सरकार इन कृषि यंत्रो पर देगी भारी सब्सिडी, 15 जनवरी से पहले यह करें आवेदन

सरकार इन कृषि यंत्रो पर देगी भारी सब्सिडी, 15 जनवरी से पहले यह करें आवेदन
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खेती के इन विभिन्न कृषि यंत्रों पर मिलती है भारी सब्सिडी, जानें कैसे मिलता है योजना में लाभ

कृषि यंत्र अनुदान : किसान खेती में कृषि यंत्रों के इस्तेमाल से फसल उत्पादन में सुधार कर अपनी आय को दोगुना कर सके, इसके लिए केंद्र एवं राज्य की सरकारों द्वारा किसानों को अलग-अलग श्रेणी के कृषि यंत्रों पर अलग-अलग सब्सिडी प्रदान की जाती है। नई-नई तकनीक के विभिन्न कृषि यंत्रों के इस्तेमाल से किसान कम समय में फसलों की पैदावार बढ़ा सकते हैं, जिसको देखते हुए कई राज्यों की सरकारें अपने स्तर पर किसानों को अलग-अलग योजनाओं के अंतर्गत किसान वर्ग के अनुसार कृषि यंत्रों पर बंपर सब्सिडी देती है। इसके लिए कृषि विभाग द्वारा समय- समय पर लक्ष्य निर्धारित कर किसानों से ऑनलाइन आवेदन मांगे जाते हैं। आवेदन करने वाले किसानों में से लाभार्थी किसानों का चयन लॉटरी/लक्की ड्रॉ प्रक्रिया के माध्यम से जिला स्तरीय कार्यकारिणी समिति द्वारा किया जाता है। किसान अपने राज्य में कृषि यंत्रों पर अनुदान देने के लिए संचालित योजनाओं के अंतर्गत लक्षित विभिन्न कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही योजनाओं के दिशा-निर्देश एवं अन्य शर्तों की अधिक जानकारी के लिए अपने जिले के उपनिदेशक कृषि एवं किसान कल्याण विभाग से संपर्क कर सकते हैं।

किसानों को इतनी मिलती है सब्सिडी

कृषि में यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकेनाईजेशन योजना (SMAM) संचालित की जा रही है। इसके तहत राज्यों की सरकारों द्वारा अपने स्तर पर कई तरह के कृषि यंत्रों पर अनुदान योजना लागू कर किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर 40 से 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है। कई राज्य सरकारें इसमें अपने स्तर पर अंशदान में बढ़ोतरी कर किसानों को अतिरिक्त सब्सिडी भी मुहैया करवाती है। बीते दिनों हरियाणा सरकार ने किसानों को स्मॉम व एन.एफ.एस.एम योजना के तहत कृषि यंत्रों पर अनुदान देने के लिए आवेदन मांगे थे, तो वहीं, अभियांत्रिकी संचालनालय विभाग मध्यप्रदेश शासन द्वारा लघु एवं सीमांत वर्ग के किसानों को अनुदान पर विभिन्न कृषि यंत्र खरीदने का मौका दिया गया। इसके अलावा बिहार में किसानों को अलग–अलग योजनाओं के तहत वर्ग तथा जोत श्रेणी के अनुसार अलग–अलग अनुदान कृषि यंत्रों पर मिला था।

किसानों को इन यंत्रों पर दिया जाएगा अनुदान

कृषि विभाग हरियाणा सरकार ने राज्य में स्माम व एन. एफ. एस. एम स्कीम के तहत रोटावेटर, आलू बिजाई मशीन एवं ट्रैक्टर चलित पावर वीडर सहित 32 प्रकार के  विभिन्न कृषि यंत्रों पर अनुदान लक्ष्य तय किया था, जिसके तहत विभागीय पोर्टल पर किसानों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। इसी प्रकार अभियांत्रिकी संचालनालय विभाग मध्यप्रदेश सरकार द्वारा कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत मल्टीक्रॉप थ्रेशर / एक्सियल फ्लो पैडी थ्रेशर एवं रिवर्सिबल प्लाऊ/मैकेनिकल/हाइड्रोलिक यंत्र पर किसानों को अनुदान के लिए लक्ष्य जारी कर आवेदन मांगे गए थे। किसानों को इन अलग-अलग योजनाओं के तहत रोटावेटर, आलू बिजाई मशीन तथा ट्रैक्टर चलित पावर वीडर के साथ मल्टीक्रॉप थ्रेशर / एक्सियल फ्लो पैडी थ्रेशर एवं रिवर्सिबल प्लाऊ/मैकेनिकल/हाइड्रोलिक यंत्रों पर राज्य की सरकारों द्वारा अनुदान दिया जाएगा।

कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए लाभार्थी का चयन

कृषि यंत्र अनुदान योजना के अंतर्गत लक्षित यंत्रों पर मिल रहे अनुदान का लाभ लेने के लिए छोटे एवं कम जोत वाले किसान आवेदन कर सकते हैं। वहीं, हरियाणा में स्माम व एन. एफ. एस. एम स्कीम के तहत 32 प्रकार के कृषि यंत्रों पर अनुदान का लाभ लेने के लिए केवल वहीं किसान आवेदन कर सकते हैं, जिन्होंने बीते 3 सालों में इन योजनाओं के तहत अनुदान प्राप्त नहीं किया है। आवेदन करने वाले किसानों में से लाभार्थी किसान का चयन ड्रॉ / लॉटरी के प्रक्रिया से संबंधित उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारिणी समिति द्वारा किया जाएगा। कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए किसानों को कृषि विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन के समय धरोहर राशि जमा करानी होती है। पोर्टल पर लॉटरी के पश्चात जिन आवेदकों का नाम कंफर्म या प्रतीक्षा सूची में उपलब्ध होंगे उनकी धरोहर राशि प्रकरण के अंतिम निराकरण पश्चात ही वापस उनके बैंक खाते में भेज दी जाएगी तथा जिन आवेदकों का अनुमोदन लॉटरी में नहीं होगा उनकी धरोहर राशि तत्काल वापस कर दी जाएगी।

कृषि यंत्रों पर मिलने वाले अनुदान लेने के यहां करें संपर्क

इच्छुक किसान योजना के तहत विभिन्न कृषि यंत्रों पर अनुदान के बारे में विस्तृत जानकारी कृषि विभाग हरियाणा के ऑनलाइन पोर्टल agriharyana.gov.in पर देख सकते हैं। साथ ही कृषि विभाग के टोल फ्री नंबर 1800-180-2117 पर कॉल या अपने ब्लॉक तथा ज़िले के कृषि कार्यालय में संपर्क भी कर सकते हैं। वहीं, कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय, मध्यप्रदेश शासन द्वारा अलग-अलग योजनाओं के तहत विभिन्न कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए जारी लक्ष्य जारी किए जाते हैं। जाति वर्ग तथा जोत श्रेणी के अनुसार, महिला एवं पुरुष किसानों को योजना के तहत अनुदान दिया जाता है। योजना के तहत किसान इसमें से जो यंत्र लेना चाहते हैं उस पर लागत के अनुसार मिलने वाली सब्सिडी की जानकारी किसान ई–कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर उपलब्ध सब्सिडी कैलकुलेटर पर देख सकते हैं।

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