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किसानों को मशरूम को खेती के लिए सरकार मिलेगी 89,750 रुपए की सब्सिडी, ऐसे करें आवेदन

किसानों को मशरूम को खेती के लिए सरकार मिलेगी 89,750 रुपए की सब्सिडी, ऐसे करें आवेदन
पोस्ट -28 मई 2024 शेयर पोस्ट

मशरूम खेती पर किसानों को 89,750 रुपए का सहायता अनुदान, जानें आवेदन के लिए आवश्यक जानकारी 

Mushroom Farming Subsidy Scheme : केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा किसानों को बड़ी सहूलियत प्रदान की जा रही है, ताकि वे अच्छे से खेती कर अपनी आय में बढ़ोतरी कर पाए। इसके लिए कई तरह की केंद्रीय और राज्य स्तरीय योजनाओं के माध्यम से किसानों को बागवानी फसलों के उत्पादन हेतु प्रोत्साहित भी किया जाता है। इसमें मशरूम की खेती भी शामिल है। आज कई राज्य सरकारें मशरूम की खेती के लिए किसानों को प्रेरित करने हेतु अपने स्तर पर योजनाएं लागू कर सहायता अनुदान प्रदान कर रही है। इसी कड़ी में राज्य में मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार किसानों को इसकी खेती के लिए सब्सिडी प्रदान कर रही है। अगर आप मशरूम उत्पादक किसान है और इस सब्सिडी का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको योजना के लिए निर्धारित कुछ योग्यताओं को पूरा करते हुए योजना में आवेदन करना होगा। इस लेख में इससे संबंधित पूरी जानकारी प्रदान की जा रही है, जो आपके आवेदन के लिए मददगार साबित होगी।     

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मशरूम की खेती के लिए कितना मिलेगा अनुदान? (How much grant will be given for mushroom cultivation?)

दरअसल, राज्य के कई हिस्सों के किसान मशरूम की फॉर्मिंग कर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में लगे हुए हैं। कम लागत में इसके उत्पादन से बढ़िया मुनाफा प्राप्त कर रहे हैं। अभी शहरों, कस्बों से लेकर ग्रामीण इलाकों में मशरूम की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। राज्य में अन्य किसान भी इसकी खेती अपना रहे हैं। वहीं राज्य सरकार द्वारा भी इसकी खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए मशरूम फार्मिंग सब्सिडी योजना के तहत किसानों को 50 प्रतिशत तक अर्थात अधिकतम 89,750 रुपए तक का सहायता अनुदान दिया जाता है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा इकाई लागत 1,79,500 रुपए तय की गई, जिस पर खेतिहर जमीन वाले किसानों को मशरूम की खेती के लिए 50 % या 89,750 रुपए प्रति हेक्टेयर का अनुदान मिलेगा तथा शेष 89,750 रुपए किसानों को खुद से लगाने होंगे। 

सब्सिडी के लिए कहां करना होगा ऑनलाइन आवेदन ? (Where to apply online for subsidy?)

अगर आप बिहार राज्य से हैं और मशरूम का उत्पादन करना चाहते हैं, तो आपके पास अच्छा मौका है। क्योंकि बिहार सरकार राज्य में 2024-25 के लिए मशरूम से संबंधित विभिन्न योजनाओं के तहत किसानों से आवेदन आमंत्रित कर रही है। इसमें आप ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उद्यान निदेशालय, कृषि विभाग, बिहार सरकार द्वारा बिहार मशरूम खेती सब्सिडी योजना के अंतर्गत मशरूम उत्पादन इकाई के लिए किसानों को अनुदान दिया जा रहा है। इसमें राज्य के सभी वर्ग के किसान योजना के लाभ हेतु अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके लिए आपको ’’बिहार कृषि विभाग, बागवानी निदेशालय की साइट पर एकीकृत बागवानी मिशन योजना के तहत आवेदन करना होगा। योजना में आवेदन केवल बिहार के रहने वाले सभी वर्ग के किसान कर सकते हैं। आवेदक किसान का पहले से डीबीटी पोर्टल पर पंजीकरण होना अनिवार्य है। 

ऑनलाइन आवेदन प्रोसेस क्या हैं? (What is the online application process?)

बिहार राज्य के मूल निवासी इच्छुक किसान जो मशरूम की खेती करना चाहते है वे सभी कृषि विभाग, बागवानी निदेशालय, बिहार सरकार की आफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसान चाहे तो खुद या ग्राहक सेवा केंद्र की मदद से भी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

  • स्वयं आवेदन हेतु किसान भाई को सबसे पहले बागवानी निदेशालय, बिहार सरकार की वेबसाइट पर जाना है।
  • होम पेज पर आपको सरकार द्वारा चलाई जा सभी योजनओं का लाभ लेने हेतु आवेदन करें का विकल्प मिलेगा।
  • इसमें आपको मशरूम से संबंधित योजना (2024-25) पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपको यहां पर झोपड़ी में मशरूम उत्पादन योजना (2024-25) में ऑनलाइन आवेदन फार्म करें विकल्प पर क्लिक करना है।
  • यहां एक नया पेज खुलेगा जहां आपको सभी दिशा-निर्देशों को पढ़ते हुए अपनी स्वीकृति देनी होगी।
  • इसके बाद आपको अपनी किसान पंजीकरण संख्या दर्ज करते हुए रजिस्ट्रेशन करना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने योजना का आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
  • इसमें मांगी गई सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक और अच्छे से भर दें और अपने सभी दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड कर आवेदन को सफलतापूर्वक जमा (सबमिट) करें। 

आवेदन के लिए अवश्यक दस्तावेज क्या होंगे? (What will be the documents required for the application?)

राज्य के निवासी किसान अगर मशरूम खेती पर सब्सिडी लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन्हें योजना के लिए निर्धारित कुछ अवश्यक दस्तावेज जैसे अपना आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, जमीन की अपडेटेड रसीद एवं किसान रजिस्ट्रेशन रसीद आदि सबमिट करनी होगी। किसान चाहे तो इस योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने जिले के उद्यान विभाग के सहायक निदेशक से संपर्क भी संपर्क सकते हैं। इसके अलावा वे उद्यान निदेशालय, कृषि विभाग, बिहार की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।   

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