सरकार किसानों को अपनी कमाई बढ़ाने का सुनहरा मौका दे रही है। कृषि विभाग द्वारा किसानों को कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए ईकाई लागत पर 35 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। यदि आप भी सब्सिडी पर कोल्ड स्टोरेज बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको योजना में आवेदन करना होगा।
कोल्ड स्टोरेज बनाने का सुनहरा मौका दे रही सरकार, जानें कितनी मिलेगी सब्सिडी
देश के किसानों के सामने फल और सब्जियों के सड़ने और गलने की समस्या हमेशा बनी रहती है। इसका मुख्य कारण इन फसलों की सेल्फ लाइफ और गांव में कोल्ड स्टोर की कमी तथा गांव से अधिक दूरी पर कोल्ड स्टोर का होना है। लेकिन अब किसानों के लिए बड़ी खबर आई है। बिहार सरकार किसानों को कोल्ड स्टोरेज यूनिट (टाइप-2) बनाने पर 35 प्रतिशत की सब्सिडी रही है। किसान इसका लाभ लेकर कोल्ड स्टोरेज इकाई (टाइप-2) बनवाकर अपनी फसल को सड़ने और गलने से सुरक्षित कर सकते हैं। साथ ही इन्हें बाजार में अच्छी कीमतों पर बेचने के लिए लंबे समय तक स्टोर भी कर सकते हैं।
किसानों को मिलेगी 35 प्रतिशत सब्सिडी / कोल्ड स्टोरेज यूनिट (टाइप-2) की इकाई लागत
कृषि विभाग, बिहार सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, एक कोल्ड स्टोरेज यूनिट (टाइप-2) बनाने में इकाई लागत 10,000 रुपए निर्धारित की गई है। इस पूरी लागत पर प्रति किसान को 35 प्रतिशत या अधिकत 3500 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। बिहार कृषि विभाग की इस योजना का लाभ हर किसान/उद्यमी/ एफपीओ और एफपीसी को दिया जाएगा। इसके अलावा, योजना के अंतर्गत एफपीओ/एफपीसी से जुडे किसानों को कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए 75 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जा रही है।
सब्सिडी का लाभ लेने के लिए यहां करें आवेदन
कृषि विभाग, उद्यान निदेशालय बिहार सरकार की ओर से स्टोरेज यूनिट (टाइप-2) बनाने पर किसानों को अनुदान दिया जा रहा है। अनुदान का लाभ लेने के लिए किसानों को बिहार सरकार, कृषि विभाग, उद्यान निदेशालय की वेबसाइट पर आवेदन करना होगा। अगर आप बिहार राज्य के किसान हैं, तो अधिकारिक वेबसाइट https://horticulture.bihar.gov.in/ पर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले राज्य सरकार की उद्यान निदेशालय की वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद होम पेज पर एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के विकल्प पर क्लिक करना है। इसके बाद योजना के तहत कोल्ड स्टोरेज इकाई पर सब्सिडी के लिए आवेदन करना है। इसके बाद आपके सामने योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करें आवेदन फॉर्म खुलकर आएगा। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक और सही से भरना है। सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आवेदन फॉर्म को सबमिट करना है। इसके बाद आपका आवेदन योजना में सफलतापूर्वक हो जाएगा।
कोल्ड स्टोरेज यूनिट (टाइप-2) के लिए आवश्क दस्तावेज
अगर आप बिहार के रहने वाले हैं, तो इस योजना में आवेदन के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र सहित भूमि संबंधित सभी जरूरी दस्तावेजों की आवश्कता होगी। आप इस सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए बिहार उद्यान विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://horticulture.bihar.gov.in/ के लिंक पर विजिट कर सकते हैं। वहीं, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए के लिए आप अपने जिले के कृषि या उद्यान विभाग के सहायक निदेशक से भी संपर्क कर सकते हैं।
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