कृषि रक्षक पोर्टल : अगर अधिकारी नहीं दे रहे उचित फसल मुआवजा तो यहां करें शिकायत

पोस्ट -25 मार्च 2024 शेयर पोस्ट

कृषि रक्षक पोर्टल : अगर अधिकारी नहीं दे रहे उचित फसल मुआवजा तो यहां करें शिकायत, जानिए पूरा प्रोसेस

केंद्र सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत किसानों को फसल नुकसान का मुआवजा दे रही है। लेकिन कई बार किसानों को फसल नुकसान का उचित मुआवजा नहीं मिलता है। अगर मिलता है तो बहुत कम मिलता है। किसान कम मुआवजा मिलने संबंधी समस्या की शिकायत स्थानीय अधिकारियों से करते हैं लेकिन अधिकारी ऑनलाइन प्रोसेस की बात कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं और किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिल पाता है। फसल बीमा व मुआवजे से जुड़ी समस्याओं की शिकायत के लिए अब केंद्र सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल और टोल फ्री नंबर जारी किया है जिस पर किसान फसल बीमा मुआवजे से संबंधित अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आइए, ट्रैक्टर गुरु की इस पोस्ट में कृषि रक्षक पोर्टल और टोल फ्री नंबर के बारे में विस्तार से जानते हैं।

जानिए क्या है कृषि रक्षक पोर्टल

देश के किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा का पूरा लाभ दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। 8 फरवरी 2024 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने प्रधानमंत्री फसल बीमा (PMFBY) के तहत कृषक समुदाय के लिए केंद्रीकृत "किसान रक्षक हेल्पलाइन 14447 और पोर्टल" लांच किया। यह पोर्टल किसानों के लिए सुविधा प्रदाता के रूप में काम करेगा जो बीमित किसान और बीमा कंपनियों, बैंकरों, सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) और सरकाार के बीच दूरियों को खत्म करेगा। किसान इस पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर पर बीमा संबंधी शिकायत दर्ज करा सकते हैं जिन्हें निपटाने के लिए बीमा कंपनियों को भेजा जाएगा। बीमा (Bima) संबंधी शिकायतों का समाधान सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार मध्यस्थ की भूमिका निभाएगी।  

कृषक रक्षक पोर्टल पर कैसे करें शिकायत

अगर किसी किसान को पीएम फसल बीमा योजना (PMFBY) का लाभ सही तरीके से नहीं मिल रहा है या सर्वेयर, स्थानीय अधिकारी या बीमा कंपनियां कुछ गड़बड़ कर रही हैं तो किसान इसकी शिकायत कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन पर कर सकता है। आइए, इसके बारे में डिटेल से समझते हैं

  • सबसे पहले किसान को किसान रक्षक हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करना होगा।
  • कॉल करने के बाद संबंधित व्यक्ति को अपनी शिकायत पूरे विस्तार से बतानी होगी।
  • साथ ही जिस संबंध में शिकायत कर रहे हैं उसके पूरे दस्तावेज आपके पास होने चाहिए।
  • शिकायत करने के बाद आपको रेफरेंस नंबर मिलेगा, उसे सही तरीके से लिख लें।
  • इसके बाद संबंधित विभाग आपकी शिकायत पर कार्रवाई करेगा और आपको उचित सूचना देगा।

कृषि रक्षक पोर्टल के उद्देश्य

देश में हर साल प्राकृतिक प्रकोप (ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सूखा, बीमारी आदि) के कारण फसलों को नुकसान पहुंचता है। साल 2016 के बाद से प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के माध्यम से किसानों को फसल नुकसान का मुआवजा मिल रहा है, लेकिन कई बार किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिलता है।

कृषि बीमा से संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए और किसानों के लिए त्वरित सहायता सुनिश्चित करने के लिए कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन (केआरपीएच) 14447 की शुरुआत की गई है। यह मंच बहुभाषी सहायता प्रदान करता है, जिससे मुआवजे में देरी और बीमा प्रश्नों से संबंधित शिकायतों का पारदर्शी संचार और वास्तविक समय पर समाधान संभव होता है। प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके और सुलभ सहायता प्रदान करके, केआरपीएच कृषक समुदाय के कल्याण और समृद्धि के लिए सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

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