ट्रैक्टर खरीदने पर मिलेगा 80 प्रतिशत तक सरकारी लोन,जानें कैसे लें ट्रैक्टर लोन

पोस्ट -21 जुलाई 2023 शेयर पोस्ट

Tractor Loan : ट्रैक्टर की कुल कीमत पर प्राप्त करें 80 फीसदी तक सरकारी लोन, यहां जानें कैसे ले ट्रैक्टर लोन

सरकार द्वारा ट्रैक्टर खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। जिसके तहत एसबीआई समेत अन्य वित्तीय संस्थानों या बैंकों से ट्रैक्टर खरीदने के लिए 80 फीसदी तक सरकारी लोन प्राप्त किया जा सकता है। यानी किसान ट्रैक्टर की कुल कीमत का सिर्फ 20 फीसदी खर्च कर नया ट्रैक्टर खरीद सकते हैं।   

ट्रैक्टर पर सरकारी लोन कैसे लें, यहां जानिए क्या है ब्याज दर, पात्रता और जरूरी दस्तावेज?

Tractor Loan Interest Rate : देश की एक बड़ी आबादी कृषि और कृषि से संबंधित गतिविधियों से जुड़ी हुई है। खास कर ग्रामीण इलाकों के लोग खेती-बाड़ी करके अपना जीवन यापन करते हैं। खेती-बाड़ी में कृषि कार्यों को समय पर निपटाने के लिए उन्नत मशीनों की आवश्यकता होती है। जिसमें ट्रैक्टर, हार्वेस्टर से लेकर विभिन्न कृषि मशीनरी शामिल है। कृषि संबंधित ये उन्नत मशीनें काफी मंहगी होती है, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्र में ट्रैक्टर लोन की मांग हमेशा बनी रहती है। कृषि गतिविधियों में नई तकनीकों और मशीनरी को बढ़ावा देने के लिए आज भारत सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है। इन्हीं योजनाओं में सरकार की ट्रैक्टर खरीदने के लिए वित्तीय सहायता योजना भी है। आप इस वित्तीय सहायता योजना के माध्यम से ट्रैक्टर खरीदने के लिए वित्तीय संस्थानों या बैंकों से बेहद कम दरों पर 80 फीसदी तक का लोन हासिल कर सकते हैं। यानी आपको ट्रैक्टर खरीदते समय ट्रैक्टर की कुल कीमत का सिर्फ 20 फीसदी ही खर्च करना होगा। बाकि 80 फीसदी राशि लोन के रूप में भारत सरकार बैंक से मुहैया करवाती है। आईये जानें ट्रैक्टर लोन कैसे लें? लोन के लिए पात्रता और जरूरी दस्तावेज क्या है?

ट्रैक्टर खरीने के लिए कौन ले सकता है लोन?

खेतों की जुताई से लेकर पैदावार को बाजार में बेचने तक के तमाम कृषि कार्यों को कम समय और लागत में करने के लिए ट्रैक्टर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कृषि क्षेत्र को बेहतर बनाने एवं फसल उगाने के लिए भूमि की तैयारी में समय और लागत को कम करने के उद्देश्य से भारत सरकार कृषि में तकनीकों और कृषि उपकरणों को बढ़ावा दे रही है। ताकि किसान मशीनीकृत खेती कर फसलों का अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर अपने लाभ में वृद्धि कर सकें। इसके लिए सरकार किसानों को ट्रैक्टर और संबंधित कृषि मशीनों पर सहायता प्रदान करती है। भारत सरकार भारतीय स्टेट बैंक समेत विभिन्न सहकारी बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए ट्रैक्टर लोन प्रदान करती है। ट्रैक्टर खरीदने के लिए ट्रैक्टर लोन देने के लिए इन बैंकों और वित्तीय संस्थानों के अपने-अपने नियम और शर्ते निर्धारित होती है। हालांकि अधिकतर बैंक ट्रैक्टर लोन के लिए आवेदक के पास 2-3 एकड़ जमीन,औसत वार्षिक आय 10 लाख रुपए और न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 60 वर्ष जैसे पात्रता मानदंड अपनाती है। 

ट्रैक्टर लोन लेने के लिए निर्धारित दस्तावेज

  • ट्रैक्टर खरीदने के लिए ट्रैक्टर लोन लेने वाला आवेदक किसान भारत का निवासी होना चाहिए।
  • आवेदन के पास खुद की 2 से 3 एकड़ कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए। 
  • भूमि स्वामित्व का प्रमाण पत्र (जमाबंदी)।
  • आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, वोटर आर्डडी, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस एड्रेस प्रूफ के लिए होना चाहिए।
  • 3-6 महीने का बैंक स्टेटमेंट।
  • सिबिल स्कोर के लिए साल भर का ट्रैक रिकॉर्ड।
  • आधार लिंक मोबाइल नंबर और दो पासपोर्ट फोटो आदि निर्धारित दस्तावेज आवेदक के पास लोन प्राप्त करते समय होना जरूरी है। 

ट्रैक्टर लोन प्रदान करने वाले मुख्य बैंक

बता दें, कि भारत में ट्रैक्टर लोन विभिन्न बैंकों और फाइनेंस कंपनियों द्वारा दिया जाता है। जिनमें भारतीय स्टेट बैंक (SBI), सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे बैंक शामिल है। इस सभी बैंकों की लोन चुकौती अवधि और लोन पर ब्याज दर अलग-अलग होती है। इसके अलावा सभी बैंकों के पात्रता मानदंड भी अलग-अलग होते हैं। जिसके कारण यह आप पर निर्भर करता है कि आप किस बैंक या फाइनेंस संस्था से ट्रैक्टर लोन प्राप्त कर रहे हैं। बता दें कि लोन की ईएमआई आपके द्वारा लिए गये लोन राशि और चुकौती समय अवधि पर तय होती है। देखा जाए तो भारतीय स्टेट बैंक स्त्री शक्ति ट्रैक्टर ऋण और नई ट्रैक्टर ऋण जैसे 2 योजनाओं के माध्यम से 80 प्रतिशत तक ट्रैक्टर लोन प्रदान करता है। वहीं, एचडीएफसी बैंक ट्रैक्टर की कुल कीमत पर 90 प्रतिशत तक लोन राशि आवेदकों को प्रदान करता है। 

आवेदकों को मुख्य रूप से 4 प्रकार के ट्रैक्टर लोन देती है बैंक

सरकार द्वारा देश में ट्रैक्टर खरीदने के लिए विभिन्न बैंकों से ट्रैक्टर लोन योजनाओं के माध्यम से ट्रैक्टर लोन उपलब्ध करवाया जाता है। ये सभी बैंक और वित्तीय संस्थाएं आमतौर पर आपकी जरूरत के अनुसार 35 एचपी से लेकर 45 एचपी तक के ट्रैक्टरों के लिए लोन देती है। जानकारी के लिए बता दें कि देश में गिरवी ऋण, गैर-बंधक ऋण, यूज्ड ट्रैक्टर लोन और हार्वेस्टर लोन जैसे 4 प्रकार के लोन मुख्य रूप से आवेदकों को उपलब्ध करवाया जाता है। 

ट्रैक्टर लोन प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा?

  • अगर आप ट्रैक्टर खरीदने के लिए ट्रैक्टर लोन लेना चाहते हैं, तो आपको अपने नजदीकी बैंक शाखा में जाना होगा।
  • इसके बाद बैंक शाखा में जाकर आपको बैंक कर्मचारी से ट्रैक्टर लोन के लिए संबंधित एप्लीकेशन (आवेदन) फॉर्म लेना होगा। 
  • इस आवदेन फॉर्म को अच्छे से पढ़ने के बाद आपको इसमें पूछी गई सभी जानकारी को अच्छे से भरना होगा। 
  • इस फॉर्म के साथ मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेजों की कॉपी  संलग्र कर फॉर्म को बैंक शाखा जमा करना होगा। 
  • लोन एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने के बाद बैंक आपके फॉर्म और संबंधित दस्तावेजों की जांच करेगी। 
  • अगर आपके द्वारा दिए गए कंप्लीट लोन फॉर्म और सभी दस्तावेज सही पाए जाते हैं, तो बैंक आपका लोन पास कर लोन राशि आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर देगी।

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