धान सहित अन्य खरीफ फसलों की बुवाई किसानों द्वारा शुरू की जा चुकी है। ऐसे में फसलों की बुवाई एवं सिंचाई के लिए किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए राज्य सरकारों द्वारा फ्री बिजली समेत अन्य तरीकों से राहत पहुंचाई जा रही है। इस बीच खरीफ की खेती में डीजल का उपयोग करने वाले बिहार के किसानों के लिए एक अहम खबर आई है। बिहार में अधिकांश क्षेत्र की खेती मानसून की बारिश पर निर्भर है। इन क्षेत्रों में सिंचाई के लिए डीजल से चलने वाले कृषि पंप का उपयोग किया जाता है। ऐसे में डीजल की बढ़ती दरों ने किसानों की खेती लागत को बढ़ा दिया है, जिससे उनका मुनाफा भी प्रभावित हुआ है। किसानों को इस समस्या से राहत दिलाने के लिए बिहार सरकार राज्य में डीजल सब्सिडी योजना चला रही है, जिसके अंतर्गत फसलों की सिंचाई के लिए सहायता दी जा रही है, ताकि किसानों को सस्ता डीजल उपलब्ध कराया जा सकें। ऐसे में मौजूदा खरीफ सत्र के लिए बिहार सरकार ने डीजल सब्सिडी योजना को मंजूरी दी है, ताकि किसान खेतों की जुताई से लेकर फसल बुवाई तक के काम कम डीजल लागत पर पूरा कर सकें। आइए, जानते हैं कि राज्य सरकार की इस योजना का लाभ उठाने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी और आवेदन कहां करना है?
बता दें वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बिहार कृषि विभाग ने डीजल सब्सिडी योजना के लिए 150 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इस योजना के तहत फसल की सिंचाई पर लगने वाले डीजल खर्च पर अनुदान देने के लिए इस राशि को खर्च किया जाएगा। बिहार डीजल सब्सिडी योजना का उद्देश्य किसानों को डीजल पर सब्सिडी प्रदान कर सिंचाई के सस्ता डीजल प्रदान करना है। राज्य में खेतों की सिंचाई के लिए के लिए किसान महंगे भाव के डीजल का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे उनकी कृषि लागत पहले के मुकाबले डेढ़ गुना अधिक बढ़ गई है। बुवाई और सिंचाई के लिए डीजल लागत का बढ़ना किसानों पर काफी भारी पड़ रहा है। ऐसे में सिंचाई पर लागत से राहत देने के लिए किसानों को डीजल पर अनुदान पर देने के लिए डीजल सब्सिडी योजना चलाई जा रही है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने इस योजना के तहत पिछले फसल सीजन में सिंचाई पर डीजल अनुदान 600 रुपए प्रति एकड़ से बढ़ाकर 750 रुपए प्रति एकड़ कर दिया था।
डीजल सब्सिडी योजना, बिहार में डीजल से चलने वाले पंप सेट से खरीफ सीजन की फसलों की सिंचाई के लिए किसानों को डीजल अनुदान देने की व्यवस्था की है, ताकि किसानों पर अतिरिक्त कृषि लागत का भार न पड़ें। इस योजना के तहत राज्य में किसानों को खरीफ फसलों की सिंचाई के लिए डीजल पंप सेट के लिए खरीदे गए डीजल पर 75 रुपए प्रति लीटर, 750 रुपए प्रति एकड़ प्रति सिंचाई की दर से डीजल सब्सिडी दी जाएगी।
बिहार कृषि विभाग ने बिहार अनुदान योजना में लाभ देने के लिए कुछ प्रावधान किए है, जो इस प्रकार है :
बिहार सरकार के कृषि विभाग द्वारा इस योजना के तहत हर साल ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। राज्य के सभी रैयत और गैर-रैयत खेती करने वाले किसान इस योजना में आवेदन के पात्र है। पोर्टल पर आवेदन प्राप्त होने के अधिकतम 10 दिनों की निर्धारित समय सीमा के अंदर लाभार्थी किसान को अनुदान लाभ दिया जाता है। डीजल पर मिलने वाली सब्सिडी राशि का किसानों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भुगतान कर दिया जाता है।
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