मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना: नलकूप बोरिंग व मोटर पंप पर सरकार से मिलेगी 80 प्रतिशत तक सब्सिडी जल्द करें आवेदन

मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना:  नलकूप बोरिंग व मोटर पंप पर सरकार से मिलेगी 80 प्रतिशत तक सब्सिडी जल्द करें आवेदन
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किसानों को बोरिंग और पंप सेट पर मिलेगा 80 प्रतिशत का अनुदान, यहां जानें आवेदन प्रोसेस

Chief Minister Private Tube Well Scheme : किसानों को अच्छी सिंचाई व्यवस्था देने के लिए सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है। क्योंकि कृषि सेक्टर में सिंचाई का महत्वपूर्ण स्थान है, सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था होने से जहां किसान साल में एक या उससे अधिक फसलों की खेती कर सकते हैं वहीं खेती की पैदावार भी बढ़ा सकते हैं। इसी बीच खेती में सिंचाई के महत्व को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा राज्य में सात निश्चय-2 के तहत “हर खेत तक सिंचाई का पानी” योजना को लागू किया गया है। इस योजना में अंतर्गत किसानों को फसलों की सिंचाई के लिए उपयुक्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। किसानों को अच्छे सिंचाई संसाधन प्रदान करने के लिए योजना के तहत नलकूप के लिए बोरिंग कराने और सबमर्सिबल मोटर पंप सेट पर अनुदान दिया जा रहा है। यह अनुदान लघु जल संसाधन विभाग की तरफ से मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के अंतर्गत दिया जा रहा है। इसके लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। इसके लिए सरकार की तरफ से ऑफिशयल नोटिस जारी कर दिया गया है। अगर आप इस योजना का लाभ लेकर अपने खेत में नलकूप के लिए बोरिंग करवाना चाहते हैं या फिर मोटर पंप सेट अनुदान पर खरीदना चाहते हैं तो आप योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस पोस्ट में हम आवेदन के बारे में सभी जानकारी देने जा रहे हैं। 

राज्य में कुल 30 हजार नलकूपों की स्थापना का लक्ष्य

लघु जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार की तरफ से राज्य में किसानों को खेतों की सिंचाई के लिए उपयुक्त सुविधा देने के लिए सात निश्चय-2 के अंर्तगत “हर खेत तक सिंचाई का पानी” मिशन चलाया जा रहा है। इसके तहत मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना को शुरू कर किसानों को खेतों में नलकूप हेतु बोरिंग कराने और मोटर पंप सेट पर अनुदान दिया जाना है। यह योजना केन्द्रीय भू-जल बोर्ड द्वारा चिन्हित अतिदोहित व संकटपूर्ण प्रखंड/ पंचायत को छोड़कर असिंचित क्षेत्रों में उस भूमि पर लागू होगी जो भूमि निजी नलकूप अधिष्ठापन के लिए सात निश्चय-2 “हर खेत तक सिंचाई का पानी” के तहत तकनीकी सर्वेक्षण में चिन्हित हो या अनुदेश के अनुरूप उपयुक्त हो। सरकार ने इस योजना के तहत राज्य में इस बार अनुदान पर कुल 30 हजार नलकूपों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया है।

मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के तहत अनुदान का प्रावधान

मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के तहत सरकार द्वारा बोरिंग करवाने पर प्रति मीटर के अनुसार लाभ दिया जाएगा और मोटर पंप सेट हेतु एचपी के अनुसार लाभ दिया जाएगा। सरकार ने इस योजना के तहत राज्य के किसानों को कम (शैलो) और मध्यम गहराई के 70 मीटर तक के निजी नलकूप बोरिंग करवाने और सेन्ट्रीफ्यूगल पंप एवं समर्सिबल मोटर पंप सेट खरीदने पर अनुदान का प्रावधान किया गया है। इस योजना की तहत सरकार की तरफ से 4 से 6 इंच व्यास का कम (शैलों) और मध्यम गहराई का नलकूप बोरिंग करवाने पर अनुदान दिया जाएगा। वहीं, 2 से 5 एचपी पावर के समर्सिबल मोटर पंप / सेंट्रीफ्यूगल मोटर पंप सेट के लिए अनुदान का लाभ दिया जाएगा।

योजना के तहत बोरिंग और मोटर पंप सेट पर कितना दिया जाएगा अनुदान?

बिहार सरकार के लघु जल संसाधन विभाग की तरफ से मुख्यमंत्री  निजी नलकूप बोरिंग योजना के अंतर्गत किसानों को बोरिंग एवं मोटर पंप सेट के लिए 80% तक अनुदान दिया जाएगा। यह अनुदान लाभार्थियों को अधिकतम 70 मीटर की गहराई तक के लिए दिया जाएगा। योजना के अंतर्गत सरकार की तरफ से यह अनुदान दो चरणों में दिया जाएगा। इसमें पहले चरण में बोरिंग करवाकर जलस्राव को निकालने पर और दूसरे  चरण में मोटर पंप सेट खरीदने एवं लगाकर चलाने के बाद दिया जाएगा।

बोरिंग के लिए अलग-अलग जाति वर्ग के अनुसार दिया जाएगा अनुदान

इस योजना के तहत नलकूप के लिए बोरिंग करवाने के लिए सरकार की ओर से अलग-अलग जाति वर्ग के अनुसार अनुदान दिया जाएगा। इसमें सामान्य वर्ग के किसानों को लागत का 50%, पिछड़ा / अति पिछड़ा वर्ग के किसानों को 70% और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के किसानों को सरकार की तरफ से 80 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जाएगा। लघु जल संसाधन विभाग की तरफ इसके लिए अनुमानित लागत भी निर्धारित की जा चुकी है, जिस पर आवेदकों को अधिकतम 70 मीटर की गहराई के नलकूप हेतु बोरिंग पर ही अनुदान दिया जाएगा। सरकार ने नलकूप हेतु बोरिंग के लिए अनुमानित लागत 1200 रुपए प्रति मीटर तय की है, जिस पर सामान्य वर्ग के किसान को 600 रुपए प्रति मीटर, पिछड़ा / अति पिछड़ा वर्ग के किसानों को 840 रुपए प्रति मीटर और अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के किसानों को 960 रुपए प्रति मीटर का अनुदान दिया जाएगा।

मोटर पंप सेट पर दिए जाने वाले अनुदान की दर

राज्य के किसानों को सेंट्रीफ्यूगल मोटर पम्प सेट/ सबमर्सिबल पंस सेट पर योजना के अन्तर्गत सरकार की तरफ से 2 अश्वशक्ति  (HP) से लेकर 5 अश्वशक्ति (HP) तक के मोटर पंप सेट पर अनुदान दिया जाएगा। योजना के तहत सरकार द्वारा सामान्य वर्ग के किसानों को अनुमानित लागत का 50 प्रतिशत, पिछड़ा / अति पिछड़ा वर्ग के किसानों को 70 प्रतिशत और अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के किसानों को 80 प्रतिशत का अनुदान अनुमानित लागत पर दिया जाएगा

योजना के तहत मोटर पंप सेट पर किसानों को मिलने वाले अनुदान की राशि

अवयव लागत रुपए सामान्य वर्ग ( 50%) पिछड़ा/अति पिछड़ा वर्ग ( 70%) अनुसूचित जाति/जनजातिवर्ग (80 %)
बोरिंग (प्रति मीटर) 1200/- 600/- 840/- 960/-
मोटर पंप सेट (प्रति मोटर) 2HP 20,000/- 10,000/- 14,000/- 16,000/-
3HP 25,000/- 12,500/- 17,500/-

20,000/-

5HP 30,000/- 15,000/- 21,000/- 24,000/-

योजना के तहत निर्धारित पात्रता एवं दस्तावेज

मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के तहत सरकार ने कुछ पात्रता निर्धारित की है, जो इस प्रकार है:-

  • वैसे प्रगतिशील एवं इच्छुक किसान जिनके पास कम से कम 0.40 एकड़ (40 डिसमिल) का भू-खण्ड हो इसके पात्र होंगे, जिसमें लघु व सीमांत कृषकों को प्राथमिकता दी जायेगी।
  • उक्त स्थल पर पूर्व से बोरिंग न हो एवं उक्त स्थल पर बोरिंग हेतु पूर्व में कृषि विभाग से अनुदान या अन्य संस्था / विभाग से वित्तीय सहायता न ली हो, इस संदर्भ मे आवश्यक घोषणा पत्र कृषक को देना होगा।
  • एक किसान को एक ही नलकूप के लिए बोरिंग एवं मोटर पंप सेट हेतु अनुदान दिया जाएगा।
  • योजना के तहत न्यूनतम 15 मीटर की गहराई तक बोरिंग करने पर ही अनुदान देय होगा।
  • आधार (भुगतान आधार आधारित होगा)
  • भू-धारकता प्रमाण पत्र
  • सक्षम प्राधिकार से निर्गत जाति प्रमाण पत्र
  • फोटोग्राफ (सर्वेक्षित स्थल पर अक्षांश एवं देशांतर के साथ) जिसमें कनीय अभियंता / सहायक अभियंता कृषि सलाहकार / कृषि समन्वयक / संबंधित लाभुक कृषिक एवं उपस्थित ग्रामीण को सम्मिलित किया जाए।

अनुदान के लिए कहां करें आवेदन?

बिहार सरकार लघु जल संसाधन विभाग की तरफ योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस योजना के तहत लाभ के लिए इच्छुक किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

  • आवेदन करने के लिए किसान को पहले लघु जल संसाधन विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट https://mwrd.bih.nic.in/mnny/Default.aspx पर जाना होगा।
  • इसके बाद योजना के तहत लाभ के लिए आवेदन करना होगा।
  • आवेदन में किसानों को आवेदक की जानकारी, पता, एल.पी.सी. का विवरण आदि जानकारी भरनी होगी।
  • इसके बाद आवेदक किसान को अपने आवश्यक दस्तावेज़ों की प्रति आवेदन के साथ संलग्न करनी होगी।
  • इसके बाद आवेदन फॉर्म को सबमिट करना होगा।

इच्छुक किसान इस योजना से जुड़ी अधिक जानकारी https://state.bihar.gov.in/mwrd/CitizenHome.html पोर्टल पर देख सकते हैं।

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