One Time Settlement Scheme (OTS) : देश में किसानों को सहुलियत देने के लिए कई योजनाओं को संचालित किया जा रहा है। इन योजनाओं के माध्यम से उन्हें कृषि यंत्रों पर अनुदान से लेकर खाद-बीज और उर्वरक तक सुविधा सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। खेतों की सिंचाई के लिए राज्य में नलकूप कनेक्शन योजना चलाई जा रही है। इसमें किसानों को सिंचाई के लिए अनुदान पर नलकूलप बिजली कनेक्शन दिए जा रहे है। इस बीच सूबे के किसानों को बड़ी राहत देते हुए राज्य सरकार ने प्रदेश में अब नलकूप कनेक्शन के लिए फ्री बिजली जारी करने का फैसला लिया है। इससे राज्य में करीब 14 लाख किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली मिलेगी। यानी अब किसानों को अपने निजी नलकूप कनेक्शन का बिजली बिल नहीं देना होगा। उनका नलकूप कनेक्शन का पूरा बिजली बिल माफ किया जाएगा। सरकार के इस फैसले से किसानों के करीब 100 करोड़ बचेंगे। बिजली बिल में शत-प्रतिशत माफी की योजना अप्रैल 2023 से ही प्रभावी मानी जाएगी। ऐसे में जिन किसानों ने अप्रैल से अबतक नलकूप कनेक्शन का बिजली बिल चुका दिया है, उन्हें अब पावर कॉरपारेशन बिल का पैसा भी वापस करेगा, यानी बिजली का बिल भरने वाले किसानों को सरकार पैसा वापस लौटाएगी। योजना को लेकर प्रदेश सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है, बहुत जल्द इसका लाभ सूबे के किसानों को मिलने जा रहा है। आइए जानते हैं सरकार के इस आदेश के बाद कितने किसानों को कितने रुपए का लाभ मिलेगा और इसके लिए उन्हें क्या करना होगा।
किसानों को सरचार्ज में सौ प्रतिशत की छूट
राज्य के किसानों के खुशखबरी है। अब प्रदेश के लगभग 14 लाख किसानों को अब अप्रैल 2023 के बाद निजी नलकूप का बिजली बिल नहीं भरना होगा। इसके लिए राज्य सरकार एकमुश्त समाधान योजना (OTS) के तहत जल्द आदेश जारी करने की तैयारी में है । किसानों का 100 प्रतिशत बिजली का बिल माफ होगा। साथ ही यह योजना अप्रैल 2023 से लागू मानी जाएगी। वहीं, जिन किसानों ने अप्रैल से अब तक ट्यूबवेल कनेक्शन का बिल दिया है, उन्हें बिल का पैसा भी वापस मिलेगा। किसान एकमुश्त समाधान योजना का लाभ लेकर सरचार्ज में 100 प्रतिशत की छूट का लाभ उठा सकेंगे।
31 मार्च 2023 या उससे पहले के बकाये बिल पर लागू रहेगी योजना
एकमुश्त समाधान योजना (ओ.टी.एस.) के विषय में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने जनप्रतिनिधियों को पत्र लिखकर स्पष्ट किया है कि 01 अप्रैल 2023 से किसानों के सिंचाई के लिए ट्यूबवेल कनेक्शन के बिल पर संपूर्ण माफी रहेगी। इसकी घोषणा बजट में हो चुकी है। प्रदेश सरकार ने इस साल बजट में किसानों को नलकूप कनेक्शन पर 50 प्रतिशत और छूट देने की घोषणा की थी। यानी अब किसानों को अप्रैल 2023 से नलकूप की बिजली पर 100 प्रतिशत छूट प्राप्त होनी थी। इससे पहले किसान अपने निजी नलकूप कनेक्शन का आधा बिजली बिल दे रहा था और आधा बिल अनुदान के रुप में राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा था। अब सरकार के इस आदेश के बाद एकमुश्त समाधान योजना के माध्यम से किसानों का निजी नलकूप कनेक्शन का बिजली बिल 100 प्रतिशत माफ किया जाएगा। 31 मार्च 2023 या उससे पहले के बकाये बिल पर एक मुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लागू रहेगी। वहीं, जिन बकाएदारों पर राजस्व वसूली के लिए आरसी कटी है, वह ओटीएस में शामिल होंगे, तो उनकी आरसी निरस्त कर दी जाएगी।
सरकार पर 2 हजार से लेकर 2,500 करोड़ रुपए का सालाना भार
एकमुश्त समाधान योजना (OTS) का हवाला देते हुए प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी सरकार किसानों के साथ है। किसानों को सिंचाई के लिए नलकूप कनेक्शन पर मुफ्त बिजली देने का वादा पूरा किया जाएगा। वर्तमान में चल रही एकमुश्त समाधान यानी ओटीएस योजना भी इस वित्तीय वर्ष के पहले के बकाया बिल पर लागू की गई है। किसानों को नलकूप के लिए मुफ्त बिजली देने की सरकार ने तैयारी लगभग पूरी कर ली है। किसानों को 100 प्रतिशत मुफ्त बिजली देने में सरकार पर इसका भार आएगा। इसके लिए प्रदेश सरकार ने पूरी व्यवस्था कर ली है। अनुपूरक बजट के माध्यम से सरकार धनराशि पावर कॉरपारेशन विभाग को देगी। इस योजना के लागू होने पर सरकार पर 2 हजार से लेकर 2,500 करोड़ रुपए धनराशि का सालाना भार आएगा।
एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस)
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किसानों, घरेलू उपभोक्ताओं, व्यापारियों, औद्योगिक इकाईयों एवं निजी संस्थाओं को उनके बकाये बिल में सरचार्ज पर छूट देने के लिए राज्य में एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लागू की है। योजना के माध्यम से सभी उपभोक्ताओं को उनके बकाये बिल में सरचार्ज पर छूट प्रदान किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश में सभी उपभोक्ताओं को ओटीएस योजना तहत पावर कारपोरेशन लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट uppcl.org पर अपना पंजीयन करना होगा। ओटीएस योजना के माध्यम से समस्त विद्युत भार के घरेलू, वाणिज्यिक, निजी नलकूप, निजी संस्थान, औद्योगिक श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं एवं चोरी के प्रकरणों में जुर्माने की राशि में छूट दी जाएगी। साथ ही पंजीकृत उपभोक्ताओं को सम्मानित भी किया। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के मुताबिक, देश में पहली बार विद्युत चोरी के प्रकरणों में भी जुर्माने की राशि में छूट दी जा रही है। दण्ड स्वरूप अगर किसी उपभोक्ता की आरसी कट गयी हो, तो जैसे ही ओटीएस योजना में पंजीकरण होगा। वैसे ही आरसी की प्रक्रिया पर रोक भी लगा दी जायेगी। एकमुश्त समाधान योजना ( ओ.टी.एस.) के तहत निजी नलकूप के उपभोक्ताओ को 31 मार्च 2023 तक एवं अन्य सभी उपभोक्ताओं को 31 अक्टूबर 2023 तक के देय अधिभार पर छूट प्राप्त होगी।
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