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मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा : लोगों को मिलेगा 50 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा : लोगों को मिलेगा 50 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज
पोस्ट -22 नवम्बर 2023 शेयर पोस्ट

स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 50 लाख रुपए तक मुफ्त मिलेगा इलाज, कवरेज राशि बढ़ाने की घोषणा

Chiranjeevi Health Protection Insurance Scheme : देश में गरीब और निचले तबके के नागरिकों की उन्नति के लिए केंद्र और राज्य की सरकारें कई योजनाएं संचालित कर रही हैं। गरीब तबके के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कई तरह की स्वास्थ्य योजनाओं का संचालन कर रही है। इस कड़ी में राजस्थान सरकार द्वारा भी राज्य में स्वास्थ्य बीमा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना संचालित की जा रही है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान में बीमित परिवारों को योजना में वर्णित कई गंभीर बीमारियों का इलाज मुफ्त कराने का प्रावधान किया गया है। वहीं, इस योजना के तहत बीमित परिवारों को वर्णित दुर्घटनाओं की स्थिति में 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर उपलब्ध कराया जाता है। इसमें बीमित परिवार के सदस्य /सदस्यों की दुर्घटना में मृत्यु होने या दुर्घटना के चलते हाथ, पैर, आंख की स्थायी पूर्ण क्षति की स्थिति में इस योजना के तय प्रावधानों के अनुसार बीमा कवर बीमित परिवार को दिया जाता है। राज्य सरकार द्वारा संचालित इस स्वास्थ्य बीमा योजना में अब बीमित पात्र परिवार 50 लाख रुपए तक इलाज मुफ्त करा सकेंगे। योजना के तहत गंभीर बीमरियों के इलाज में खर्च होने वाले 50 लाख रुपए तक की राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। इसके अलावा, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में वर्णित कवरेज बीमारियों के दायरे में  अब निसंतान दंपतियों के इलाज का खर्च भी शामिल किया है। यह घोषणा राजस्थान में मौजूदा कांग्रेस सरकार की ओर से चुनावी वादे के तौर पर की गई है।

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चिरंजीवी स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा योजना की राशि 50 लाख करने की घोषणा

राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 को मद्देनजर रखते हुए सत्ताधारी दल कांग्रेस ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में वर्णित कवरेज रकम को बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने की घोषणा की है। राजस्थान में वोटर्स को रिझाने के लिए कांग्रेस ने बड़ी घोषणा के तहत चिरंजीवी स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा योजना की कवरेज राशि 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए तक करने के लिए कहा है। इससे करीब हर प्रकार की गंभीर बीमारियों का खर्च कवर हो जाएगा। चुनावी घोषणा में कहा गया है कि बीमारी कवरेज में निसंतान दंपतियों के इलाज और आइवीएफ खर्च को भी स्वास्थ्य बीमा योजना के कवरेज में शामिल किया गया है। वहीं, राजस्थान में सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार ने राज्यवासियों को चिरंजीवी आपदा राहत बीमा गारंटी के तहत 15 लाख रुपए की नकद राशि का बीमा कवर देने का वादा किया है।

पंजीकृत बीमित परिवारों को मुफ्त इलाज

राजस्थान राज्य सरकार द्वारा गरीब और निचले तबके के लोगों स्वास्थ्य बीमा कवर देने के उद्देश्य से साल 2021 में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू किया गया था। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना एवं राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत बीमित/पंजीकृत परिवारों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज कवरेज उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया था। बाद में स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत इलाज कवरेज खर्च 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए तक कर दिया गया। अब चुनाव को मद्देनजर राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने अपने चुनावी वादे में योजना के तहत इस इलाज कवरेज रकम को 50 लाख रुपए तक कर दिया गया है। मालूम हो कि राजस्थान विधानसभा चुनाव के तहत 25 नवंबर को मतदान होना है। ऐसे में प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस और बीजेपी मतदाताओं को अपने समर्थन में लाने के लिए तरह तरह की लाभकारी योजनाओं की घोषणाएं और लाभ देने के वादे कर रही हैं। 

चिरंजीवी स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा योजना की खास बातें

  • राज्य सरकार द्वारा “मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना” का संचालन, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के माध्यम से किया जा रहा है।
  • मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमित परिवारों को 10 लाख रुपए तक का निःशुल्क दुर्घटना बीमा कवरेज उपलब्ध कराया जाता है।
  • यह योजना जनआधार कार्ड से जुड़ी होने के कारण जन आधार कार्ड में अंकित परिवार के मुखिया को ही बीमित परिवार का मुखिया माना जाता है।
  • इस योजना के अन्तर्गत बीमित परिवार के सदस्य/ सदस्यों की दुर्घटनावश मृत्यु होने / स्थायी पूर्ण अपंगता होने की स्थिति में योजना में वर्णित नियमानुसार राशि का भुगतान परिवार की मुखिया के उस बैंक खाते में किया जाता हैं, जो जनाधार से लिंक हो।
  • योजना के तहत बीमित परिवार के एक सदस्य की मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए, एक से अधिक सदस्य की मृत्यु होने पर 10 लाख रुपए राशि का बीमा कवर दिया जाता है।
  • स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत बीमित/ पंजीकृत लाभार्थी की दुर्घटना में दोनों हाथों या दोनों पैरों या दोनों आंखों अथवा एक हाथ एवं एक पैर या एक हाथ एवं एक आंख या एक पैर एवं एक आंख की पूर्ण क्षति पर (पार्थक्य होने/ इन अंगों के पूर्णतः निष्क्रिय होने पर ) 3 लाख रुपए तक लाभ देय है।
  • इसके अलावा, दुर्घटना में एक हाथ/ पैर/ आंख की पूर्ण क्षति पर ( पार्थक्य होने/ पूर्णतः निष्क्रिय होने पर) 1.5 लाख रुपए का बीमा कवर योजना के अतंर्गत देय है।
  • मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना एवं राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (आरजीएच्एस) के अतंर्गत में बीमित/पंजीकृत परिवार के पात्र सदस्य लाभार्थी होंगे।
  • योजना के अन्तर्गत लाभार्थी परिवार एवं बीमित सदस्य की सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना एवं वायु दुर्घटना से होने वाली मृत्यु/ क्षति, ऊंचाई से गिरने तथा ऊंचाई से किसी वस्तु के गिरने के कारण होने वाली मृत्यु/ क्षति, मकान के ढहने के कारण होने वाली मृत्यु/ क्षति, बिजली के झटके के कारण होने वाली मृत्यु/ क्षति, रासायनिक द्रव्यों के छिड़काव के कारण होने वाली मृत्यु/ क्षति, डूबने के कारण होने वाली मृत्यु/ क्षति, जलने से होने वाली मृत्यु/ क्षति होने पर लाभ देय होंगें।

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