कृषि ऋण माफी योजना : किसानों का 50 हजार रुपए तक का लोन होगा माफ,यहाँ करें आवेदन

कृषि ऋण माफी योजना : किसानों का 50 हजार रुपए तक का लोन होगा माफ,यहाँ करें आवेदन
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किसानों का 50 हजार रुपए तक ऋण माफ करेगी सरकार, जानें पात्रता और मानदंड

Agricultural Loan Waiver Scheme : सरकार द्वारा देश के किसानों को कई तरह की सरकार योजनाओं से लाभान्वित किया जाता है। किसान बिना किसी आर्थिक परेशानी के खेती के काम को आसानी से संपन्न कर सके इसके लिए सरकार द्वारा अधिसूचित वित्तीय संस्थानों एवं सहकारी बैंकों के माध्यम से बहुत ही सस्ते ब्याज दर पर किसानों को ऋण उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन किसी कारणवश किसान अपने द्वारा लिए गए ऋण का भुगतान समय से नहीं कर पाते है, जिससे उनका खाता एनपीए  (नॉन परफॉर्मिंग) घोषित कर दिया जाता है। राज्य के ऐसे सभी किसानों को राहत पहुंचाने के लिए झारखंड सरकार द्वारा कृषि ऋण माफी योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत उनक किसानों का 50 हजार रुपए तक का ऋण माफ किया जाएगा, जिन्होंने राज्य के वाणिज्यिक बैंक, अनुसूचित सहकारी बैंक एवं ग्रामीण बैंक से अल्पावधि फसल ऋण लिया है और किसी कारणवश अपना ऋण चुका पाने में असमर्थ है या भुगतान नहीं पा रहे हैं। इस योजना के तहत राज्य में किसानों के आवेदन पर ऋण माफी की प्रक्रिया चल रही है। राज्य के ऋणी किसान इस योजना संबंधित अधिक जानकारी विभागीय पोर्टल पर से प्राप्त कर सकते हैं।

एनपीए घोषित खाताधारी किसानों को भी दिया जाएगा लाभ

राज्य सरकार की ओर से किसानों को आर्थिक मदद देने एवं उनके आर्थिक बोझ को कम करने के लिए कृषि ऋण माफी योजना झारखंड लागू की है। राज्य सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के जरिए राज्य के उन किसानों को लाभ दिया जा रहा है, जिन्होंने सहकारी बैंक व अधिसूचित प्राइवेट बैंक से ऋण प्राप्त ले रखा है और वे किसी कारणवश ऋण का भुगतान नहीं कर पाए हैं। राज्य सरकार अब इस योजना में उनक किसानों को लाभ प्रदान कर रही है, जिनका खाता एनपीए (नॉन परफॉर्मिंग एसेट) घोषित हो गया है। ऐसे किसानों की संख्या करीब 4 लाख है, जिनका बैंक खाता एनपीए (नॉन परफॉर्मिंग एसेट) हो गया है। किसानों को इस योजना का लाभ सही तरीके से मिले इसके लिए कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैंक के अधिकारियों की एक बोर्ड स्तर की बैठक भी हो चुकी है। बैठक में बैंक के अधिकारियों ने कहां कि इस पर स्थानीय स्तर पर कोई फैसला नहीं लिया जा सकता है। इसके बोर्ड स्तर से फैसला लिया जाएगा। इसके लिए दूसरे राज्यों के मॉडल को अपनाया जा सकता है। मिली जानकारी के अनुसार चालू वित्त वर्ष में केवल 34,700 किसानों ने ही ऋण माफी के लिए आवेदन दिया है। बीते वित्तीय वर्ष तक इस योजना के तहत करीब 4.14 लाख से अधिक किसानों को कर्ज माफ किया जा चुका है, जिसके लिए करीब 1818 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि खर्च की जा चुकी है।

योजना के तहत इतने किसानों को मिला कर्जमाफी का लाभ

राज्य कृषि विभाग द्वारा चलाई जा रही कृषि ऋण माफी योजना के तहत राज्य में अब तक 4 लाख 69 हजार 495 किसानों को कर्जमाफी का लाभ मिल चुका है। इन किसानों के द्वारा लिए ऋण का भुगतान सरकार द्वारा बैंकों को किया जा चुका है। झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के आधिकारिक पोर्टल की जानकारी के अनुसार, कृषि ऋण माफी योजना के तहत अब तक 4 लाख 92 हजार 794 किसानों की ईकेवाईसी प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है, जबकि 4 लाख 68 हजार 715 किसानों के आवेदन पर ऋण माफी की प्रक्रिया चल रही है। साथ ही 2890 किसानों का आवेदन पीएफएमएस की प्रक्रिया में है। वहीं, उचित दस्तावेज के अभाव में और बैंक द्वारा गलत डाटा अपलोड किए जाने के कारण 20,409 किसानों का भुगतान विफल कर दिया गया है।

50 हजार रुपए तक के कृषि कर्जको किया जाएगा माफ

झारखंड सरकार ने राज्य में आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे किसानों ऋण के बोझ से राहत देने के उनके पुराना ऋण को माफ करने के लिए कृषि ऋण माफी योजना को पूरे राज्य में शुरू किया। 31 मार्च, 2020 तक के मानक फसल ऋणी राज्य सरकार की इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के तहत 31 मार्च, 2020 तक के मानक फसल ऋण बकाया खातों में 50,000 रूपए तक के बकाया राशि माफ किया जाएगा। इस योजना के तहत झारखंड सरकार उन सभी किसानों का रैयत और गैर रैयत के 50,000 रुपए तक के कृषि कर्ज को माफ करेगी, चाहे वह किसी भी बैंक से लिए गया है। योजना के वेब पोर्टल के माधयम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। किसान इस योजना के तहत  कॉमन सर्विस सेंटर तथा बैंक के द्वारा आसानी से आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। DBT के माध्यम से बकाया ऋण की अदायगी की जाएगी। ऑनलाइन माध्यम से आवेदकों के शिकायतों का निवारण किया जाएगा।

कृषि ऋण माफी योजना का उद्देश्य

राज्य सरकार द्वारा संचालित कृषि ऋण माफी योजना का उद्देश्य झारखण्ड के किसानों को अल्पावधि कृषि ऋण के बोझ से राहत देना है। झारखंड सरकार इस योजना के तहत राज्य में प्रति किसान 50,000 रुपए तक के पुराने फसली ऋण माफ करने का लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है। इस योजना के तहत  31 मार्च 2020 तक ली गई ऋण राशि माफ की जाएगी। झारखंड राज्य सरकार इस योजना के तहत फसल ऋण धारक की ऋण पात्रता में सुधार करना चाहती है, जिससे बिना किसी परेशानी के नये फसल ऋण की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके। इस योजना के तहत राज्य में कृषक समुदाय के पलायन को रोककर कृषि अर्थव्यवस्था को पहले ओर अधिक मजबूत बनाना है।

कृषि ऋण माफी योजना की पात्रता और मानदंड

झारखंड में  छोट-सीमांत किसानों के लिए झारखंड कृषि ऋण माफी योजना चलाई जा रही, जिसके तहत राज्य के उन किसानों का 50 हजार रुपए तक का ऋण माफ का लाभ दिया जा रहा है, जिन्होंने 31 मार्च 2020 तक वाणिज्यिक बैंक, अनुसूचित सहकारी बैंक एवं ग्रामीण बैंक से अल्पावधि फसल ऋण लिया है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक किसान के पास केसीसी कार्ड का होना अनिवार्य है। इस योजना के तहत झारखंड में पारंपरिक फसल, गन्ने और फलों की खेती करने वाले किसानों को भी लाभ दिया जाता है। झारखंड का स्थानीय निवासी किसान योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। योजना के तहत ऋण माफी के लिए एक परिवार से एक ही फसल ऋण धारक सदस्य पात्र होंगे। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास मानक फसल ऋण खाता होना चाहिए। फसल ऋण झारखण्ड में स्थित अर्हत्ताधारी बैंक प्राप्त बैंक से निर्गत होना चाहिए। इस योजना से संबंधित जानकारी के लिए किसान योजना के आधिकारिक https://jkrmy.jharkhand.gov.in/  वेबसाईट पर विजिट कर सकते हैं।

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