Cabinet Decisions : किसान खेती के कार्य को बिना किसी परेशानी के समय पर पूरा कर सके, इसके लिए विभिन्न योजनाओं के तहत ट्रैक्टर के साथ अन्य जरूरी कृषि उपकरण अनुदान पर उपलब्ध कराए जाते हैं। ऐसी ही एक योजना झारखंड में चलाई जा रही है। इसके तहत राज्य सरकार द्वारा किसानों को ट्रैक्टर और कृषि उपकरणों पर अनुदान दिया जा रहा है। इस बीच राज्य सरकार ने किसानों के आर्थिक उत्थान के लिए एक बड़ा निर्णय लिया है। इसके तहत अब राज्य में कृषि उपकरणों की खरीद पर किसानों को 80 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। सरकार द्वारा पहले यह सब्सिडी 50 प्रतिशत दी जाती थी। झारखंड की चंपई सोरेन सरकार ने यह फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया है। कृषि उपकरणों पर सब्सिडी प्रतिशत बढ़ने से अब राज्य के वे किसान भी आधुनिक कृषि यंत्र खरीद पाएंगे, जो पहले पैसों की कमी के कारण उपकरणों की खरीद नहीं कर सकते थे।
बीते दिनों झारखंड मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में चंपई सरकार ने किसानों को कृषि उपकरण (Agriculture Equipment) के अनुदान बढ़ाने समेत 40 प्रस्तावों पर मुहर लगाई। झारखंड सरकार के इस फैसले के बाद अब राज्य के किसानों को कृषि उपकरणों की खरीद पर 80 प्रतिशत की सब्सिडी मिलेगी। उल्लेखनीय है कि राज्य में कृषि यंत्रीकरण पर उप-मिशन के अंतर्गत पहले किसानों को कृषि उपकरणों और ट्रैक्टर की खरीद पर 50 प्रतिशत का अनुदान दिया जाता था। इस उप-मिशन कार्यक्रम के तहत राज्य के सभी जिलों के किसान, किसान समूह, महिला स्वयं सहायता समूह, जल पंचायत, जलछापन समितियां, लैंपस, किसान उत्पादक समूह और अन्य कृषि संगठनों को यंत्रों की खरीद पर अनुदान का लाभ दिया जाता है। सरकार का मानना है कि कृषि उपकरणों पर पर्याप्त सब्सिडी से राज्य में कृषि पद्धतियों में क्रांतिकारी बदलाव आएगा और कृषि परिचालन लागत में कमी आएगी। लागत में कमी आने से किसानों की कमाई बढ़ेगी।
झारखंड में चंपई सोरेन सरकार द्वारा किसानों को कृषि उपकरणों और ट्रैक्टर की खरीद पर सब्सिडी दी जाती है। योजना के तहत राज्य सरकार ने सब्सिडी देने के लिए 80 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया है। इस राशि के तहत किसानों को ट्रैक्टर और कृषि यंत्रों की खरीद पर अनुदान दिया जाएगा। इस योजना के तहत राज्य के उन किसानों को प्राथमिकता से लाभ दिया जाएगा, जिनके पास खेती योग्य कम से कम 10 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि है और उस किसान/किसान समूहों के पास ट्रैक्टर चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस है। झारखंड सरकार की इस योजना के तहत अनुदानित दर पर ट्रैक्टर और कृषि उपकरण खरीदने के लिए किसान अपने जिला स्तरीय समिति के पास जाकर आवेदन जमा कर सकते हैं। समिति लाभार्थियों की लिस्ट तैयार करेगी। सब्सिडी राशि लाभार्थी किसान एवं किसान समूहों के बैंक खाते में प्रदान की जाएगी।
कैबिनेट सचिव वंदना दादेल के अनुसार, कैबिनेट की बैठक में कृषि अनुदान बढ़ाने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उन्होंने कहा कैबिनट की बैठक में कुल 40 प्रस्तावों पर मंजूरी प्रदान की गई। इसमें कृषि से संबंधित और राज्य में संचालित 44 आवासीय विद्यालयों का संचालन गैर सरकारी संस्था के माध्यम से करने का फैसला लिया गया। झारखंड राज्य अभिलेखागार सेवा भर्ती नियमावली में संशोधन की मंजूरी, झारखंड कारखाना अधिनियम 1950 में संशोधन की स्वीकृति, वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट प्राकलन की स्वीकृति, झारखंड फूड एंड प्रोसेसिंग पॉलिसी 2024 की स्वीकृति, डीआरडीए यानी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का जिला परिषद में विलय करने की मंजूरी दी गई। धान खरीद के लंबित भुगतान के लिए 1 अरब 32 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। सरायकेला-खरसावां जिलान्तर्गत खरकई बराज के दांयी तरफ के कमांड क्षेत्र के दक्षिणी भू-भाग में राजनगर प्रखंड अवस्थित ऊंचे क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के निमित्त भीमखंडा माईक्रो लिफ्ट सिंचाई योजना के लिए 76 करोड़ 65 लाख 54 हजार रुपए की स्वीकृति दी गई।
Website - TractorGuru.in
Instagram - https://bit.ly/3wcqzqM
FaceBook - https://bit.ly/3KUyG0y