स्वदेशी गौ संवर्धन योजना : स्वदेशी नस्ल की गायों पर सरकार दे रही 80 हजार रुपए की सब्सिडी

पोस्ट -11 सितम्बर 2023 शेयर पोस्ट

इस राज्य में शुरू हुई स्वदेशी गौ संवर्धन योजना, गायों के पालन पर मिलेगी 80 हजार रुपए की सब्सिडी 

Svadeshi Gau Samvardhan Yojana :  उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में स्वदेशी नस्ल की गायों के पालन को बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए राज्य सरकार किसानों को स्वदेशी गौ संवर्धन योजना के तहत स्वदेशी नस्ल की देशी गायों का पालन करने पर बंपर सब्सिडी और अन्य कई विभिन्न मदों पर खर्च होने वाली राशि पर आर्थिक मदद प्रदान करेगी। 

स्वदेशी नस्ल की गायों पर सरकार दे रही 80 हजार रुपए की सब्सिडी, जानिए पूरी जानकारी 

Subsidy Scheme Uttar Pradesh : उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को आत्मनिर्भर बनाने एवं उनकी आय में वृद्धि करने के लिए कई प्रकार की जनहितकारी योजनाओं का संचालन कर रही है। इसी बीच प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने, ग्रामीण इलाकों में रोजगार के नए अवसर बनाने और स्वदेशी नस्ल की गायों (Svadeshi breed cows) के प्रति किसानों और गौ पालकों का रुझान बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार ने राज्य में मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना ( Chief Minister Svadeshi Gau Samvardhan Yojana) की शुरूआत की है। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासनिक आदेश भी जारी किए हैं। मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना के तहत अच्छी नस्ल की स्वदेसी गाय जैसे गिर, साहीवाल, थारपारकर और साहीवाल आदि खरीदने पर गौ पालकों को सरकार द्वारा सब्सिडी राशि के रूप में 80 हजार रुपए प्रदान किए जाएंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी है और मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना (Chief Minister Indigenous Cow Promotion Scheme) में सब्सिडी का लाभ लेना चाहते हैं, तो ट्रैक्टरगुरू के इस लेख को ध्यानपूर्वक अंत तक जरूर पढ़ें।

गौ पालकों को अधिकतम दो गायों की खरीद पर दिया जाएगा अनुदान

उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार राज्य में डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए “नंद बाबा मिशन” चला रही है। इसके तहत प्रदेश सरकार ने राज्य में मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना (Svadeshi Gau Samvardhan Yojana) को लागू किया है। जिसके अंतर्गत प्रशासन की ओर से लाभार्थी गौ पालक एवं किसानों को स्वदेशी नस्ल की गायों की खरीद करने पर ट्रांसपोर्टेशन एवं ट्रांजिट बीमा और पशु बीमा समेत अन्य मदों पर खर्च होने वाली राशि पर 40 प्रतिशत या अधिकतम 80 हजार रुपए का अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के तहत लाभार्थी व्यक्ति को अनुदान राशि अधिकतम दो स्वदेशी नस्ल की गायों को खरीदने पर प्रदान की जाएगी।

सरकार की ओर से जारी किया जाएगा अनुमति पत्र

गौ संवर्धन योजना के तहत दूसरे राज्यों से विभिन्न नस्ल की स्वदेशी गायों जैसे पंजाब से साहिवाल, राजस्थान से थारपारकर और गुजरात की गिर गाय, हरियाणा से संकर नस्ल की गाय लाने पर लाभार्थी व्यक्ति को परिवहन, ट्रांजिट बीमा एवं पशु बीमा समेत अन्य मुदों पर खर्च होने वाली धनराशि पर अनुदान दिया जाएगा। साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा लाभार्थी व्यक्ति को दूसरे राज्यों से स्वदेशी गायों को खरीदने के लिए एक अनुमति पत्र जारी किया जाएगा, जिससे गायों के परिवहन में किसी तरह की कोई समस्या लाभार्थी व्यक्ति को न हो। बता दें कि मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना को प्रदेश सरकार द्वारा पहले चरण में 18 मंडल मुख्यालय के जनपदों में लागू किया जाएगा। जिसके लिए शासन आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। पहले चरण में सफल संचालन होने पर इस योजना को पूरे राज्य में लागू कर दिया जाएगा।

महिला दुग्ध उत्पादकों एवं पशुपालकों को दी वरीयता

स्वदेशी गौ संवर्धन योजना के तहत सब्सिडी की राशि लाभार्थी व्यक्ति को गाय (Cow) की खरीद, उसके परिवहन, पशु ट्रांसिट बीमा, चारा काटने की मशीन की खरीद और शेड निर्माण के लिए दी जाएगी। इस योजना के तहत खरीद की गई देशी नस्ल की गायों का 3 वर्षों का पशु बीमा और ट्रांजिट बीमा करना जरूरी होगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक लाभार्थी उम्मीदवार के पास पर्याप्त जगह होनी चाहिए। इसके अलावा, जिन लाभार्थी व्यक्ति के पास पहले से दो से अधिक स्वदेशी उन्नत नस्ल (indigenous improved breed) की गाय होगी उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। वहीं, इस योजना के तहत 50 प्रतिशत महिला दुग्ध उत्पादकों और पशुपालकों को वरीयता दी जाएगी। वहीं, 50 प्रतिशत में अन्य श्रेणी के उम्मीदवारों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा, मुख्य विकास अधिकारी की ओर से लाभार्थियों को दूसरे राज्य से स्वदेशी नस्ल की गाय खरीदने के लिए एक अनुमति पत्र जारी किया जाएगा। 

मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित “मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना” में राज्य का कोई भी इच्छुकी लाभार्थी व्यक्ति लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस योजना में आवेदन करने वाले लाभार्थी व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। प्रदेश सरकार की इस योजना में केवल डेयरी गौ पालक और महिला दुग्ध उत्पाद एवं अन्य वर्ग के पशुपालक व्यक्ति ही आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक लाभार्थी व्यक्ति के पास योजना में आवेदन करने लिए आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, मोबाइल नंबर और मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा पत्र आदि आवश्यक दस्तावेज होना अनिवार्य है। स्वदेशी गौ संवर्धन योजना के तहत इच्छुक लाभार्थी व्यक्तियों को आवेदन करने के लिए अभी थोड़ा समय और इंतजार करना होगा। क्योंकि, फिलहाल अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना के तहत गौ पालकों को स्वदेशी नस्ल की गायों के पालन पर 40 प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा की गई है। लेकिन अभी इस योजना को लागू नहीं किया गया है।

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