केंद्र सरकार पीएम आवास योजना के तहत शहरी व ग्रामीण इलाकों में अब तक करोड़ों आवास उपलब्ध करा चुकी है। अब सरकार की एक योजना काफी चर्चित हो रही है। इसमें सरकार बीपीएल परिवारों को फ्री में प्लॉट दिए जा रहे हैं। इस योजना के तहत गरीब व बीपीएल परिवारों को घर बनाने के लिए जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। अगर आपके पास खुद का मकान नहीं है और आप बीपीएल श्रेणी में आते हैं तो आप इस योजना में आवेदन करके फ्री प्लॉट योजना का लाभ उठा सकते हैं। आइए, ट्रैक्टर गुरु की इस पोस्ट में फ्री प्लॉट योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना की तरह ही कई राज्यों में मुख्यमंत्री आवास योजना पर काम चल रहा है। मुख्यमंत्री आवास योजना (Chief Minister Housing Scheme) में भी पीएम आवास योजना की तरह शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के पात्र लोगों को आवास का लाभ पहुंचाया जाता है। अब हरियाणा में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना विस्तार (MMGAY-E) के तहत बीपीएल परिवारों को फ्री में प्लॉट दिए जा रहे हैं। यह योजना साल 2024 में शुरू हुई है जो 2027 तक लागू रहेगी। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना विस्तार (एमएमजीएवाई-ई) के लिए अनुमानित परियोजना लागत 2,950.86 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर, विशेष रूप से भूमिहीन परिवारों को आवास निर्माण के लिए प्लॉट उपलब्ध कराना है। अभी हरियाणा के 14 जिलों में योजना का लाभ दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना विस्तार (MMGAY-E) के तहत दो साइज में प्लॉट उपलब्ध कराए जाएंगे। पात्र हितग्राहियों को 50 से 100 वर्ग गज का प्लाट दिया जाएगा। बीपीएल परिवारों को महा ग्राम पंचायतों में 50 वर्ग गज व सामान्य पंचायतों में 100 वर्ग गर्ज का आवासीय प्लॉट दिया जाएगा।
हरियाणा सरकार ने इस योजना के पात्र हितग्राहियों को फ्री में प्लॉट देने के साथ-साथ लोन की सुविधा भी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। योजना के लाभार्थियों को घर बनाने के लिए बैंक से 6 लाख रुपए का लोन आसानी से मिल सकेगा। लाभार्थियों को राष्ट्रीयकृत बैंकों, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों और माइक्रोफाइनेंस संस्थानों से कम ब्याज दर पर लोन मिल सकेगा, जिससे उनका आवास निर्माण का सपना पूरा हो सकेगा।
मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना विस्तार (MMGAY-E) के तहत अगर आप फ्री प्लॉट योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको कुछ पात्रता शर्तें पूरी करनी होगी, जो इस प्रकार है :
हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना विस्तार (MMGAY-E) के तहत ऑन लाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध है। आवेदक आधिकारिक वेबसाइट https://hfa.haryana.gov.in/ पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके लिए परिवार पहचान पत्र होना जरूरी है। इस वेबसाइट पर आवेदन से जुड़ी ज्यादा जानकारी देखी जा सकती है। इसके अलावा टोल फ्री नंबर 0172-3520001 पर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना विस्तार (एमएमजीएवाई-ई) योजना में पात्र व्यक्ति को मात्र 1000 रुपए की एकमुश्त लागत पर प्लॉट आवंटित किया जाएगा। लेकिन आवंटन से पहले आवेदक की पात्रता की जांच संबंधित विभाग द्वारा की जाएगी। लाभार्थी को प्लॉट उपलब्ध कराने के बाद अधिकार पत्र के रूप में कब्जा जारी किया जाएगा। अगर आवंटन पत्र या अधिकार पत्र जारी होने के दो साल के अंदर प्लॉट का भौतिक कब्जा नहीं दिया जाता है तो लाभार्थी को मुआवजा दिया जाएगा। इस योजना के तहत राज्य सरकार कलेक्टर रेट के अनुसार ग्राम पंचायतों को जमीन कीमत प्रदान करेगी।
योजना में आवेदन के लिए कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी जो इस प्रकार है :
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