Dr. BR Ambedkar Awas Navinikarn Yojana : देश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले आम नागरिकों के आर्थिक सशक्तिकरण करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इसके लिए सरकार द्वारा कई तरह की आर्थिक योजनाओं का संचालन किया जाता है, जिनके अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, ताकि वे अपना जीवन बेहतर तरीके से व्यतीत कर सकें। लाखों नागरिक ऐसे हैं जो पैसों की कमी के कारण अपने घरों की मरम्मत नहीं करवा पाते हैं, जिसके कारण उनके घर बहुत ही टूटी फूटी खराब स्थिति में हो जाता है और ऐसे परिवार के सदस्यों को उसी टूटे-फूटे और जर्जर घर में ही परेशानियों के साथ अपना जीवन यापन करना पड़ता है।
इन्हीं समस्याओं के मद्देनजर राज्य सरकार ने अपने राज्य में डा. बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना (Dr. Ambedkar Awas Yojana) की शुरुआत की है। इस योजना के तहत राज्य के अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के लोगों एवं बीपीएल कार्ड (BPL Card) धारकों को उनके मकान के नवीनीकरण एवं मरम्मत के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना का लाभ लेकर लाभार्थी अपने टूटे-फूटे और जर्जर मकान का नवीनीकरण या मरम्मत कराकर बेहतर स्थितियों में अपना जीवन यापन कर सकते हैं। आईए, जानते हैं कि सरकार की इस योजना लाभ लेने के लिए क्या पात्रता है और योजना में आवेदन करने का क्या प्रोसेस है।
अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना (Dr. BR Ambedkar Awas Navinikarn Scheme) को हरियाणा राज्य में लागू करने का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग और बीपीएल कार्ड (BPL Card) धारक परिवारों को उनके पुराने घरों के नवीनीकरण एवं मरम्मत के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। राज्य सरकार की इस योजना का क्रियान्वयन अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग हरियाणा सरकार द्वारा किया जा रहा है। डा. बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना हरियाणा के तहत राज्य में अनुसूचित जाति एवं बीपीएल कार्ड (BPL Card) धारकों को उनके मकान के नवीनीकरण और मरम्मत के लिए एकमुश्त 80 हजार रुपए की वित्तीय सहायता अनुदान के तौर पर प्रदान की जाती है। अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के माध्यम से राज्य के ऐसे सभी परिवार सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करके अपने घरों का आसानी से अच्छे तरीके से मरम्मत या नवीनीकरण करवा सकेंगे और जीवन की बेहतर स्थितियों का आनंद उठा सकेंगे।
राज्य में अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के परिवारों को डॉ. बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना (Dr. BR Ambedkar Awas Navinikarn Scheme) माध्यम से उनके 10 साल पुराने मकान के नवीनीकरण और मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत पहले लाभार्थी को घर की मरम्मत के लिए 50 हजार रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती थी, जिसे अब राज्य सरकार ने महंगाई के दौर को देखते हुए बढ़ाकर 80 हजार रुपए कर दिया है। विभाग द्वारा यह सहायता राशि पात्र लाभार्थी के बैंक खाते में एकमुश्त हस्तांतरित की जाती है। ऐसे में लाभार्थी व्यक्ति के पास आधार लिंक बैंक खाता होना अनिवार्य है। हरियाणा में डॉ. बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत पहले केवल अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के लोगों को ही योजना का लाभ दिया जाता है, लेकिन अब इस योजना में संशोधन कर बीपीएल (BPL) कार्ड धारक परिवारों को भी योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।
हरियाणा में Ambedkar Awas Navinikarn Yojana के तहत अनुसूचित जाति एवं बीपीएल (BPL) कार्ड धारक परिवारों को उनके पुराने घरों के नवीनीकरण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय हरियाणा सरकार की और से प्रदान की जाती है। हरियाणा सरकार द्वारा इस योजना के तहत पात्र परिवारों को 80 हजार रुपए की एकमुश्त आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है। यह राशि योजना के तहत पात्र परिवारों को उनके 10 साल पुराने घर की मरम्मत हेतु प्रदान की जाती हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को हरियाणा सरल पोर्टल पर अपना आवेदन करना होता है। प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंध रखने वाले अनुसूचित जाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी परिवार के लोग अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के लाभ के लिए आवेदन हरियाणा सरल पोर्टल पर ऑनलाइन कर सकते हैं। यह योजना राज्य के कमजोर परिवारों के जीवन शैली में एक सकारात्मक परिवर्तन ला रही है।
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