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कृषि यंत्र अनुदान योजना : सिंचाई पाइप लाइन पर मिलेगी 60 प्रतिशत की सब्सिडी

कृषि यंत्र अनुदान योजना : सिंचाई पाइप लाइन पर मिलेगी 60 प्रतिशत की सब्सिडी
पोस्ट -11 मई 2024 शेयर पोस्ट

जानें, कैसे छोटे किसान पा सकते है सिंचाई पाइप लाइन पर 60 प्रतिशत की सब्सिडी

आज भारत के किसान खेती में सबसे ज्यादा सिंचाई की सुविधाओं के लिए परेशान रहते हैं। जिन राज्यों में सिंचाई के साधन कम मिलते हैं उन राज्यों के किसान आर्थिक रूप से कम समृद्ध होते हैं। ऐसे में अगर किसान को सिंचाई की बेहतर सुविधा मिल जाए तो किसान कई गुना ज्यादा उत्पादन कर देश की अर्थव्यवस्था में बेहतर योगदान दे सकते हैं। 

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किसानों को सिंचाई की समुचित सुविधा उपलब्ध कराने के लिए केंद्र व राज्य सरकार कई योजनाएं लागू कर चुकी है। इन योजनाओं से किसान लाभ उठा रहे हैं। अब खरीफ सीजन से पहले राज्य सरकार ने सिंचाई की सुविधा को आसान बनाने के लिए किसानों को सिंचाई पाइप लाइन पर सब्सिडी देने का फैसला किया है। योजना का लाभ लघु और सीमांत किसानों को मिलेगा। अगर आप अपने खेत में पानी की बर्बाद को रोकने के लिए सिंचाई पाइप लाइन लगाना चाहते हैं तो ट्रैक्टर गुरु की इस पोस्ट को अंत तक ध्यानपूर्वक पढ़ें।

सिंचाई के पानी की नहीं होगी बर्बादी, पानी की बचत से किसान को फायदा (There will be no wastage of irrigation water, farmers will benefit from saving water)

कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत सिंचाई पाइप लाइन पर सब्सिडी देने में छोटे और सीमांत किसानों का विशेष ध्यान रखा गया है। अक्सर देखने में आता है कि छोटे किसानों की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है और किसान कुएं, तालाब, बोरवेल, ट्यूबवैल या अन्य जलस्त्रोतों से खेतों तक नाली या मोरी के माध्यम से पानी पहुंचाते हैं। इससे पानी की बहुत अधिक बर्बादी होती है। अगर किसान जलस्त्रोत से खेत तक सिंचाई पाइप लाइन से पानी पहुंचाए तो कम से कम 20 प्रतिशत पानी की बचत होगी। जलसंकट के इस दौर में सिंचाई पाइप लाइन किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इस योजना में छोटे एवं सीमांत किसानों को प्राथमिकता से लाभ दिया जाता है।

सिंचाई पाइपलाइन अनुदान योजना 2024 : इन किसानों को मिलेगा सब्सिडी का लाभ (Irrigation Pipeline Grant Scheme 2024: These farmers will get the benefit of subsidy)

सिंचाई पाइप लाइन सब्सिडी योजना को राजस्थान सरकार द्वारा संचालित किया जा रहा है। योजना के तहत किसानों को सिंचाई पाइन लाइन खरीदने पर सब्सिडी दी जाती है। राजस्थान के लघु और सीमांत किसानों को इकाई लागत का 60 प्रतिशत या अधिकतम 18 हजार रुपए जो भी कम हो, अनुदान दिया जाएगा। जबकि अन्य कृषकों को इकाई लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 15 हजार जो भी कम हो, सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना के तहत लाभार्थी किसान पीवीसी (PVC) या एचडीपीई (HDPE) की पाइप लाइन खरीद सकते हैं। अनुदान राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी। इसलिए लाभार्थी का बैंक अकाउंट होना आवश्यक है।

सिंचाई पाइप लाइन सब्सिडी : सामलाती कुआं है तो भी मिलेगी सब्सिडी (Irrigation Pipeline Subsidy: Subsidy will be available even if there is a well)

राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर देखा गया है कि कई किसान एक ही जल स्त्रोत या कुएं से कई खेतों की सिंचाई करते हैं। किसानों के बीच इस तरह की परिस्थितियों का भी इस योजना में ध्यान रखा गया है। योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ पात्रता निर्धारित की गई है जो इस प्रकार है  :  

  • किसान राजस्थान का निवासी होना चाहिए तथा उसके नाम पर कृषि योग्य भूमि का स्वामित्व होना चाहिए।
  • कुंए पर विद्युत/डीजल/टैक्टर चलित पंप सैट होना चाहिए।
  • यदि सामलाती कुंए पर सभी हिस्सेदार अलग-अलग पाइप लाइन पर अनुदान की मांग करते हैं तो अलग-अलग अनुदान देय होगा परन्तु भूमि का स्वामित्व अलग-अलग होना आवश्‍यक है।
  • सामलाती जल स्त्रोत की स्थिति में सभी साझेदार कृषकों को स्त्रोत से एक ही पाइपलाइन को दूर तक ले जाने के लिए सभी कृषकों को अलग-अलग अनुदान देय होगा।
  • चालू वित्तवर्ष में योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जिन्होंने पूर्व में इस योजना का लाभ नहीं लिया हो।
  • आवेदक किसान के पास कम से कम दो बीघा जमीन अवश्य होनी चाहिए।

सिंचाई पाइप लाइन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज (Documents required for irrigation pipeline scheme)

सिंचाई पाइप लाइन योजना में आवेदन के लिए कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, जो इस प्रकार है :

  • आधार कार्ड
  • जाति प्रमाण पत्र
  • जन आधार कार्ड
  • जमीन की जमाबंदी (छह माह से पुरानी नहीं होनी चाहिए)
  • पाइप खरीदने का बिल
  • बैंक खाता विवरण
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

सिंचाई पाइप लाइन योजना में कैसे करें आवेदन (How to apply for Irrigation Pipeline Scheme)

सिंचाई पाइप लाइन योजना में सब्सिडी के लिए आवेदन ऑनलाइन किए जा सकते हैं। योजना का लाभ उठाने का इच्छुक किसान ऑफिशियल वेबसाइट https :// rajkisan . rajasthan . gov. in/ Rajkisanweb/ Home पर जाकर आवेदन कर सकता है। इसके अलावा किसान नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकता है।

अधिकृत विक्रेता से ही करनी होगी पाइप लाइन की खरीद (The pipeline will have to be purchased from an authorized vendor only)

आवेदन के बाद पाइप लाइन की खरीद कृषि विभाग की स्वीकृति के बाद कृषि विभाग में पंजीकृत निर्माता या उनके अधिकृत वितरक विक्रेता से ही करनी होगी। यह खरीद 30 दिन के अंदर करनी होगी। स्वीकृति की जानकारी मोबाइल संदेश से अपने क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक के जरिये मिल सकेगी। पाइप लाइन खरीदने के बाद विभाग द्वारा सत्यापन किया जायेगा। अनुदान राशि सीधे कृषक के खाते में जमा होगी।

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