आवेदन पंचायत के सम्बंधित कृषि समन्वयक को स्वतः चली जाएगी। सुयोग्य आवेदक किसानों के चयन के बाद उनके निबंधित मोबाइल नंबर पर कृषि विभाग द्वारा एक ओटीपी भेजा जाएगा। कृषि समन्वयक द्वारा बीज प्राप्ति स्थान के संबंध में सूचना आवेदक किसानों को दी जाएगी। आवेदक किसान निर्दिष्ट बीज विक्रेता को अपना ओटीपी बताकर अनुदान की राशि घटा कर शेष राशि का भुगतान कर बीज प्राप्त कर सकेंगे। बिहार सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए बीजों को किसानों के घर पर बीज पहुँचाने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करते समय होम डिलेवरी का विकल्प चुनना होगा। इसके बाद चयनित किसानों को बीज घर पर पहुँचा दिया जाएगा। इसके लिए किसानों को अतिरिक्त शुल्क देना होगा। 

मुख्यतंत्री तीव्र बीज विस्तर योजना के तहत बीज वितरण कार्यक्रम

इस योजना के तहत धान के 10 वर्षों वाले अवधि के बीज किसानों को दिए जाएँगे। इसके साथ ही साथ ज्वार, मडुआ, सांवा का बीज पर भी अनुदान दिया जाएगा। इन सभी बीजों पर अधिकतम 50 प्रतिशत की सब्सिडी किसानों को दी जाएगी।

  • धान (10 वर्ष से कम अवधि के प्रभेद) - धान के लिए अधिकतम बीज सीमा 60  किलोग्राम 5 एकड़ के लिए और रेट 40 रूपए प्रति किलोग्राम की दर से किसानों को दिए जाएगें। जिस पर 50 प्रतिशत यानि अधिकतम 20 रूपए प्रति किलोग्राम की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं धान (10 वर्ष से अधिक अवधि के प्रभेद)-इस प्रजाति के धान के लिए अधिकतम बीज सीमा 60 किलोग्राम प्रति एकड़ के लिए और रेट 40 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से प्रति किसान को दिया जाएगा। जिस पर अधिकतम 50 प्रतिशत की सब्सिडी यानि 15 रूपये प्रति किलोग्राम (जो भी न्यूनतम हो) दिया जा रहा है।

  • मडुआ - इस प्रजाति के धान का बीज एक किसान को अधिकतम 2 एकड़ के लिए 10 किलोग्राम बीज दिया जाएगा। यह बीज 95 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से दिया जा रहा है, जिस पर अधिकतम 50 प्रतिशत की सब्सिडी यानि 47.50 रूपये प्रति किलोग्राम दी जाएगी। 

  • सांवा - इस प्रजाति के धान का बीज एक किसान को अधिकतम 2 एकड़ के लिए 20 किलोग्राम बीज दिया जाएगा। यह बीज 90 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से दिया जा रहा है ,जिस पर अधिकतम 50 प्रतिशत की सब्सिडी यानि 47.50 रूपये प्रति किलोग्राम दी जाएगी। 

  • ज्वार - इस प्रजाति के धान का बीज एक किसान को अधिकतम 2 एकड़ के लिए 24 किलोग्राम बीज दिए जाएँगे। यह बीज 75 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से दिया जा रहा है। जिस पर अधिकतम 50 प्रतिशत की सब्सिडी यानि 67.50 रूपये प्रति किलोग्राम है। 

बीज अनुदान योजना में आवेदन के लिए नियम और शर्तें

बिहार सरकार ने इस योजना के तहत बीज प्राप्त करने के लिए कुछ नियम और शर्तें तय की गई है। किसानों को आवेदन से पहले इन नियमों और शर्तों का अवलोकन जरूर करना चाहिए। 

  • किसान फसल अवशेष को नहीं जलाएंगे।

  • किसानों को केवल उन्ही बीजो पर 90 से 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जायेगी जो मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना के तहत खरीदी की गई हो।

  • बीज का प्रयोग किसान द्वारा खेती के अलावा किसी अन्य प्रयोजन में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।

  • मांग की गई बीज का उठाव नहीं करने पर कृषि विभाग की योजनाओं में लाभ लेने हेतु अगले तीन वर्षो के लिए वंचित कर दिया जाएगा।

  • होम डिलीवरी का शुल्क दलहन-तिलहन फसलों के बीजों के लिए अतिरिक्त शुल्क देना होगा।   

बीज अनुदान योजना संबंध में अधिक जानकारी के लिए यहां करें संपर्क

राज्य के किसान योजना की अधिक जानकारी के लिए निकटतम कृषि समन्वयक/प्रखंड कृषि पदाधिकारी जिला कृषि पदाधिकारी से संपर्क कर कृषि विभाग की योजनाओं के बारे में जान सकते हैं और लाभ ले सकते हैं।इसके अलावा बीज का वितरण 28 मई 2022 तक किया जायेगा। इच्छुक किसान अनुदानित दर पर विभिन्न खरीफ फसलों के बीज प्राप्त करने हेतु DBT portal (https://db agriculture.bihar.gov.in) / BRBN portal (brbn.bihar.gov.in) के बीज अनुदान पर प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं | 

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