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किसानों को आसानी से मिलेगा फसलों का मुआवजा, इन डॉक्यूमेंट की पड़ेगी आवश्यकता

किसानों को आसानी से मिलेगा फसलों का मुआवजा, इन डॉक्यूमेंट की पड़ेगी आवश्यकता
पोस्ट -10 अक्टूबर 2022 शेयर पोस्ट

फसल नुकसान की भरपाई करेंगी सरकार, जानिए पूरी खबर

मौसम की अनिश्चितताओं के कारण पिछले दिनों में देश के कई हिस्सों में बरसात हुई है। जिसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश राजस्थान, उत्तराखंड समेत अन्य राज्यों में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हुई है। इस लगातार बारिश से खेत पानी से भर गए है। जिससे खरीफ की पछेती फसल और रबी की अगेती फसलों को बहुत नुकसान पहुंचा है। जिस वजह से किसान बेहद परेशान है। ऐसे में इस वक्त जिन किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ले रखा है, वे बारिश से बर्बाद हुई फसलों के नुकसान से बच जाएंगे। जिन किसानों ने अपनी फसल का बीमा नहीं करवा है। उन किसानों की मदद के लिए राज्य सरकारें अपने-अपने स्तर पर फसल मुआवजा योजनाएं लेकर आगे आई है। 

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राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश में किसानों की फसलों का सर्वे करने के निर्देश दिए हैं। इन राज्यों की सरकारें किसानों को फसल नुकसान से बचाने का प्रयास कर रही है। सरकारें अपने-अपने राज्य के किसानों से अनुरोध किया है कि भविष्य में अपनी फसल का बीमा जरूर करवाएं। जिन किसानों ने फसलों का बीमा करवाया हुआ है। वे किसान फसल मुआवजा को लेकर काफी परेशान है कि बर्बाद फसलों का मुआवजा कैसे मिले। फसल नुकसान मुआवजा को लेकर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हम आपको ट्रैक्टरगुरु के इस लेख के माध्यम से बताने जा रहे हैं की पीएम फसल बीमा योजना पर रजिस्टर कर फसलों का बीमा आसानी से पा सकते हैं।

राज्य सरकारें भी किसानों की मदद के लिए आई आगे

बदलते मौसम के बीच हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश राजस्थान, उत्तराखंड समेत अन्य राज्यों में जमकर बारिश हुई है। जिसके कारण कई इन राज्यों में फसलों को काफी नुकसान हुआ है। जिस वजह से किसान बेहद परेशान है। किसानों की इस परेशानी को देखते हुए राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश की राज्य सरकारों ने बारिश के कारण खरीफ की पछेती फसल और रबी की अगेती फसलों में हुए नुकसान की जानकारी मांगी है। किसानों को फसल नुकसान का मुआवजा दिया जाएगा। सरकार ने अपने अपने राज्य के किसानों से अनुरोध किया है कि फसल में हुए नुकसान की जानकारी अपने-अपने राज्य के पोर्टल पर दर्ज करवाए। साथ किसानों से यह भी कहां है जिन किसानों ने अपनी फसल का बीमा नहीं करवाया है। ऐसे किसान पीएम फसल बीमा योजना की अधिकारी वेबसाइट https://pmfby.gov.in/  पर अपनी फसल का बीमा जरूर करवाए। बाकि तो राज्य सरकारें अपने स्तर पर किसानों की मदद के लिए आगे है। 

इन डॉक्यूमेंट के बिना नहीं होगा फसल बीमा 

पीएम फसल बीमा योजना के तहत यदि कोई किसान अपनी फसल का बीमा करवाना चाहते है, तो उन्हें योजना के तहत  निम्न डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। जैसे- 

  • जमीन की जमाबंदी, 

  • आधार कार्ड, 

  • पेन कार्ड, 

  • मोबाइल नंबर आधार कार्ड और बैंक खाते से लिंक

  • बचत बैंक खाते की पासबुक

  • पासपोर्ट साइज फोटो आदि दस्तावेजों की कॉपी के साथ-साथ बोई गई खरीफ फसल की जानकारी।

यदि किसान के पास इनमें से एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है, तो फसल बीमा का लाभ नहीं मिलेगा। 

48 से 72 घंटे के बीच संबंधित बीमा कंपनी को सूचना देनी होगी  

खेती-किसानी में मौसम की अनिश्चितताओं जैसे बेमौसम बारिश, सूखा एवं बाढ़ के कारण कई क्षेत्रों में भारी नुकसान देखा जाता है। मौसम की मार से फसल नुकसान होने पर फसल बीमा कवर प्राप्त करने के लिए 48 से 72 घंटे के बीच संबंधित बीमा कंपनी को नुकसान की जानकारी उपलब्ध करना होती है। इस अवधि में फसल नुकसान की सूचना नहीं दी तो फसल नुकसान का मुआवजा नहीं मिलेगा। 

डीबीटी के माध्यम से मिलेगा फसल नुकसान का मुआवजा 

अधिसूचित फसलों एवं क्षेत्र के उपज संबंधी आकंड़े बीमा कम्पनियों को उपलब्ध होने पर बीमा क्लेम का भुगतान 15 में किया जायेगा। यह बीमा राशि बीमा कम्पनियों द्वारा बीमित किसानों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से दी जायेगी। सरकार ने बढ़ते जोखिम को देखते हुये बुवाई से पहले और कटाई के बाद आने वाले संकट को भी बीमा कवर से जोड़ दिया है। 

पूर्णतः स्वैच्छिक है पीएम फसल बीमा योजना

जानकारी के लिए बता दें कि किसानों द्वारा पीएम फसल बीमा योजना में बीमा करवाया जाना पूर्णतः स्वैच्छिक है किन्तु ऋणी कृषकों को योजना से पृथक रहने के लिये नामांकन की अन्तिम दिनांक से 07 दिवस पूर्व तक संबंधित वित्तीय संस्था में इस बाबत घोषणा पत्र प्रस्तुत कराना होगा। पीएम फसल बीमा योजना के संबंधित अधिक जानकारी के लिए किसान ग्राम पंचायत स्तर- कृषि पर्यवेक्षक, पंचायत समिति स्तर- सहायक कृषि अधिकारी और जिला स्तर- उप निदेषक, कृषि (विस्तार), जिला परिषद पर संपर्क कर सकते हैं। 

पीएम फसल बीमा योजना में प्रीमियम दर

कृषि क्षेत्र में विकास के लिए किसानों का उच्च उत्पादकता, आय और फसल स्वास्थ्य के उचित प्रबंधन के लिए फसल सुरक्षा समाधान को ध्यान में रखते हुए केन्द्र की मोदी सरकार ने साल 2016 में पीएम फसल बीमा योजना को शुरू किया था। प्राकृतिक आपदा के कारण फसल में क्षतिपूर्ति के लिए बीमा कवर देने का प्रावधान किया गया है। योजना के तहत प्रीमियम राशि को प्रत्येक किसान की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए काफी कम रखा गया है। खरीफ फसल का 2.5-3.5 फीसदी, रबी फसल का 1.5-2 फीसदी और बागवानी फसलों के लिए 05 प्रतिशत का भुगतान बीमा कंपनी को करना होता है। हालांकि, अगर आप कमर्शियल खेती करते हैं तो आपके लिए बीमा का प्रीमियम अलग होगा। 

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