खेती-किसानी में ड्रोन तकनीक का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। यह कीटनाशक छिड़काव, फसल निरीक्षण और भूमि सर्वेक्षण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में किसानों की मदद कर रहा है। अब उत्तर प्रदेश में ड्रोन उड़ाने वालों, विशेषकर खेती में उपयोग करने वाले किसानों के लिए बड़ी खबर है। यूपी सरकार ने ड्रोन संचालन को लेकर सख्त नियम लागू कर दिए हैं। बरेली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ड्रोन से जुड़ी घटनाओं के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पूरे प्रदेश में सख्ती बढ़ा दी गई है। राज्य में ड्रोन रखने वाले हर व्यक्ति को अब अपने ड्रोन का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा और स्थानीय थाने में सूचना देना जरूरी होगा। इतना ही नहीं अब ड्रोन का उपयोग करने से पहले शासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। अगर कोई व्यक्ति बिना रजिस्ट्रेशन के ड्रोन उड़ाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
यह जानकारी हरदोई में डीएम और एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को दी। जानकारी में कहा कि ड्रोन के माध्यम से किसी तरह की आपराधिक वारदात करने वालों पर एनएसए और गैंगस्टर एक्ट तक लगाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि ड्रोन का उपयोग कृषि के क्षेत्र में भी बढ़ा है और नए नियम कृषि ड्रोन पर भी समान रूप से लागू है। ऐसे में सभी किसानों को ड्रोन उड़ाने के नए नियमों के बारे में जानना जरूरी है।
बरेली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ड्रोन से जुड़ी हाल की घटनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) के निर्देश पर पूरे प्रदेश में ड्रोन संचालन को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। अब राज्य में ड्रोन उड़ाने से पहले संचालकों को पुलिस की लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार ने वर्ष 2023 में ड्रोन संचालन को लेकर, जो नियमावली जारी की थी, अब उसका सख्ती से पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। इसके तहत ड्रोन उड़ाने के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। हरदोई में डीएम अनुनय झा और पुलिस अधीक्षक नीरज जादौन ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जिसके पास भी ड्रोन है, वह तत्काल थाना पर सूचना दें कि ड्रोन कहां से खरीदा गया है, किस कंपनी का है, किस व्यक्ति के पास है और इसका संचालन किस क्षेत्र में हो रहा है।
ड्रोन से जुड़ी संदिग्ध गतिविधियों के बाद मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश में इस पर सख्ती बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में ड्रोन उड़ाने को लेकर अब लापरवाही नहीं चलेगी। हरदोई के पुलिस अधीक्षक नीरज जादौन ने स्पष्ट रूप से कहा है अगर कोई व्यक्ति बिना रजिस्ट्रेशन या पुलिस की अनुमति के ड्रोन उड़ाता पाया गया, तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) और गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत भी मामला दर्ज किया जा सकता है। फिलहाल यूपी सरकार के मुखिया के आदेश के बाद अगर आपके पास ड्रोन है तो उसे तुरंत पुलिस थाने में रजिस्टर कराएं और उसके उपयोग की भी अनुमति लें।
पुलिस अधीक्षक (एसपी) नीरज जादौन ने कहा कि अनआइडेंटिफाइड ड्रोन से कई बार कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ जाती है, और अपराधी इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। इसलिए पुलिस को यह जानकारी होना जरूरी है कि ड्रोन किसके पास है, कहां से खरीदा गया है और किस क्षेत्र में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा ड्रोन संचालन के लिए एक नियमावली जारी की गई थी, जिसमें ड्रोन परिचालन नियमों से सभी को अवगत कराना है। नियमावली के अनुसार, प्रदेश में जितने भी ड्रोन हैं, उनका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। सभी थाना स्तर पर उसकी सूचना दें, जिसके पास ड्रोन है उसका प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग कौन कर रहा है, कहां से खरीदा गया है, उसका नाम आईडी सभी थाने पर हो, ताकि पुलिस को पता हो कि किसके पास ड्रोन है और वह इसका परिचालन कहां-कहां कर रहा है।
जादौन ने कहा, अगर अनआईडेंटिफाई ड्रोन उड़ाए जाते हैं जिसके कारण लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्पन्न होती है, इसके कारण गंभीर अपराध भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से सभी जनपद वासियों से अनुरोध है कि यदि ऐसी कोई चीज दिखाई दे तो उस पर कोई एक्शन न ले तो पुलिस को फोन करें। शासन द्वारा तत्काल एक्शन लिया जाएगा। यदि कोई भी इस तरह का मामला सामने आता है, तो ड्रोन ऑपरेटर या मालिक के खिलाफ (ड्रोन ज़ब्त, लाइसेंस रद्द या जुर्माना) कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसमें एनएसए और गैंगस्टर तक की कार्रवाई होगी।
अगर आपके पास ड्रोन है, या जो किसान खेती में ड्रोन का उपयोग कर रहे है, तो तुरंत ड्रोन का पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन), मैन्युफैक्चरर का नाम, ड्रोन का मॉडल, सीरियल नंबर, मालिक का नाम और आईडी जैसी पूरी जानकारी नजदीकी थाना स्तर पर उपलब्ध कराए। ड्रोन संचालन के लिए अनुमति प्राप्त करें। नियमों के उल्लंघन से बचें, क्योंकि अब यह सिर्फ तकनीकी नहीं, बल्कि सुरक्षा का मुद्दा बन चुका है।
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