फ्रॉड कॉल संबंधित महत्पूर्ण सूचना, किसान लॉटरी में चयन अफवाहों की यहां दे सूचना

पोस्ट -19 फ़रवरी 2024 शेयर पोस्ट

किसानों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, ठग द्वारा फ्रॉड कॉल कर पैसे की मांग करने की यहां दे सूचना

Agricultural Machinery Subsidy Scheme 2024 : कृषि के क्षेत्र में यंत्रीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। कई राज्यों में सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कृषि यंत्रों एवं कृषि रक्षा उपकरणों की लागत पर किसानों को अलग-अलग अनुदान दिया जा रहा है। इस बीच मध्यप्रदेश में अधिक से अधिक किसान फसल अवशेष कृषि यंत्रों का उपयोग कर फसल अवशेषों का प्रबंधन बिना जलाये कर सकें इसके लिए उन्हें स्ट्रॉ रीपर कृषि यंत्र पर अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके लिए कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय द्वारा 16 फरवरी 2024 तक ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर राज्य के किसानों से कृषि यंत्र स्ट्रॉ रीपर के लिए आवेदन माँगे गए थे।  इसके लिए विभाग द्वारा आमंत्रित आवेदनों की निर्धारित लॉटरी दिनांक 21 फरवरी 2024 के दिन निकली जाएगी। इसके बाद चयनित किसान कृषि यंत्र अनुदान योजना के अतंर्गत अनुदान पर स्ट्रॉ रीपर कृषि यंत्र खरीद सकते हैं। इस बीच लॉटरी में चयन को लेकर राज्य के संचालनालय विभाग को शिकायत प्राप्त हुई है कि साइबर ठग द्वारा किसानों को फ्रॉड कॉल कर पैसे की मांग की जा रही है, जिस लेकर विभाग ने किसानों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की है और लॉटरी चयन अफवाहों से किसानों को सावधान रहने के लिए ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर निर्देश भी जारी किया गया है। आईए, जानते हैं कि सरकार द्वारा फ्रॉड कॉल संबंधित क्या महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है।

इस दिन संपादित की जाएगी लॉटरी

दरअसल, बीते कुछ वर्षों से प्रदेश में फसल अवशेष (पराली) जलाने की घटनाएं बढ़ती जा रही है। इन घटनाओं पर नियंत्रण पाने के लिए राज्य सरकार द्वारा कई उपाय किए जा रहे है। सरकार द्वारा फसल अवेष जलाने पर पाबंदी एवं फसल अवशेषों को जलाने वाले किसानों पर दण्डनीय करवाई कर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। फसल कटाई के बाद खेत में रह गए फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए राज्य सरकार ओर से कृषि यंत्र स्‍ट्रॉ रीपर  पर अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे किसान खेतों में फसल अवशेषों को न जलायें बल्कि उससे भूसा बनाकर पशु चारे के लिए उपयोग कर सकें। कृषि यंत्र स्‍ट्रॉ रीपर के अंतिम तारीख 16 फरवरी 2024 तक इच्छुक किसानों से आवेदन करने के लिए विभाग द्वारा कहा गया था। इसके बाद विभाग द्वारा प्राप्त आवेदनों की निर्धारित लॉटरी दिनांक 21 फरवरी 2024 को संपादित की जावेगी। पोर्टल पर लॉटरी प्रक्रिया के बाद जिन आवेदकों के नाम कंफर्म या प्रतीक्षा सूची में होंगे उनकी धरोहर राशि प्रकरण के अंतिम निराकरण पश्चात ही रिफंड की जाएगी और जिन आवेदकों का चयन लॉटरी में नहीं होगा उनकी धरोहर राशि तत्काल ही रिफंड कर दी जाएगी। 

लॉटरी चयन अफवाहों संबंधित महत्वपूर्ण सूचना

कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय विभाग मध्यप्रदेश सरकार को शिकायत प्राप्त हुई है कि मोबाइल क्रमांक  07037767569 , 8954458193 द्वारा अनाधिकृत व्यक्ति किसानों से संपर्क कर निश्चित राशि की मांग कर आश्वासन दे रहा है कि उनका लॉटरी में चयन किया जावेगा और संबंधित कृषि यंत्र पर अनुदान का लाभ दिया जायेगा। ऐसे में विभाग द्वारा ई-कृषि अनुदान पोर्टल पर फॉड कॉल संबंधित महत्वपूर्ण सूचना जारी कर सभी किसानों को ऐसी अफवाहों से सावधान रहने के लिए कहा गया है। यदि कोई आपके साथ साइबर अपराध (ठग द्वारा कॉल कर पैसे की मांग करना) गठित होता हैं, तो इसकी शिकायत अपनी नज़दीकी पुलिस थाने में या www.cybercrime.gov.in  या टोल फ्री नंबर-1930 पर तुरंत करें। 

लॉटरी में चयन नहीं होने पर तत्काल ही रिफंड कर दी जाएगी धरोहर राशि

मध्यप्रदेश कृषि अभियान्त्रिकी संचालनालय विभाग द्वारा कृषि यंत्र स्ट्रॉ रीपर अनुदान के लिए आवेदन करने हेतु 10,000/- रुपये की धरोहर राशि जमा करना अनिवार्य किया गया है। योजना के तहत इच्छुक  किसानों को स्ट्रॉ रीपर कृषि अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से यह धरोहर राशि जमा करनी होती है। पोर्टल पर लॉटरी प्रक्रिया के बाद जिन आवेदकों के नाम कंफर्म या प्रतीक्षा सूची में होंगे उनकी धरोहर राशि प्रकरण के अंतिम निराकरण पश्चात ही रिफंड की जाएगी और जिन आवेदकों का चयन लॉटरी में नहीं होगा उनकी धरोहर राशि तत्काल ही रिफंड कर दी जाएगी। वहीं,  ऐसे आवेदन जिन पर लॉटरी दिनांक से पहले धरोहर राशि के भुगतान की पुष्टीकरण बैंक स्तर से प्राप्त नही होती है, तो ऐसे आवेदन पर कोई भी विचार नही किया जाएगा। भुगतान की पुष्टी ना होने पर किसान के द्वारा जमा की गई राशि की जवाबदेही विभाग की नही होगी। यदि पेमेंट भुगतान का सेटलमेंट लॉटरी दिनांक या इसके बाद होता है तो किसान को वह राशि नियमानुसार लौटा दी जाएगी, लेकिन ऐसे प्रकरण लॉटरी में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। 

अलग–अलग सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान

अभियान्त्रिकी संचालनालय विभाग मध्यप्रदेश द्वारा राज्य के किसानों को अलग–अलग योजनाओं के  अंतर्गत कृषि यंत्रों पर किसान, महिला किसान, जाति वर्ग एवं छोटे और कम जोत वाले किसान श्रेणी के अनुसार अलग-अलग अनुदान दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इसमें कृषि यंत्र अनुदान के तहत आवेदकों को 40 से लेकर 50 प्रतिशत तक का अनुदान लाभ कृषि यंत्रों पर दिया जाता है। इसके लिए किसानों को ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल  पर ऑनलाइन आवेदन करना होता है। साथ किसान जो कृषि यंत्र लेना चाहते हैं वह किसान ई–कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल https://farmer.mpdage.org/Home/Index पर उपलब्ध सब्सिडी कैलकुलेटर https://farmer.mpdage.org/home/SubsidyCalculater के माध्यम से कृषि यंत्र की लागत के अनुसार उनको मिलने वाली सब्सिडी की गणना कर सकते हैं। 

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