Pm Kusum Yojana : सोलर पंप के लिए सरकार देगी 90 प्रतिशत सब्सिडी

Pm Kusum Yojana : सोलर पंप के लिए सरकार देगी 90 प्रतिशत सब्सिडी
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PM Kusum Yojana : सरकार देगी सोलर पंप पर 90 प्रतिशत सब्सिडी, 15 अगस्त तक यहां करें आवेदन

PM Kusum Yojana 2024 : कृषि में सिंचाई की लागत कम कर किसानों को कार्बन मुक्त बेहतर सिंचाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अनुदान पर सोलर पंप दिए जा रहे हैं। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान पीएम कुसुम योजना (PM Kusum Solar Subsidy Yojana 2024) संचालित की जा रही है। इसके तहत सभी राज्य सरकारें अपने-अपने प्रदेश में लक्ष्य आवंटन कर ऑफ-ग्रिड क्षेत्रों में स्टैंड अलोन सौर कृषि पंपों के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। प्रदेश में पीएम-कुसुम योजना के तहत किसानों को अनुदान पर सौर ऊर्जा आधारित कृषि पंप (Agricultural Pumps) दिए जा रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत किसान अपने खेतों में सोलर पंप (Solar Pump) की स्थापना करा सकेंगे। इस पर आने वाली लागत का 90 प्रतिशत खर्च राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। शेष 10 प्रतिशत खर्च किसान को स्वयं करना होगा। अनुदान पर सोलर पंप लगाने के लिए अभी इस योजना के तहत आवेदन लिए जा रहे हैं। इच्छुक कृषक विभागीय वेबसाइट पर लाभ के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आइए, इससे संबंधित सभी जानकारी के बारे में जानते हैं।

कृषि पंप पर इतना मिलेगा अनुदान (This much subsidy will be available on agricultural pump)

यूपी नेडा के निदेशक अनुपम शुक्ला के अनुसार, उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति-2022 में पीएम कुसुम योजना (PM Kusum Solar Subsidy Yojana 2024) के अंतर्गत प्रदेश में 3, 5 तथा 7.5 एचपी क्षमता वाले सोलर पंपों पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी। निदेशक ने कहा इस योजना के अंतर्गत इन विभिन्न क्षमता के स्थापित निजी ऑनग्रिड पंप सोलराइजेशन पर केंद्र सरकार द्वारा 30 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति, वनटांगिया एवं मुसहर जाति के किसानों के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुदान 70 प्रतिशत अनुमन्य किया गया है, जिससे इन किसानों को योजना में सोलर पंप मुफ्त में प्रदान किया जा रहा है। अन्य श्रेणी के कृषकों को केंद्रीय अनुदान 30 प्रतिशत और 60 प्रतिशत राज्य अनुदान अनुमन्य है यानी उनको केवल 10 प्रतिशत अंशदान सोलर पंप के लिए करना होगा।

सोलर पंप की कुल लागत पर दिया जा रहा है अनुदान (Subsidy is being given on the total cost of solar pump)

इस योजना के तहत 3 किसानों को 4.5 एचपी किलोवाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट लगवाने की आवश्यकता होगी, जिसकी बाजार में कुल लागत 2,65,439 रुपए है। इस पर केंद्र के 30 प्रतिशत अनुदान में 79,632 रुपए, 60 प्रतिशत राज्य के अनुदान में 1,59,263 रुपए, कुल 90 प्रतिशत में 2,38,895 रुपए का अनुदान मिल रहा है तथा शेष 10 प्रतिशत कृषक अंशदान के रूप में कुल 26,544 रुपए देना होगा। इसी प्रकार 5 एचपी पंप के लिए 7.5 किलोवाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट हेतु कुल 4,26,750 रूपए तथा 7.5 HP का पंप लगाने के लिए 11.2 किलोवाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट कुल 6,23,909 रूपए का खर्चा आएगा। जिसमें केंद्र के 30 प्रतिशत अनुदान में 1,87,173 रुपए, राज्य के 60 फीसदी अनुदान में 3,74,345 रुपए, यानी कुल 90 फीसदी में 5,61,518 रुपए का अनुदान मिलेगा। यह अनुदान सोलर पंप की कुल लागत कीमत पर दिया जा रहा है।

यहां कर सकते हैं आवेदन (You can apply here)

यूपीनेडा के निदेशक अनुपम शुक्ला ने जानकारी देते हुए कहा है कि योजना के अंतर्गत इच्छुक किसान खेतों में लगे बिजली पंपों को सोलर ऊर्जा से चलाने के लिए यूपीनेडा के पोर्टल पर अप्लाई कर सकते हैं और 10 प्रतिशत अंशदान दिनांक 15 अगस्त, 2024 तक जमा करते हुए योजना का लाभ “पहले आओ-पहले पाओ” के आधार पर ले सकते हैं। इस  योजना के तहत सरकार द्वारा किसानों को 90 से 100 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है। पीएम कुसुम घटक सी-1 योजनान्तर्गत यह लाभ 4000 किसानों को दिया जाएगा। इसमें सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 में प्रदेश के लिए विभिन्न क्षमता (3 एचपी, 05 एचपी एवं 7.5 एचपी) के 6 हजार निजी मीटर्ड अतिरिक्त ऑनग्रिड पंप सोलराइजेशन की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। वर्ष 2024-25 में इस योजना के अंतर्गत 10 हजार किसान सोलर पंप का लाभ उठा पाएंगे।

अपलोड करने होंगे विभिन्न दस्तावेज (Various documents will have to be uploaded)

यूपीनेडा के निदेशक के अनुसार, उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार की किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना के माध्यम से इस वर्ष किसानों के बिजली के पंपों को सौर ऊर्जा से जोड़ा जाएगा। योजना के किसानों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इच्छुक किसान को पीएम कुसुम योजना के तहत यूपी नेडा की साइट पर आवेदन करना होगा। इसके लिए किसान को सोलर पंप के लिए निर्धारित धनराशि का बैंक ड्राफ्ट समेत अपने सभी दस्तावेज जैसे- आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, भूमि के कागज- खसरा खतौनी, बैंक खाता विवरण के लिए बैंक पासबुक की कॉपी आदि अपलोड करने होंगे। इसके बाद विभाग करीब एक सप्ताह में खेत में लगे पंप का सत्यापन कर सोलर पंप कनेक्शन संचालित कर दिया जाएगा। योजना के लिए 15 अगस्त 2024 तक अप्लाई किया जा सकता है। इसलिए इच्छुक किसान ई-मित्र से या स्वयं के मोबाईल से पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

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