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ट्रैक्टर सब्सिडी : किसानों को 4wd ट्रैक्टर पर मिलेगी 5 लाख रुपए तक की सब्सिडी, यहाँ करें आवेदन

ट्रैक्टर सब्सिडी : किसानों को 4wd ट्रैक्टर पर मिलेगी 5 लाख रुपए तक की सब्सिडी, यहाँ करें आवेदन
पोस्ट -29 दिसम्बर 2023 शेयर पोस्ट

देश में किसानों को 4WD ट्रैक्टर पर मिलेगी 5 लाख रुपए तक की सब्सिडी, जानिए पूरी डिटेल

Sub-Mission Plan on Agricultural Mechanization : कृषि उत्पादकता बढ़ाने में कृषि यंत्रीकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत सरकार कृषि मशीनरी की खरीद पर सब्सिडी प्रदान करके किसानों की सहायता कर रही है। केंद्र सरकार देश में कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन (एसएमएएम) योजना के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाने के लिए कृषि मशीनीकरण से संबंधित विभिन्न गतिविधियों जैसे फार्म मशीनरी बैंक, हाईटेक हब की स्थापना, कस्टम हायरिंग केंद्र और विभिन्न कृषि मशीनरी आदि के वितरण हेतु विभिन्न राज्यों को धनराशि जारी करती है। राज्य की सरकारें एसएमएएम योजना के तहत अलग-अलग योजनाओं के अंतर्गत अलग-अलग श्रेणी के तहत मशीन के प्रकार और किसान वर्ग के आधार पर कृषि मशीनों पर सब्सिडी उपलब्ध करा रही है। दोनों पहलुओं को मिलाकर किसान के लिए सब्सिडी विकल्प हासिल करने के लिए विभिन्न संयोजन उपलब्ध हैं।

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स्माम किसान योजना (Smam Kisan Yojana)

केंद्र सरकार द्वारा संचालित कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन (Sub-Mission on Agricultural Mechanization) यानी स्माम योजना के तहत किसानों को 40 से 50 प्रतिशत तक व्यक्तिगत सब्सिडी और फार्म मशीनरी बैंक, हाईटेक हब की स्थापना, कस्टम हायरिंग केंद्र खोलने के लिए एफपीओ, किसान समितियों और उद्यमियों को मशीन के प्रकार के आधार पर 80 प्रतिशत तक सब्सिडी कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन (एसएमएएम) के तहत प्रदान की जाती है

केंद्र सरकार की इस योजना को स्माम किसान योजना (Smam Kisan Yojana) के नाम से भी जाना जाता है। इसे वर्ष 2014-15 से लागू किया था। इसके जरिए किसान खेती करने के लिए कृषि उपकरणों को सब्सिडी पर आसानी से खरीद सकते हैं। स्माम किसान योजना के तहत किसानों को अब तक 15,23,650 कृषि उपकरण और मशीनरी प्रदान किए गए हैं। जिनमें ट्रैक्टर, पावर टिलर, कंबाइन हार्वेस्टर, स्व-चालित मशीनरी, ट्रैक्टर चलित / स्वचालित उपकरण, कृषि ड्रोन और पौध संरक्षण कृषि उपकरण एवं मशीनें शामिल हैं।

एसएमएएम योजना के तहत 4WD ट्रैक्टर पर सब्सिडी

कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन (एसएमएएम) के तहत किसानों को 4WD ट्रैक्टर पर सब्सिडी प्रदान की जाती है। ट्रैक्टर पर मिलने वाली सब्सिडी की जानकारी किसान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://farmech.gov.in/New_Folder/Consolidated_permissible_subsidy.pdf पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं।  कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन (एसएमएएम) के तहत ट्रैक्टर पर वित्तीय सहायता का पैटर्न ट्रैक्टर एचपी और वेरियंट के हिसाब से नीचे दिया गया है।

ट्रैक्टरों की जानकारी वेरियंट और एचपी के हिसाब से तालिका में दी गई है। 

कृषि मशीनरी का प्रकार एससी, एसटी, छोटे और सीमांत किसानों, महिलाओं और पूर्वोत्तर राज्य के लाभार्थी के लिए अन्य लाभार्थी के लिए
प्रति लाभार्थी अधिकतम अनुमेय सब्सिडी प्रति मशीन / उपकरण सहायता का पैट प्रति लाभार्थी अधिकतम अनुमेय सब्सिडी प्रति मशीन / उपकरण सहायता का पैटर्न
(i) Tractor 2WD  (up to 20 PTO HP) 2.00 लाख रुपए 50% 1.60 लाख रुपए 40%
(ii) Tractor 4WD  (up to 20 PTO HP) 2.25 लाख रुपए 50% 1.80 लाख रुपए 40%
(iii) Tractor 2WD  (above 20-upto 40 PTO HP) 2.50 लाख रुपए 50% 2.00 लाख रुपए 40%
(iv) Tractor 4WD (above 20- upto 40 PTO HP) 3.00 लाख रुपए 50% 2.40 लाख रुपए 40%
(v) Tractor 2WD (above 40 PTO HP) 4.25 लाख रुपए 50% 3.40 लाख रुपए 40%
(vi) Tractor 4WD (above 40 PTO HP) 5.00 लाख रुपए 50% 4.00 लाख रुपए 40%

सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना (SMAM) पात्रता एवं शर्तें

  • सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना (एस. एम. ए. एम ) कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014-15 में लॉन्च किया गया।
  • इसके तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र (NER) राज्यों के अलावा अन्य राज्यों के लिए 40 से 50 प्रतिशत की सीमा तक विभिन्न प्रकार के कृषि मशीनरी और उपकरणों की खरीद के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है और पूर्वोत्तर क्षेत्र (NER) राज्यों के लिए यह प्रति लाभार्थी 1.25 लाख रुपए तक 100 प्रतिशत सीमित है। 
  • योजना का उद्देश्य लघु एवं सीमांत किसानों और उन दुर्गम क्षेत्रों में कृषि मशीनीकरण की पहुंच बढ़ाना जहां कृषि हेतु विद्युत की उपलब्धता कम है।
  • इसके लिए कृषि मंत्रालय द्वारा एक बहुभाषी मोबाइल एप, 'कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी)- फार्म मशीनरी' भी तैयार किया है, जो किसानों को उनके क्षेत्र में स्थित कस्टम हायरिंग सर्विस सेंटर से जोड़ता है।
  • इसके तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र (NER) राज्यों के अलावा अन्य राज्यों की सरकारें विभिन्न परियोजनाओं को लागू कर लघु और खंडित भूमि जोत वाले व्यक्तिगत किसान को कृषि उपकरण और मशीनरी की खरीद के लिए सब्सिडी प्रदान करती है।
  • इसके तहत एफपीओ को 'कस्टम हायरिंग सेंटर' और 'हाई-वैल्यू मशीनों के हाई-टेक हब' स्थापित करने के लिए अनुदान दिया जाता है।
  • इसके तहत 'कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी)- फार्म मशीनरी बैंक और हाई-वैल्यू मशीनों के लिए सेंटर की स्थापना के लिए विभिन्न राज्यों की सरकारें तीन साल में केवल एक बार सब्सिडी का लाभ प्रदान करती है।
  • इसके तहत लाभ लेने के लिए व्यक्तिगत किसान को अपने राज्य के कृषि विभागीय पोर्टल पर पंजीकृत होना अनिवार्य है। वहीं, कस्टम हायरिंग सेंटर और फार्म मशीनरी बैंक के लिए किसान उत्पादक संगठन (FPO) का एफपीओ सोसायटी एक्ट/कंपनी एक्ट में विज्ञापन की तिथि से कम से कम एक वर्ष पूर्व पंजीकृत होना आवश्यक है।
  • एफपीओ के सदस्यों की न्यूनतम संख्या 50 शेयर होल्डर होने पर ही किसान उत्पादक संगठन (FPO) योजना के अंतर्गत लाभ हेतु पात्र होगा।
  • केंद्र सरकार की इस योजना के तहत राज्य की सरकारों द्वारा समय-समय पर परियोजनाएं लागू कर लक्ष्य निर्धारित किया जाता है।
  • इसके तहत आवेदक किसान ट्रैक्टर समेत खेती की अन्य हाई-वैल्यू मशीनों की खरीद पर सब्सिडी के लाभ के लिए आवेदन कर सकते हैं। 

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