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बकरी पालन सब्सिडी : बकरी पालन पर सरकार दे रही है 60% की सब्सिडी, मिलेगा लाभ

बकरी पालन सब्सिडी : बकरी पालन पर सरकार दे रही है 60% की सब्सिडी, मिलेगा लाभ
पोस्ट -17 सितम्बर 2023 शेयर पोस्ट

सरकार बकरी पालन फार्म पर दे रही है 60 प्रतिशत की सब्सिडी, जानें आवेदन प्रक्रिया

Goat Farming Subsidy : बिहार में समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना शुरू की गई। जिसमें राज्य सरकार द्वारा बकरी पालन फार्म खोलने के लिए बकरी पालकों एवं किसानों को भारी सब्सिडी तथा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बकरी पालन फार्म पर सब्सिडी का लाभ लेने वाले इच्छुक व्यक्ति बिहार सरकार, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

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Integrated Goat and Sheep Development Scheme : ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के सृजन के लिए लोगों को पशुपालन क्षेत्र से जोड़ा जा रहा है। इसके लिए सरकार कई योजनाओं के तहत बकरी एवं भेड़ पालन को बढ़ावा दे रही है। भेड़ एवं बकरी पालन के प्रति लोगों का रुझान बढ़ाने के लिए सरकार हितग्राही को प्रोत्साहन के रूप में भारी सब्सिडी एवं बैंक लोन (Subsidy and Bank Loan) के साथ बकरी पालन करने का प्रशिक्षण (Training) भी दे रही है। इसी कड़ी में बिहार सरकार भी अपने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के सृजन पर ध्यान दे रही है। इसके लिए बकरी पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। बकरी पालन के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार की ओर 60 प्रतिशत की सब्सिडी एवं प्रशिक्षण (Subsidy and Training) भी दिया जा रहा है। इसके लिए पशु निदेशालय विभाग, बिहार द्वारा “समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना” को संचालित किया जा रहा है। जिसके तहत लाभार्थी व्यक्ति को निजी क्षेत्रों में (20 बकरी + 1 बकरा क्षमता, 40 बकरी + 2 बकरा क्षमता तथा 100 बकरी + 5 बकरा क्षमता वाले ) बकरी पालन फार्म स्थापित करने पर 60 प्रतिशत तक का अनुदान और ट्रेनिंग देने का प्रावधान पशुपालन विभाग द्वारा किया गया है। वहीं, आवश्यकता पड़ने पर योजना के तहत लाभार्थियों को सस्ते ब्याज रेट पर बैंकों से लोन मुहैया करवाने की व्यवस्था भी विभाग द्वारा की गई है। समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना पूरे बिहार में सभी वर्गों के पशुपालकों एवं किसानों के लिए है।

समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना को मिली मंजूरी

बिहार में खेती के साथ बकरी पालन (Goat Farming) लोगों के लिए अतिरिक्त आय का बेहतर विकल्प बना चुका है। बकरी पालन क्षेत्र से जुड़े व्यवसाय को शुरू कर कई लोग सामाजिक स्तर पर बेहतर जीवन यापन करने में सक्षम हुए हैं। जिसको देखते हुए अब बिहार सरकार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के सृजन और पशुजन्य प्रोटीन की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए बकरी पालन (Goat Farming) को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 1293.44 लाख रुपए की लागत से “समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना” (Integrated Goat and Sheep Development Scheme) को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत राज्य में बकरी पालन को बढ़ावा देना एवं उन्नत नस्ल के बकरी / बकरा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इस वर्ष 453 बकरी पालन फार्म की स्थापना करने का लक्ष्य जारी किया गया है। जिस पर लाभार्थियों को इस योजना के तहत 20 बकरी + 1 बकरा क्षमता, 40 बकरी + 2 बकरा क्षमता एवं 100 बकरी + 5 बकरा की क्षमता का बकरी पालन फार्म स्थापित करने के लिए सब्सिडी के साथ ही ट्रेनिंग भी दी जाएगी। योजना के तहत चयनित लाभार्थी व्यक्ति को बकरी पालन फार्म कम से कम पांच वर्षों तक संचालित करना अनिवार्य होगा।

बकरी पालन फार्म खोलने के लिए अनुमानित इकाई लागत राशि

बिहार राज्य में 20 बकरी + 1 बकरा, 40 बकरी + 2 बकरा तथा 100 बकरी + 5 बकरा की क्षमता) वाले बकरी पालन फार्म खोलने पर पशुपालन निदेशालय बिहार सरकार द्वारा सामान्य जाति वर्ग के लाभार्थी व्यक्ति को 50 प्रतिशत तथा अनुसुचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लाभार्थी को 60 प्रतिशत का अनुदान एवं प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वहीं, समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना के तहत बकरी पालन फार्म खोलने के लिए विभाग द्वारा प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। जिसके तहत ही बकरी फार्म की अनुमानित इकाई लागत तय की गई है। जिसमें बकरी पालन फार्म के लिए जगह, शेड निर्माण, बकरी एवं बकरे की खरीद और बकरा व बकरी इंश्योरेंस आदि खर्च शामिल हैं। इस अनुमानित इकाई लागत पर योजना के तहत लाभार्थी व्यक्ति को बकरी पालन पर सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा।

क्र. सं. लाभार्थी व्यक्ति की श्रेणी बकरी फार्म इकाई की क्षमता बकरी फार्म इकाई का लक्ष्य

अनुमानित स्थापना इकाई लागत (इंश्योरेंस लागत सहित) लाख रुपए में

अनुदान प्रतिशत अनुदान राशि (अधिकतम/लाख रुपए में)
1  

20+1

90

2.42 लाख 50% 1.21 लाख
2 सामान्य जाति वर्ग

40+2

80

5.32 लाख

50% 2.66 लाख
3  

100+5

30

13.04 लाख

50%

6.52 लाख

4  

20+1

115

2.42 लाख

60%

1.45 लाख
5 अनुसूचित जाति वर्ग

40+2

85

5.32 लाख

60%

3.19 लाख
6  

100+5

10

13.04 लाख

60%

7.82 लाख
7

अनुसूचित जनजाति वर्ग

20+1

22

2.42 लाख

60%

1.45 लाख
8  

40+2

16

5.32 लाख

60%

3.19 लाख
9  

100+5

05

13.04 लाख

60%

7.82 लाख

बकरी फार्म के लिए वांछित भूमि

बिहार सरकार, पशु एवं मत्स्य पालन विभाग ने 20 बकरी + 1 बकरा क्षमता वाले बकरी पालन फार्म के लिए 1800 वर्ग फीट भूमि निर्धारित की है। योजना के तहत 50 डिसमिल भूमि हरा चारा उगाने के लिए तय की गई है। योजना के तहत 40 बकरी + 2 बकरा क्षमता फार्म के लिए सभी वर्गों के लाभार्थी व्यक्ति के लिए 3600 वर्ग फीट जगह की आवश्यकता होगी। वहीं 50 डिसमिल जमीन हरा चारा उगाने के लिए रखना अनिवार्य है। इसी प्रकार 100 बकरी + 5 बकरा क्षमता बकरी पालन फार्म के लिए सभी वर्गों के लाभार्थियों के लिए 9 हजार वर्ग फीट भूमि की आवश्यकता होगी। वहीं सौ डिसमिल भूमि हरा चारा उगाने के लिए रखनी होगी।

भूमि एवं सूखा चारा की व्यवस्था आवेदक को स्वयं करनी होगी

योजना के तहत इच्छुक लाभुकों को बकरी पालन फार्म स्थापना के आधारभूत संरचना निर्माण और हरा चारा उगाने हेतु आवश्यकतानुसार वांछित भूमि तथा सूखा चारा की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। वांछित भूमि स्वयं की, पैतृक भूमि अथवा लीज की हो सकती है। पैतृक जमीन के मामले में पिता (अगर जीवित हों) समेत जरूरी सभी कानूनी दावेदारों द्वारा सम्मिलित रूप से अनापत्ति शपथ–पत्र लाभुकों को समर्पित करना होगा। भू–स्वामित्व प्रमाण–पत्र (Land Possession Certificate) / अपडेट लगान रसीद, अगर लीज पर भूमि लेने की स्थिति में लीज एकरारनामा (1 हजार रुपये के Non-judicial stamp paper पर) / लीज निबंधन की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। उक्त लीज एकरारनामा में यह अंकित रहना अनिवार्य है कि भूमि पर लेयर मुर्गी फार्म स्थापित किया जाएगा। भूमि अगर लीज पर ली गई हो, तो आवेदन स्वीकृति के समय कम से कम 7 वर्ष के लिए लीज़ की अवधि शेष होना अनिवार्य है। उक्त लीज एकरारनामा में यह अंकित रहना अनिवार्य होगा कि भूमि पर बकरी फार्म स्थापित किया जाएगा।

योजना में आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आवेदित व्यक्ति  का आधार कार्ड
  • मूल निवास प्रमाण पत्र,
  • जाति प्रमाण पत्र (केवल SC/ST वर्ग के लिए )
  • आवेदक का पासपोट साइज फोटोग्राफ
  • प्रशिक्षण संबंधी साक्ष्य
  • बैंक खाता पास बुक की छाया प्रति
  • पैन कार्ड की छाया प्रति
  • भूमि की उपलब्धता का साक्ष्य
  • नजरी नक्शा
  • आवेदन के समय लाभुक के पास वांछित राशि की छाया प्रति,
  • लीज / निजी / पैत्रिक भूमि का ब्यौरा की छाया प्रति ( फोटो कापी) आदि दस्तावेजों की आवश्यक समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना में आवेदन के समय लाभार्थी को पड़ेगी। 

समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना में कैसे करें आवेदन

बिहार समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना के तहत बकरी पालन फार्म स्थापित के लिए सभी वर्ग के व्यक्तियों को अनुदान दिया जाना है। अनुदान का लाभ लेने के लिए सभी वर्गों के इच्छुक लाभार्थियों को पशुपालन विभाग की वेबसाइट https://state.bihar.gov.in/ahd/CitizenHome.html पर ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि 19 सितंबर 2023 तक करना होगा। इसके लिए इच्छुक व्यक्ति को बिहार सरकार, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, पशुपालन निदेशालय की वेबसाईट https://goat2023.dreamline.in/ पर जाकर आधार संख्या/ वोटर कार्ड संख्या से पंजीकरण करना होगा। ऑनलाइन आवेदन (Online Application) करते समय आवेदक (Applicant) को उक्त सभी वांछित कागजातों/अनुलग्नों को ऑनलाइन अपलोड करना होगा।

अगर इच्छुक व्यक्ति समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो, वे अपने सभी वांछित दस्तावेजों की कॉपी स्कैन कराकर pdf फॉर्मेट में तैयार जरूर कर लें। जिससे आवेदन करते समय किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। अधिक जानकारी के लिए अपने प्रखंड या जिले के पशुपालन पदाधिकारी से भी संपर्क कर सकते हैं

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