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भाग्यलक्ष्मी योजना : बेटियों को सरकार की इस योजना में मिलेंगे 2.25 लाख रुपए

भाग्यलक्ष्मी योजना : बेटियों को सरकार की इस योजना में मिलेंगे 2.25 लाख रुपए
पोस्ट -11 अक्टूबर 2023 शेयर पोस्ट

भाग्यलक्ष्मी योजना : अब बेटियों को मिलेगा 2.25 लाख रुपए का फायदा, जल्दी से यहां करे आवेदन

Bhagyalakshmi Scheme 2023 : देश में बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने एवं समाज में बेटियों के लिए नकारात्मक सोच में सुधार के लिए सरकार द्वारा कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है। जिनके माध्यम से सरकार गरीब परिवारों की बेटियों की पढ़ाई से लेकर शादी खर्च तक उनके माता-पिता को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इन्हीं में भाग्यलक्ष्मी योजना भी शामिल है, जिसमें राज्य सरकार की ओर से बेटियों को पढ़ाई-लिखाई से लेकर शादी खर्च के लिए 2.25 लाख रुपए की धन राशि प्रदान की जाती है। सरकार की इस योजना में आवेदन कर आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवार अपनी बेटियों का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। आईए, इस पोस्ट की मदद से भाग्य लक्ष्मी योजना में आवेदन करने की पात्रता और आवेदन कैसे और कहां करे के बारे में जानते हैं। 

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भाग्य लक्ष्मी योजना का उद्देश्य

दरअसल, हमारे पुरुष प्रधान समाज में बेटियों को जन्म से ही एक बोझ समझा जाता है। जिसके कारण बेटियों को जन्म से पहले ही गर्भ में मार दिया जाता है। कन्या भ्रूण हत्या जैसे अपराध पर काबू पाने एवं समाज में बेटियों के लिए नकरात्मक सोच में बदलाव करने के मकसद से सरकार राज्य में भाग्यलक्ष्मी योजना का संचालन कर रही है। इस योजना का उद्देश्य भ्रूण हत्या जैसे अपराध को रोकना है। इस योजना के जरिए राज्य सरकार बेटियों के भविष्य को उज्जवल और सुरक्षित बनाना चाहती है। इसके लिए सरकार बेटियों के जन्म से लेकर उनके पढ़ाई और विवाह के लिए उनके अभिभावकों को राशि प्रदान करेगी। जिससे उनके माता-पिता को उनके पालन-पोषण में किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होगी। 

सरकार की ओर से दी जाने वाली आर्थिक सहायता

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार प्रदेश में भाग्यलक्ष्मी योजना चला रही है। इसके तहत राज्य सरकार आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। भाग्यलक्ष्मी योजना के माध्यम से लाभाथियों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता उनके बैंक खाते में भेजी जाती है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को सहायता राशि बालिका के पैदा होने के साथ ही मिलना चालू हो जाती है। भाग्य लक्ष्मी योजना के तहत बेटी के जन्म पर सरकार उनके माता-पिता को 50 हजार रुपए की धन राशि का बॉन्ड प्रदान करती है। वहीं, बेटी की माता को 5100 रुपया की धनराशि भी देती है। इसके अलावा, जब बेटी छठी कक्षा में आ जाएगी, तब माता-पिता को 3 हजार रुपए, कक्षा 8वीं में 5 हजार रुपए, कक्षा 10वीं में 7 हजार  रुपए और 12वीं क्लास में पहुंचने पर 8 हजार रुपए की धन राशि योजना के तहत दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत बेटी की आयु  21 वर्ष होने पर बेटी के माता-पिता को 2 लाख रुपए की धनराशि वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी।  बता दें कि बेटी के जन्म पर दिए गए 50 हजार रुपए के बॉन्ड, 21 साल बाद मैच्योर होकर 2 लाख रुपए हो जाता है। इस तरह सरकार बेटी के जन्म से लेकर उसकी शादी तक के खर्च के लिए अलग-अलग किस्तों में कुल 2 लाख 25 हजार रुपए की धनराशि लाभार्थी के बैंक अकाउंट में भेजती है। 

भाग्यलक्ष्मी योजना के पात्र लाभार्थी

भाग्यलक्ष्मी योजना के माध्यम से प्रदेश सरकार बेटी के जन्म लेने से लेकर उसके विवाह के खर्च के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इसके तहत सरकार बेटी की पढ़ाई का खर्च के लिए अलग-अलग किस्तों में 25 हजार रुपए, और लड़की के 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर लड़की के माता-पिता को 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता के रूप में देती है। राज्य सरकार इस योजना का लाभ यूपी के आर्थिक रूप से कमजोर परिवार ही उठा सकते हैं। इस योजना के तहत लाभ लेने वाले परिवार की सालाना आय 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर बच्ची के जन्म के 1 वर्ष तक जन्म नामांकन किया जाना चाहिए। योजना के अंतर्गत लड़की की शादी 18 वर्ष से कम आयु में नहीं होनी चाहिए। बेटी को स्वास्थ्य विभाग से रोग प्रतिरक्षी करना जरूरी है। 31 मार्च 2006 के बाद बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे ) परिवारों में जन्म लेने वाली सभी बेटियां भाग्यलक्ष्मी योजना के लिए पात्र हैं।
 
भाग्यलक्ष्मी योजना में आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज

  • बेटी के माता-पिता का आधार कार्ड
  • आवेदक का निवास प्रमाण पत्र
  • परिवार की वार्षिक आय का प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र (एससी, एसटी आवेदकों के लिए)
  • बालिका का जन्म प्रमाण पत्र (जिस अस्पताल में हुआ है )
  • बैंक खाता पासबुक 
  • आधार लिंग मोबाइल नंबर
  • माता-पिता का पासपोर्ट साइज फोटो

भाग्यलक्ष्मी योजना के तहत आवेदन कहां और कैसे करे?

भाग्यलक्ष्मी योजना के तहत लाभार्थी को आवेदन करने के लिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://mahilakalyan.up.nic.in/  पर जाना होगा। वेबसाइट से भाग्य लक्ष्मी योजना के ऑप्शन पर जाकर योजना का  Application Form PDF को डाउनलोड कर प्रिंट आउट लेना होगा । इसके बाद आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी सही से भरने के बाद अपने सभी जरूरी दस्तावेजों को आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न कर अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र या महिला कल्याण विभाग के कार्यालय में जमा करना होगा। इसके अलावा, लाभार्थी महिला एवं बाल विकास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर कार्यालय का पता और कार्यालय दूरभाष संपर्क नंबर भी प्राप्त कर सकते हैं।  

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