किसान ड्रोन सब्सिडी: कृषि ड्रोन खरीदने पर मिलेगी 75 प्रतिशत सब्सिडी, अभी करें आवेदन

पोस्ट -12 अगस्त 2023 शेयर पोस्ट

Drone Subsidy : कृषि ड्रोन खरीदने पर मिलेगी 75 प्रतिशत सब्सिडी, पोर्टल पर आवेदन प्रक्रिया शुरू

मध्यप्रदेश में ड्रोन खरीदने के लिए अनुदान योजना के तहत अलग-अलग किसान वर्गों एवं संस्थाओं को अलग-अलग दर से सब्सिडी प्रदान की जा रही है। अनुदान योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश सरकार व्यक्तिगत श्रेणी के किसान/कस्टम हायरिंग केंद्र संचालक/किसान उत्पादन संगठन (एफपीओ) और कृषि विश्वविद्यालयों से लेकर कृषि विज्ञान केंद्र को सब्सिडी पर कृषि ड्रोन दे रही है।

कृषि ड्रोन सब्सिडी : 75 प्रतिशत सब्सिडी पर ड्रोन लेने के लिए अभी करें आवेदन 

agriculture drone subsidy apply online : केंद्र सरकार व राज्य सरकारें देश के कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी एवं कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा दे रही है। ताकि कृषि उत्पादकता को बढ़ाकर किसानों के सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा सके। इसी बीच खेती में आधुनिकता को बढ़ावा देने एवं खेती-किसानी में समय और लागत को कम करने के लिए मध्यप्रदेश सरकार (Government of Madhya Pradesh) भी कृषि में मशीनीकरण (mechanization) को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए राज्य सरकार अनुदान योजना को लागू कर कृषि यंत्रों की खरीद के लिए अलग-अलग श्रेणियाें में सब्सिडी (subsidy) दे रही है। जिससे अधिक से अधिक किसान इन कृषि यंत्रों (agricultural machinery) को खरीदकर खेती में इनका उपयोग कर सकें। ऐसे में खेती-किसानी में रोजमर्रा के कार्यों में समय की बचत के साथ आसानी से करने के लिए ड्रोन (agriculture drone ) तकनीक को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य के अधिक से अधिक किसान इन कृषि ड्रोन (agriculture drone) को खरीद पाएं इसके लिए राज्य सरकार (state government) उन्हें भारी सब्सिडी भी उपलब्ध करा रही है। साथ ही कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्र एवं अन्य संस्थानों के माध्यम से किसानों को ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण (drone flying training) भी दिलवा रही है। ताकि किसान खेती में अधिक से अधिक इसका प्रयोग करें। 

कृषि ड्रोन पर कितना मिलेगा अनुदान?

मध्यप्रदेश सरकार ने कृषि सेक्टर में ड्रोन तकनीक के प्रयोग को बढ़ावा देने का फैसला लिया है। इसके लिए सरकार द्वारा अनुदान योजना के अंतर्गत अलग-अलग श्रेणी के किसान / कस्टम हायरिंग केंद्र संचालक / किसान उत्पादन संगठन (FPO) और कृषि विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों  (Agricultural Universities and Agricultural Science Centers) को अलग-अलग सब्सिडी देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। जिसमें व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत लघु-सीमांत, महिला, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को ड्रोन की लागत कीमत 50 प्रतिशत या अधिकतम 5 लाख रुपए राशि सब्सिडी के तौर पर दी जाएगी। वहीं, व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत अन्य वर्ग के किसानों एवं कस्टम हायरिंग केंद्र के संचालकों को यंत्र की कीमत का 40 प्रतिशत या अधिकतम राशि 4 लाख रुपए दी जाएगी। इसी प्रकार किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) को ड्रोन की लागत कीमत का 75 प्रतिशत या अधिकतम 7.50 लाख रुपए की राशि कृषि यंत्र अनुदान योजना (Agricultural Machinery Subsidy Scheme) के अंतर्गत दी जाएगी। 

कृषि ड्रोन पर अनुदान का लाभ कौन उठा सकता है?

भारत सरकार ने कृषि ड्रोन खरीदने एवं उसका उपयोग करने के लिए नियम और शर्तें तय की है। इसमें कृषि क्षेत्र में ड्रोन के प्रयोग के लिए ड्रोन संचालन हेतु व्यक्तिगत किसान एवं संस्थानों के पास ड्रोन पायलट का वैध लाइसेंस होना जरूरी है। जिन संस्थानों एवं किसानों के पास ड्रोन पायलट लाइसेंस नहीं है तो वह पहले ड्रोन उड़ाने की पायलट ट्रेनिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं, जिन व्यक्तियों के पास ड्रोन उड़ाने की पायलट प्रशिक्षण एवं लाइसेंस है वे अनुदान के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, अनुदान योजना के तहत व्यक्तिगत श्रेणी के कृषक / कस्टम हायरिंग सेंटर संचालक / किसान उत्पादन संगठन (एफपीओ) श्रेणी के अंतर्गत इच्छुक किसान / केन्द्र संचालक / संस्था ड्रोन खरीदने के लिए आवेदन कर सकते हैं। 

कृषि ड्रोन अनुदान पर खरीदने के लिए कहां करें आवेदन?

मध्यप्रदेश कृषि एवं कृषि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा किसानों को फसलों की देख-रेख, फसलों में लिक्विड फर्टिलाइजर और कीटनाशकों के छिड़काव, फसलों की  ग्रेडिंग और प्रोसेसिंग के लिए जरूरी कृषि यंत्रों पर अलग-अलग अनुदान योजनाओं के तहत किसान वर्ग एवं जोत श्रेणी के आधार पर अलग-अलग अनुदान प्रतिशत दिया जा रहा है। अनुदान योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भी व्यक्तियों को भारी सब्सिडी दी जा रही है। इसके लिए विभाग ने राज्य के लिए मांग के अनुसार आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक व्यक्ति कृषि ड्रोन पर उपलब्ध अनुदान का लाभ उठाने के लिए ई-अनुदान पोर्टल https://farmer.mpdage.org/Home/Index  पर ऑनलाइन आवेदन (drone subsidy apply online) कर सकते हैं। पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 08 अगस्त 2023 से शुरू की जा चुकी है। बता दें कि अभी सरकार द्वारा आवेदन करने की अंतिम तिथि तय नहीं की गई है, लक्षित मांग के अनुसार पर्याप्त आवेदन प्राप्त होने पर आवेदन प्रक्रिया रोक दी जाएगी। 

आधार के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं आवेदन

अगर आप कृषि ड्रोन पर सब्सिडी लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल (e-Krishi Yantra Grant Portal) पर अनुदान योजना के अंतर्गत ऑनलाइन (Online) आवेदन करना होगा। वहीं, जो किसान पहले से अनुदान पोर्टल पर पंजीकृत है वे आधार OTP के माध्यम से लॉगिन कर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। 

वहीं, नए किसानों को आवेदन करने से पहले बायोमैट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन के माध्यम से पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पोर्टल पर प्रारंभ है। पोर्टल पर आवेदन के लिए आधार ऑथेंटिकेशन (ई-केवाईसी) फिंगरप्रिंट L1 पंजीकृत डिवाइस से ही होगा। जिन किसानों का अभी तक ई-अनुदान पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है वे अपने नजदीकी MP ऑनलाइन या CSC सेंटर जहां ऑथेंटिकेशन (e-KYC) फिंगरप्रिंट L1 पंजीकृत डिवाइस उपलब्ध हो।  वहां से ड्रोन पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए Online Application प्रस्तुत कर सकते हैं। 

डिमांड ड्राफ्ट (demand draft) और ड्रोन पायलट वैध लाइसेंस अनिवार्य

योजना के तहत इच्छुक लाभार्थी आवेदकों को ड्रोन पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए स्वयं के बैंक अकांउट से धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट (demand draft) बनवाना अनिवार्य होगा। आवेदन के साथ लाभार्थी अपने बैंक खाते से 5 हजार रुपए की राशि का डिमांड ड्राफ्ट (DD) संबंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम से बनवाकर जमा करना अनिवार्य होगा। साथ ही ड्रोन पायलट का वैध लाइसेंस (valid license) भी अपलोड करना होगा। जिन आवेदनों के साथ धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट संलग्न नहीं पाया जाएगा तो आवेदन मान्य नहीं माना जाएगा। विभाग द्वारा जारी लक्ष्यों की कृषि यंत्री की जिलेवार सूची पोर्टल पर उपलब्ध है। 

ड्रोन पायलट के वैध लायसेंस प्राप्त करने के लिए क्या करें?

अगर व्यक्तिगत आवदेक, हायरिंग सेंटर/ एफपीओ और संस्थानों के प्रतिनिधियों के पास ड्रोन पायलट के वैध लाइसेंस नहीं है और वे ड्रोन संचालनन का पायलट प्रशिक्षण प्राप्त कर करना चाहते हैं तो वे अपने राज्य के अप्रूव्ड ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र में जाकर ड्रोन के इस्तेमाल की ट्रेनिंग और जानकारी ले सकते हैं। वहीं, आपको डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से सर्टिफिकेट कोर्स के लिए पंजीकरण करवाना होगा। ड्रोन पायलट लाइसेंस प्रशिक्षण के लिए आपको शुल्क 30,000 रुपये (जीएसटी अतिरिक्त) देना होगा। इसमें 50 प्रतिशत अधिकतम 15,000 रुपए+जीएसटी शिक्षार्थी को वहन करना होगा। शेष 50 प्रतिशत राशि सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। आवेदक/प्रतिनिधि प्रशिक्षण में भाग लेना चाहते हैं वे अपना ऑनलाइन आवेदन https://www.mpdage.org/  पर जाकर कौशल विकास का चयन कर अपनी जानकारी एवं अभिलेख अपलोड कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार की विसंगति प्राप्त होती है तो संबंधित आवेदक/प्रतिनिधि को प्रशिक्षण में भाग लेने से अपात्र माना जा सकेगा।

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