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कृषि यंत्र अनुदान : किसानों को थ्रेशर एवं प्लाऊ कृषि यंत्र पर दिया जाएगा 50 प्रतिशत का अनुदान

कृषि यंत्र अनुदान : किसानों को थ्रेशर एवं प्लाऊ कृषि यंत्र पर दिया जाएगा 50 प्रतिशत का अनुदान
पोस्ट -27 दिसम्बर 2023 शेयर पोस्ट

कृषि यंत्र अनुदान योजना में इन कृषि यंत्रों पर मिलेगी सब्सिडी, जानें आवेदन प्रक्रिया

कृषि यंत्र अनुदान : सरकार कई तरह की योजनाएं चलाकर खेती में उपयोगी सभी प्रकार के कृषि यंत्रों पर अनुदान देती है। ताकि किसान इन बहुमूल्य कृषि यंत्रों को आसानी से अनुदान पर खरीद सके और खेती-किसानी में प्रयोग कर फसलों की पैदावार बढ़ाकर अपनी आय में वृद्धि कर सके। 

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इसी कड़ी में मध्यप्रदेश में भी राज्य सरकार की तरफ से कृषि यंत्र अनुदान योजना (Krishi Yantra Anudan Yojana) संचालित की जाती है। जिसके तहत राज्य में छोटे एवं सीमांत वर्ग के किसानों को अनुदान पर विभिन्न कृषि यंत्र खरीदने का मौका दिया जाता है। इसके लिए किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मध्यप्रदेश शासन द्वारा राज्य के सभी जिलों में लक्ष्य जारी किया जाता है। इसमें लक्षित यंत्रों पर अनुदान (Subsidy) देने के लिए अभियांत्रिकी संचालनालय विभाग की तरफ से समय-समय पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। 

इस बीच सरकार ने राज्य में किसानों को अनुदान पर मल्टीक्रॉप थ्रेशर / एक्सियल फ्लो पैडी थ्रेशर एवं रिवर्सिबल प्लाऊ/मैकेनिकल/हाइड्रोलिक यंत्र देने के लिए लक्ष्य जारी कर दिए हैं। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मध्यप्रदेश शासन की वेबसाइट पर चयनित यंत्रों पर मिलने वाले अनुदान का लाभ उठाने हेतु ऑनलाइन प्रक्रिया (Online Process) के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आइए, इस पोस्ट की मदद से जानते हैं कि शासन द्वारा किन यंत्रों पर कितना अनुदान किसानों को दिया जा रहा है और इसके लिए किसानों को क्या करना होगा।  

कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए किसान कर सकते हैं आवेदन

राज्य में किसान यंत्रीकृत खेती कर अपनी आमदनी बढ़ा सके, इसके लिए शासन द्वारा कृषि में यंत्रीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए कृषि यंत्र अनुदान योजना के अंतर्गत भारी सब्सिडी पर किसानों को विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्र दिए जाते हैं। ऐसे में कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय द्वारा अभी मध्य प्रदेश में किसानों को मल्टीक्रॉप थ्रेशर (35 बी.एच.पी. से अधिक) एक्सियल पैडी थ्रेशर (35 बी.एच.पी.से अधिक) मल्टीक्रॉप थ्रेशर (क्षमता 4 टन/घंटा से अधिक) एक्सियल फ्लो पैडी थ्रेशर (क्षमता 4 टन/ घंटा से अधिक) रिवर्सिबल प्लाऊ / मैकेनिकल / हाइड्रोलिक पर अनुदान के लिए लक्ष्य जारी किए गए हैं। लक्षित यंत्रों पर मिल रहे अनुदान का लाभ लेने के लिए छोटे एवं कम जोत वाले किसान आवेदन कर सकते हैं। हालांकि कुछ तकनीकी ख़ामियों के कारण किसान कल्याण तथा कृषि विभाग मध्यप्रदेश शासन द्वारा आवेदन की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है, पहले यह आवेदन 27 दिसंबर से 5 जनवरी 2024 के बीच किए जाने थे। योजना के तहत अब कृषि विभाग की तरफ से जब भी आवेदन मांगे जाएंगे तब इसकी संबंधित जानकारी पोर्टल/वेबसाइट पर अपडेट की जाएगी। 

कृषि यंत्रों पर कितना मिलेगा अनुदान (Subsidy)?

प्रदेश सरकार ने मल्टीक्रॉप थ्रेशर / एक्सियल फ्लो पैडी थ्रेशर एवं रिवर्सिबल प्लाऊ / मैकेनिकल / हाइड्रोलिक पर अनुदान के लिए लक्ष्य जारी किया है। इस पर किसानों को अलग–अलग योजनाओं के तहत महिला एवं पुरुष वर्ग, जाति वर्ग तथा जोत श्रेणी के अनुसार अलग–अलग अनुदान देने का प्रावधान विभाग द्वारा किया गया है। इसमें योजना के तहत विभिन्न कृषि यंत्रों पर लाभार्थी को 40 से 50 प्रतिशत तक अनुदान का लाभ दिया जाएगा। इसमें जो किसान कृषि यंत्र अनुदान पर लेना चाहते हैं, वह सब्सिडी की जानकारी ई–कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल https://farmer.mpdage.org/Home/Index पर उपलब्ध सब्सिडी कैलकुलेटर से गणना कर प्राप्त कर सकते हैं। 

अनुदान के लिए ऑनलाइन जमा होगी धरोहर राशि

कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत कृषि विभाग द्वारा अभी तक कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए आवेदकों को स्वयं के बैंक खाते से धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) संबंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम से बनवाकर पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड करने के लिए कहा जाता था, लेकिन अब इस व्यवस्था में बदलाव करते हुए  कृषि विभाग ने कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए धरोहर राशि ऑनलाइन जमा करने के लिए कहा है। कृषि यंत्रों के लिए पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन के समय अब किसानों को डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) के स्थान पर सीधे धरोहर राशि जमा करानी होगी। पोर्टल पर लॉटरी के पश्चात जिन आवेदकों का नाम कंफर्म या प्रतीक्षा सूची में उपलब्ध होंगे उनकी धरोहर राशि प्रकरण के अंतिम निराकरण पश्चात ही वापस उनके बैंक खाते में भेज दी जाएगी तथा जिन आवेदकों का अनुमोदन लॉटरी में नहीं होगा उनकी धरोहर राशि तत्काल वापस कर दी जाएगी।

कृषि यंत्रों पर धरोहर राशि कितनी होगी?

कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत आवेदनकर्ता को मल्टीक्रॉप थ्रेशर / एक्सियल फ्लो पैडी थ्रेशर (35 बी.एच.पी से अधिक) के लिए धरोहर राशि 5000/- रुपए, मल्टीक्रॉप थ्रेशर/ एक्सियल फ्लो पैडी थ्रेशर (क्षमता 4 टन/घंटा से अधिक) के लिए 10,000/- रुपए तथा रिवर्सिबल प्लाऊ / मैकेनिकल / हाइड्रोलिक के लिए 5000 रुपए का धरोहर राशि का भुगतान ऑनलाइन पेमेंट गेटवे प्रोसेस के माध्यम से करना होगा। आवेदनकर्ता को यह भुगतान पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करते समय ही करना होगा। आवेदन के वक्त निश्चित धरोहर राशि से कम का भुगतान करने पर आवेदन अमान्य कर दिया जाएगा। 

कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए आवदेन कहां करें?

कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय, मध्यप्रदेश शासन ने वर्तमान में अलग-अलग योजनाओं के तहत विभिन्न कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए लक्ष्य जारी कर दिए हैं। जाति वर्ग तथा जोत श्रेणी के अनुसार, महिला एवं पुरुष किसान, योजना के तहत यंत्रों हेतु पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन सभी प्रकार के कृषि यंत्रों पर अनुदान का लाभ प्राप्त करने के लिए e-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर पहले से पंजीकृत इच्छुक किसान सीधे आधार OTP के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन कर सकते हैं। नये कृषकों को आवेदन प्रस्तुत करने से पहले बायोमैट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन के माध्यम से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।

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