एकमुश्त निपटान योजना : किसानों को बकाया ब्याज पर मिलेगी 100 प्रतिशत छूट, जानें पात्रता और मापदंड

पोस्ट -09 अगस्त 2022 शेयर पोस्ट

किसानों के लिए खुशखबरी, एकमुश्त निपटान योजना शुरू करने की हुई घोषणा 

वर्तमान समय में केन्द्र सरकार कृषि क्षेत्र में चहुंमुखी विकास के लिए कई प्रकार की योजनाओं का संचालन कर रही हैं। केन्द्र की इन योजनाओं के अंतर्गत देश के सभी राज्य अपने-अपने स्तर पर परियोजनाओं को लागू कर  अपने किसानों की आय बढ़ने का प्रयास करती हैं। कुछ ऐसा ही प्रयास हरियाणा भी कर रहा है। हरियाणा सरकार राज्य के किसानों के चहुंमुखी विकास एवं कृषि उत्पादों के भंडारों के साथ साथ किसान की जेब भरने के लिए कई योजनाएं संचालित कर रही है। हरियाणा की खट्टर सरकार ने राज्य के किसानों के हित में काम करते हुए एक बड़ा फैसला किया है। हरियाणा सरकार ने अब हाल ही में अपने राज्य के  किसानों को ऋण से मुक्त करने के लिए एक योजना को शुरू करने की घोषणा की गई है। जिसका नाम हरियाणा एकमुश्त निपटान योजना है। यह योजना सरकारी बैंकों से कर्ज लेने वाले किसानों के लिए शुरू की जाएगी। हरियाणा सरकार इस योजना के अंतर्गत राज्य में कर्जदार किसानों या जिला कृषि और भूमि विकास बैंक के सदस्यों को बकाया ब्याज पर 100 प्रतिशत की छूट प्रदान करेगी। इस योजना के अंतर्गत कर्जदार किसानों या जिला कृषि और भूमि विकास बैंक के सदस्यों द्वारा लिए गए ऋण का एकमुश्त निपटान करने पर 31 मार्च 2022 तक के बकाया मूलधन जमा करने पर ब्याज में छुट प्रदान की जाएगी। अगर आप हरियाणा के किसान है और इस योजना का लाभ उठाना चाहते है, तो ट्रैक्टरगुरू की यह पोस्ट आपके लिए खास हो सकती है। क्योंकि इस पोस्ट के माध्यम से हम आपके साथ इस योजना की सभी जानकारी को साझा कर रहे हैं। आशा करते हैं इस जानकारी से आपको काफी लाभ होगा। 

100 प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी 

हरियाणा के किसानों के लिए खुशखबरी है। खट्टर सरकार ने राज्य में सरकारी बैंकों से कर्ज लेने वाले किसानों को राहत देने के लिए एकमुश्त निपटान योजना को शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के अंतर्गत अन्य सभी लोन लेने वाले किसानों को 50 प्रतिशत ब्याज की छूट दी जाएगी। उनका जुर्माना ब्याज व अन्य खर्च भी माफ कर दिया जाएगा। यह योजना बैंक के सभी प्रकार के लोन पर लागू रहेगी। खट्टर सरकार द्वारा इस योजना को 5 अगस्त 2022 को लॉन्च करने की घोषणा की गई थी। इस योजना को जिला कृषि एवं भूमि विकास बैंकों और जिला प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के सभी कर्जदार किसानों और सदस्यों के लिए शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि यदि इस योजना के तहत अगर किसी किसान की मृत्यु हो गई है, तो उसके उत्तराधिकारी द्वारा एकमुश्त ऋण का भुगतान करने पर 31 मार्च 2022 तक के बकाया मूलधन चुकाने पर ब्याज में 100 प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी। साथ ही जुर्माना ब्याज एवं अन्य खर्चे भी माफ किए जाएंगे। इसके अलावा सभी कर्जदार किसानों का 50 प्रतिशत बकाया ब्याज माफ किया जाएगा और जुर्माना ब्याज व अन्य खर्चे भी माफ किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को उम्मीद है कि बड़ी संख्या में किसान इस योजना का लाभ लेंगे, क्योंकि उन्हें कई तरह से राहत दी जा रही है।

प्रदेश के 73638 कर्जदार किसानों को मिलेगा योजना का लाभ

उन्होंने कहा कि हरियाणा के 19 जिला प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के 73648 कर्जदारों पर 2070 करोड़ रुपए का बकाया है। इस बकाया कर्ज की राशि में 845 करोड रुपए मूलधन राशि, 1112 करोड़ रुपए ब्याज एवं 111 करोड़ रुपए का दंडात्मक ब्याज शामिल है। और उन्होंने कहा कि इस समय राज्य में बैंकों से कर्ज लेने वाले 17863 किसानों की मृत्यु हो चुकी है जिनपर कुल बकाया कर्ज राशि 445 करोड़ों रुपए है। इस बकाया कर्ज राशि में 174.38 करोड़ रुपए का मूलधन और 241.45 करोड़ रुपए का ब्याज एवं 29.46 करोड़ रुपए जुर्माने ब्याज शामिल हैं। ऐसे सभी बैंक द्वारा डिफॉल्टर घोषित सदस्यों के लिए हरियाणा एकमुश्त निपटान योजना शुरू की गई है। यह योजना सभी प्रकार के ऋण पर लागू है। अब इस योजना के द्वारा प्रदेश के हजारों किसानों को अपने ऋण से मुक्ति मिलेगी और वह आर्थिक रूप से मजबूत बनेंगे। मंत्री ने कहा कि यह योजना कम समय के लिए है। ऐसे में इस योजना का लाभ भी किसान जल्द से जल्द लें। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान तहसील स्तर पर बनाए गए शाखाओं में संपर्क कर सकते हैं। सहकारिता विभाग की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक, जिला प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक व इनकी तहसील स्तर पर स्थापित 70 शाखाओं से इस योजना के बारे में किसानों को मदद मिलेगी।

पहले आए-पहले पाए के तर्ज पर संचालित की जाएगी

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हरियाणा के सहकारिता मंत्री डा. बनवारी लाल ने यह कहा कि इस योजना का लाभ किसानों को पहले आओ-पहले पाओ की तर्ज पर प्रदान किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत अन्य सभी लोन लेने वाले किसानों को भी 50 प्रतिशत ब्याज की छूट दी जाएगी। उनका जुर्माना ब्याज व अन्य खर्च भी माफ कर दिया जाएगा। यह योजना बैंक के सभी प्रकार के लोन पर लागू रहेगी। योजना के अनुसार यदि लोन धारक किन्हीं कारणों से अपने लोन का भुगतान नहीं कर सका और 31 मार्च 2022 को बैंक द्वारा डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया है तो भी वह इस योजना का लाभ ले सकता है। सरकार द्वारा इस योजना को लाने का मुख्य उद्देश्य 31 मार्च 2022 को डिफॉल्टर घोषित किए गए किसानों को एकमुश्त निपटान राशि का भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करना है। 

एकमुश्त निपटान योजना के पात्रता मानदंड/ विशेषताएं 

हरियाणा के सहकारिता मंत्री डा. बनवारी लाल ने जानकारी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा 5 अगस्त 2022 को हरियाणा एकमुश्त निपटान योजना को आरंभ करने की घोषणा की गई थी। इस योजना का लाभ राज्य के जिला कृषि एवं भूमि विकास बैंकों और जिला प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों द्वारा 31 मार्च सन 2022 को डिफॉल्टर घोषित किए गए सभी ऋणदाता किसानों एवं सदस्यों को प्रदान किया जाएगा। ऐसे पात्र किसान/सदस्य ही इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। सरकार द्वारा इस योजना के तहत अगर किसान की मृत्यु हो गई है, तो उसके उत्तराधिकारी द्वारा एकमुश्त ऋण का भुगतान करने पर 31 मार्च 2022 तक के बकाया ब्याज पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। इसके अलावा अन्य ऋणदाता किसानों को 50 प्रतिशत बकाया ब्याज पर छूट दी जाएगी। इस योजना के तहत जुर्माना ब्याज एवं अन्य खर्च राशि को भी माफ किया जाएगा। इस योजना के तहत राज्य के 19 जिला प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के 73648 कर्जदार सदस्यों को 2070 करोड़ रुपए ऋण के भुगतान के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस योजना से बकायेदार किसानों एवं सरकार दोनों को लाभ की प्राप्ति होगी।

योजना में कैसे करें आवेदन

योजना के अनुसार यदि लोन धारक को 31 मार्च 2022 को बैंक द्वारा डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया है, तो वह इस योजना का लाभ ले सकता है। यह योजना कम समय के लिए है। ऐसे में पात्र किसान आपने सभी जरूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, ऋण से संबंधित कागजात, आया प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, मृतक किसान का मृत्यु प्रमाण पत्र बैंक खाता विवरण, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर आदि को लेकर किसान अपने तहसील स्तर पर स्थापित शाखाओं में संपर्क कर सकते हैं। 

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