Agricultural Equipment For Crop Residue Management : देश में प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फॉर इन-सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेज्ड्यू, (सी.आर.एम) के तहत किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन वाले कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जाती है। इस केंद्रीय क्षेत्र की योजनांतर्गत राज्य सरकारें अपने स्तर पर लक्ष्य जारी कर सभी किसानों को अनुदानित दरों पर यंत्रों की खरीदारी करने का मौका देती है। ऐसे में अब उत्तर प्रदेश के किसानों के पास फसल अवशेष के प्रबंधन में उपयोगी विभिन्न कृषि यंत्रों पर बंपर सब्सिडी पाने का सुनहरा मौका है। प्रदेश सरकार की ओर से राज्य में अभी प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फॉर इन-सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेज्ड्यू, (सीआरएम) योजना के तहत फसल अवशेष प्रबंधन (पराली) वाले कृषि यंत्रों पर किसानों को सब्सिडी दी जा रही है। कृषि विभाग द्वारा आवेदन हेतु बुकिंग की प्रक्रिया दो जुलाई दोपहर 12 बजे से शुरू की जा चुकी है। ऐसे में इच्छुक किसान विभागीय पोर्टल पर इस योजना के तहत कृषि यंत्रों एवं कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए आवेदन कर सकते हैं। विभाग ई-लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से लाभार्थी का चयन कर डीबीटी के माध्यम से तय अनुदान प्रतिशत का भुगतान करेगा। अगर आप योजनांतर्गत यंत्रों पर अनुदान लाभ हेतु आवेदन करना चाहते है, तो इसके लिए पोस्ट में संबंधित जानकारी दी जा रही है।
विभाग द्वारा सी.आर.एम. योजनांतर्गत कृषि यंत्रों-सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम (सुपर एसएमएस), हैप्पी सीडर/स्मार्ट सीडर, सुपर सीडर, पैडी स्ट्रा चोपर/श्रेडर/मल्चर, श्रब मास्टर/रोटरी स्लैशर, सरफेस सीडर, हाइड्रोलिक रिवर्सिबल एम.बी. प्लाऊ, बेलिंग मशीन, स्ट्रा रेक, जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, क्रॉप रीपर ट्रैक्टर माउंटेड/सेल्फ प्रोपेल्ड, सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर कम बाइंडर और कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए आवेदन प्रक्रिया 2 जुलाई दोपहर 12 बजे से शुरू की जा चुकी है। इच्छुक किसान कृषि यन्त्रों एवं कस्टम हायरिंग सेन्टर के आवेदन हेतु बुकिंग 16 जुलाई 2024 रात्रि 12:00 बजे तक कर सकेंगे।
2024-25 प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फॉर इन-सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेज्ड्यू (सी.आर.एम.) योजना के तहत सभी प्रकार के फसल अवशेष प्रबंधन वाले कृषि यंत्रों पर किसानों को अधिकतम 50 प्रतिशत अनुदान मिलेगा, जबकि योजनान्तर्गत किसानों को कस्टम हायरिंग सेंटर पर अधिकतम 80 प्रतिशत तक अनुदान देय होगा। योजनान्तर्गत फसल अवशेष प्रबंधन वाले कृषि यंत्रों एवं कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए ग्रामीण उद्यमी एवं फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन (FPO) लाभार्थी होंगे।
योजनान्तर्गत फसल अवशेष प्रबंधन (पराली/नरवाई) वाले कृषि यंत्रों के लिए आवेदन हेतु बुकिंग 2.07.2024 से दोपहर 12:00 बजे से 16.07.2024 रात्रि 12:00 बजे तक की जाएगी। इच्छुक किसानों द्वारा यंत्रों के लिए विभागीय दर्शन पोर्टल https://www.agriculture.up.gov.in पर "यंत्र पर अनुदान हेतु टोकन निकालें" लिंक पर क्लिक कर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। कृषि यंत्रों पर आवेदन के लिए बुकिंग किए जाने के लिए विभागीय पोर्टल पर पहले से उपलब्ध मोबाइल नंबर पर ओ.टी.पी. प्राप्त करने का ऑप्शन होगा। अगर पोर्टल पर मौजूद नंबर बंद होगा तो आवेदक के नए मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त कर आवेदन पूर्ण करने का विकल्प दिया जाएगा। आवेदक द्वारा स्वयं के मोबाइल नंबर तथा ब्लड रिलेशन सदस्य (माता-पिता, भाई-बहन, पुत्र-पुत्री एवं पुत्र वधू) के मोबाइल नंबर से ही आवेदन मान्य होगा, जिसका सत्यापन के समय पुष्टि भी की जाएगी।
पोर्टल https://www.agriculture.up.gov.in पर "यंत्र पर अनुदान हेतु टोकन निकालें" लिंक पर क्लिक कर ऑनलाइन आवेदन के समय ही किसानों को यंत्रवार निर्धारित जमानत राशि ऑनलाइन जमा करानी होगी। लक्ष्य शेष नहीं रहने एवं ई-लॉटरी में चयनित न होने वाले किसानों को जमानत धनराशि वापस कर दी जाएगी। दस हजार एक (10,001) रुपए से लेकर एक लाख (1,00,000) रुपए तक सब्सिडी के कृषि यंत्रों के लिए जमानत धनराशि 2,500 रुपए जमा करनी होगी, जबकि 1,00,000 (एक लाख) से अधिक अनुदान वाले कृषि यंत्रों के लिए जमानत धनराशि 5 हजार रुपए होगी।
लाभार्थियों काे बुकिंग टोकन कंफर्म होने की तारीख से कृषि यंत्र क्रय कर विभागीय पोर्टल पर क्रय रसीद, यंत्रों की फोटो, सीरियल नंबर और संबंधित जानकारी अपलोड करने के लिए अधिकतम 30 दिन और कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए 45 दिवस का समय दिया जाएगा। विभाग में सूचीचद्ध कृषि यंत्र निर्माताओं में से किसी से भी यंत्र की खरीदी करने की स्वतंत्रता होगी। इन कंपनियों के upyantratracking.in पोर्टल पर अपलोड यंत्र का क्रय करने पर ही सब्सिडी देय होगी। निर्धारित समय अवधि में यंत्र न क्रय करने की स्थिति में आवेदन अपने आप निरस्त हो जाएगा तथा प्रतीक्षा सूची में अगला आवेदक स्वत: ही चयनित हो जाएगा। कृषि यंत्रों के क्रय करने के लिए फर्मों को मूल्य का कम से कम 50 प्रतिशत पैसे का भुगतान लाभार्थी के खुद के खाते से ही किए जाने पर ही अनुदान के भुगतान की कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लाभार्थी किसान जो साक्षर नहीं है, जिन्हें चेक बुक जारी नहीं हो सकती है। ऐसे किसान लाभार्थी ब्ल्ड रिलेशन सदस्यों के खाते से कृषि यंत्र खरीदने के लिए फर्मों को लागत का कम से कम 50 प्रतिशत धनराशि भुगतान कर सकते हैं।
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