ट्रैक्टर समाचार सरकारी योजना समाचार कृषि समाचार कृषि मशीनरी समाचार मौसम समाचार कृषि व्यापार समाचार सामाजिक समाचार सक्सेस स्टोरी समाचार

बैंक लोन : आरबीआई ने दी किसानों को बड़ी राहत, एजेंट नहीं कर सकेंगे परेशान

बैंक लोन : आरबीआई ने दी किसानों को बड़ी राहत, एजेंट नहीं कर सकेंगे परेशान
पोस्ट -01 नवम्बर 2023 शेयर पोस्ट

लोन रिकवरी के नाम पर नहीं चलेगी बैंक या उनके एजेंटों की मनमानी, आरबीआई ने जारी किए नए नियम

Bank Loan Recovery Rules : किसानों को खेती के कार्यों को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता की जरूरत पड़ती रहती है। इसे पूरा करने के लिए सरकार विभिन्न योजनाओं के तहत केंद्रीय सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों एवं वाणिज्यिक बैंकों समेत अन्य वित्तीय संस्थानों से किसानों को बेहद सस्ती ब्याज दरों पर कृषि लोन उपलब्ध कराती है। इस लोन को समय से चुकाने के लिए सरकार द्वारा किसानों को ब्याज दरों में छूट और सब्सिडी भी प्रदान की जाती है। वहीं, किसानों को0 कर्ज के बोझ से मुक्त करने के लिए कई तरह के प्रयास सरकार की ओर से लगातार किए रहे हैं। फसल बर्बाद होने की स्थिति में ऋण वसूली के लिए बैंक या उसके रिकवरी एजेंट्स किसानों पर दबाव नहीं बना सकें, इसके लिए आए दिन सरकार और आरबीआई द्वारा नये नियम और आयोग का गठन किया जा रहा है। इस बीच भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने किसानों और आम जनता को बड़ी राहत प्रदान करते हुए बैंकों व वित्तीय संस्थानों और उनके लोन रिकवरी एजेंटस के लिए कुछ सख्त निर्देश जारी किए हैं। जिसके तहत अगर बैंक या कोई भी वित्तीय संस्थान और उनके रिकवरी एजेंटस ऋण (Loan) वसूली के लिए बैंकों के कर्जदारों या लोनधारकों, उनके गारंटर या परिजनों को लोन रिकवरी के लिए परेशान करते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा की जाएगी। आईए, आरबीआई द्वारा जारी किए इन नए नियमों के बारे में विस्तार से जानते हैं। 

New Holland Tractor

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के क्या है नए नियम

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बकाया लोन की वसूली के लिए बैंक और उनके एजेंट के लिए सख्त मानकों का प्रस्ताव दिया है। जिसमें कर्ज की वसूली के लिए अब बैंक या उनके वसूली एजेंट ग्राहकों को वक्त-बेवक्त कॉल करके परेशान नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही लोनधारकों या बैंकों के कर्जदारों को लोन रिकवरी के लिए किसी भी तरह की धमकी देने या फिजिकल रिमाइंडर के तहत दरवाजे पर पहुंचने पर पूरी तरह से मनाही होगी।  इसके तहत वित्तीय संस्थान या बैंकों और उनके वसूली एजेंट्स लोनधारकों को सुबह आठ बजे से पहले और शाम सात बजे के बाद फोन कॉल नहीं कर सकते हैं।  

आरबीआई के 'जोखिम प्रबंधन और आचार संहिता पर ड्राफ्ट मास्टर डायरेक्शन (Draft Master Direction on Managing Risks and Code of Conduct in Outsourcing of Financial Services) में कहा गया है कि बैंकों और एनबीएफसी (NBFC) जैसी विनियमित संस्थाओं (RE) को कोर मैनेजमेंट (मुख्य प्रबंधन) कार्यों और वित्तीय सेवाओं को आउटसोर्स नहीं करना चाहिए। इन कार्यों में पॉलिसी निर्माण और केवाईसी मानदंडों के अनुपालन का निर्धारण और ऋणों की मंजूरी जैसे निर्णय भी शामिल हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कर्ज की वसूली के लिए जारी इन सख्त मानदंडों से कर्ज लेने वाले किसानों समेत आम नागरिकों को बड़ी राहत मिली है। आरबीआई ने अपने नए नियमों के प्रस्ताव को लेकर 28 नवंबर तक वित्तीय संस्थानों और बैंकों से आपत्तियां मांगी हैं।
 
रिकवरी एजेंट के लिए बनानी चाहिए कोड ऑफ कंडक्ट

भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि प्रस्तावित नियम के तहत विनियमित संस्थाओं (RE) को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आउटसोर्सिंग व्यवस्था से ग्राहकों के प्रति उनके दायित्वों की क्षमता कम न हो । मसौदे में कहा गया है कि बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों को प्रत्यक्ष (डायरेक्ट) बिक्री एजेंटों (DSA), प्रत्यक्ष विपणन (डायरेक्ट मार्केटिंग) एजेंटों (DMA) या वसूली (रिकवरी) एजेंटों के लिए बोर्ड से स्वीकृत कोड ऑफ कंडक्ट बनानी चाहिए।

वसूली एजेंट को उचित रूप से किया जाए प्रशिक्षित

मसौदे के मुताबिक, वित्तीय संस्थानों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि डायरेक्ट बिक्री एजेंटों (DSA), डायरेक्ट मार्केटिंग एजेंटों (DMA) और वसूली एजेंटों को उचित रूप से प्रशिक्षित किया जाए कि वे अपनी जिम्मेदारियों को संवेदनशीलता के साथ संभाल सकें। खासकर कर्जदाताओं से कर्ज ईएमआई पेमेंट के लिए आग्रह करना, फोन कॉल करने का सही और उचित समय का चयन करना, लोन धारकों की जानकारी की गोपनीयता का ख्याल रखना तथा प्रोडक्ट के सही नियम व शर्तों को बताना आदि जिम्मेदारियों को निभाने की उचित ट्रेनिंग दी जाए।

वसूली एजेंट किसी भी प्रकार की धमकी या उत्पीड़न का नहीं लेंगे सहारा 

आरबीआई ने कहा कि वित्तीय संस्थान (आरई) और उनके रिकवरी एजेंट कर्ज वसूलने के लिए किसी भी कर्जदाताओं के खिलाफ मौखिक या शारीरिक रूप से किसी भी प्रकार की धमकी या उत्पीड़न का सहारा नहीं लेंगे। इसके साथ ही रिकवरी एजेंट लोनधारक, उसके परिजनों और गारंटरों को सार्वजनिक रूप से अपमानित नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा, कर्जदारों के फोन पर या सोशल मीडिया के जरिये अनुचित मैसेज भेजने या धमकी भरे गुमनाम कॉल जैसी घटनाओं पर पूरी तरह से  रोक लगाने के निर्देश केंद्रीय बैंक ने दिए हैं। इसके अलावा आरई और उनके वसूली एजेंट को ग्राहकों की गोपनीयता में हस्तक्षेप नहीं करने की सख्त हिदायत भी दी है।  

आपत्तियों के रिव्यू के बाद इन गाइडलाइन्स को किया जाएगा लागू 

आरबीआई के रिस्क मैनेजमेंट और कोड ऑफ कंडक्ट पर मसौदा निर्देश (Draft Master Direction on Managing Risks and Code of Conduct in Outsourcing of Financial Services) में कहा गया है कि बैंकों और गैर-बैंकिंग (NBFC) संस्थाओं और उनके वसूली एजेंट अतिदेय लोन की वसूली के लिए कर्जदाताओं और उसके गारंटर को सुबह आठ बजे से पहले और शाम सात बजे के बाद कॉल करने के लिए मना किया गया है। आरबीआई ने कहा है कि वित्तीय संस्थानों को आउटसोर्सिंग गतिविधियों पर नजर रखने के लिए व्यवस्थित ढ़ाचा तैयार करना चाहिए। आरबीआई द्वारा बकाया कर्ज की वसूली के लिए मानकों को सख्त करने के प्रस्ताव पर आपत्तियों के रिव्यू के बाद इन गाइडलाइन्स को लागू कर दिया जाएगा।

Website - TractorGuru.in
Instagram - https://bit.ly/3wcqzqM
FaceBook - https://bit.ly/3KUyG0y

Call Back Button

क्विक लिंक

लोकप्रिय ट्रैक्टर ब्रांड

सर्वाधिक खोजे गए ट्रैक्टर