PMFBY : इन 22 राज्यों में किसानों को मिलेगा लाभ, 31 जुलाई से पहले करें रजिस्ट्रेशन
फसल बीमा योजना : इन 22 राज्यों में किसानों को मिलेगा बुवाई से लेकर फसलों की कटाई के बाद तक जोखिम का कवरेज
बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि से हर साल लाखों किसानों की फसल बर्बाद होती है और किसानों को फसल नुकसान का मुआवजा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) से मिल जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि पीएम फसल बीमा योजना में फसलों की बुवाई से पहले और फसलों की कटाई के बाद तक अधिकांश जोखिमों को कवर किया जाता है। इस योजना के तहत रबी, खरीफ सीजन की सभी फसलों व बागवानी फसलों का बीमा किया जाता है। अब तक देश में अधिकांश राज्यों के किसान इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। सामान्य नियमों के अनुसार पीएम फसल बीमा योजना में खरीफ सीजन 2024 के लिए पंजीयन की तिथि 1 अप्रैल से 31 जुलाई 2024 निर्धारित की है। आइए, इस पोस्ट के माध्यम से जानें कि पीएम फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत कौन-कौन से जोखिमों को कवर किया जाता है और किसान इसमें अपना पंजीयन कैसे करा सकते हैं।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) : खेती में इन जोखिमों का मिलेगा कवरेज (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY): These risks will be covered in farming)
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) में खेती से जुड़ी जोखिमों को चार श्रेणियों में बांटा गया है। इनमें से किसी भी जोखिम के कारण अगर फसल को नुकसान होता है तो बीमा योजना के तहत उसकी भरपाई की जाती है। ये जोखिम इस प्रकार है :
- बाधित बुवाई/रोपण जोखिम : अगर किसान ने अपनी फसल का बीमा कराया है और उस अवधि के दौरान कम वर्षा अथवा प्रतिकूल मौसमी दशाओं के कारण बुवाई/रोपण कार्य नहीं होता है तो नुकसान की भरपाई बीमा कंपनियां करेंगी।
- खड़ी फसल का जोखिम (बुवाई से लेकर कटाई तक) : इसके तहत गैर बाधित जोखिमों यथा सूखे, लंबी शुष्क कृमि व रोग, बाढ़, जलभराव, भूस्खलन, प्राकृतिक अग्नि दुर्घटना, आकाशीय बिजली, ओलावृष्टि, चक्रवात, आंधी, समुद्री तूफान, भंवर और बवंडर के कारण फसल को होने वाले नुकसान को शामिल किया गया है। इन कारणों में से किसी भी कारण से अगर फसल को नुकसान पहुंचता है तो किसान को नुकसान की भरपाई बीमा करनी को करनी होती है।
- फसल कटाई के बाद नुकसान की जोखिम : अगर किसान ने फसल को कटाई के बाद खेत में छोड़ दिया है और दो सप्ताह के अंदर उपज को चक्रवात, चक्रवाती बारिश एवं गैर मौसमी वर्षा से नुकसान पहुंचता है तो उसे नुकसान का मुआवजा मिलेगा।
- स्थानीय आपदाएं : इसमें अधिसूचित क्षेत्र में पृथक कृषि भूमि को प्रभावित करने वाली ओलावृष्टि, भू-स्खलन और जलभराव जैसे जोखिमों से नुकसान को शामिल किया गया है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) : इन राज्यों के किसान उठा सकते हैं लाभ (Prime Minister Crop Insurance Scheme: Farmers of these states can avail benefits)
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) को खरीफ सीज़न 2016 से शुरू किया गया था। योजना की शुरुआत के बाद से, 27 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने एक या अधिक सीजन में पीएमएफबीवाई लागू किया। बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और गुजरात जैसे कुछ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने जोखिम और वित्तीय बाधाओं जैसे कुछ कारणों से योजना से बाहर निकलने का विकल्प चुना है। आंध्र प्रदेश खरीफ 2022 सीजन से फिर इस योजना में शामिल हो गया है। अब झारखंड और तेलंगाना में आगामी खरीफ सीजन में नामांकन शुरू हो सकता है। वहीं बिहार सरकार ने भी इस योजना को दुबारा शुरू करने का मन बना लिया है। खरीफ सीजन 2024 में पीएम फसल बीमा योजना (PMFBY) का लाभ इन राज्यों के लोग उठा सकते हैं :
- आंध्रप्रदेश
- असम
- पांडुचेरी
- छत्तीसगढ़
- गोवा
- हरियाणा
- हिमाचल प्रदेश
- झारखंड
- कर्नाटक
- केरल
- मध्यप्रदेश
- महाराष्ट्र
- मनीपुर
- मेघालय
- उड़ीसा
- राजस्थान
- तमिलनाडू
- तेलंगाना
- त्रिपुरा
- उत्तरप्रदेश
- उत्तराखंड
- जम्मू एंड कश्मीर
नोट : राज्यों की इस सूची में बदलाव संभव है। क्योंकि कुछ राज्यों में यह योजना बंद थी जो अब पुन: शुरू करने पर विचार कर रहे हैं।
पीएम फसल बीमा योजना (PMFBY) : खरीफ सीजन 2024 के लिए इस तारीख से पहले करें पंजीयन
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में खरीफ सीजन की फसलों का बीमा कराने के लिए सामान्य नामांकन की अवधि 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 जुलाई तक रहती है। पंजीयन की यह अवधि राज्य सरकारें अपने प्रदेश के किसानों की सुविधा के अनुसार बढ़ा भी सकती है। इस बार खरीफ 2024 सीजन के लिए, पीएमएफबीवाई (PMFBY) के तहत नामांकन केवल हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ है।
फसल बीमा के लिए प्रीमियम दर क्या है ? (What is the premium rate for crop insurance?)
खरीफ मौसम के लिए 2 प्रतिशत, रबी मौसम हेतु 1.5 प्रतिशत, व्यावसायिक और बागवानी फसलों हेतु बीमित राशि का 5 प्रतिशत।
पीएम फसल बीमा योजना में आवेदन प्रक्रिया (Application process in PM Crop Insurance Scheme)
ऋणी एवं गैर-ऋणी (बटाईदार/साझेदार किसान) किसान अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित की गई फसलों के बीमा का लाभ उठा सकते हैं। ऋणी एवं गैर-ऋणी किसानों के लिए यह योजना स्वैच्छिक है। इच्छुक किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmfby .gov. in पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा किसान योजना के तहत किसी भी बैंक में फसलों का बीमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर 1551 पर संपर्क किया जा सकता है।
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