गोदाम सब्सिडी योजना : गोदाम निर्माण के लिए सरकार दे रही 40 से 50 फीसदी की सब्सिडी
गोदाम सब्सिडी योजना : कृषि उत्पाद भंडारण के गोदाम निर्माण के लिए 40 से 50 फीसदी की सब्सिडी देगी सरकार
godown subsidy scheme bihar : किसानों की आय बढ़ाने एवं फसलों के सुरक्षित उत्पादन के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है, जिनका लाभ लेकर किसान विभिन्न फसलों की तकनीकी खेती कर रहे हैं और अपनी आमदनी में वृद्धि भी कर रहे हैं। लेकिन आज भी अधिकांश किसानों के पास फसलों के उत्पादन के सुरक्षित भंडारण के लिए स्टोरेज (गोदाम) की मूलभूत की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिसके चलते किसानों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है और उन्हें खेती से उचित मुनाफा भी नहीं मिल पाता हैं। राज्य के किसानों से लेकर व्यापारियों तक की इन्हीं परेशानियों को देखते हुए बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में “राष्ट्रीय कृषि विकास योजना” (National Agricultural Development Scheme) के अंतर्गत कृषि उत्पाद भंडारण की सुविधा के लिए गोदाम निर्माण की योजना लागू की है। योजनान्तर्गत कृषि उत्पाद भंडारण के लिए गोदाम निर्माण पर चयनित किसानों को 40 से 50 फीसदी की सब्सिडी सरकार देगी। इसके लिए इच्छुक किसान को योजना में आवेदन करना होगा। विभाग द्वारा इस योजना के अंतर्गत आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। अगर किसानों को गोदाम निर्माण के लिए सब्सिडी का लाभ लेना है, तो वह इन पांच स्टेप्स की मदद से योजना में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं राज्य में इस बार सुखाड़ की स्थिति को देखते हुए डीजल अनुदान के लिए पोर्टल भी खोल दिया गया है।
गोदाम निर्माण के लिए अनुदान की दर
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत बिहार सरकार गोदाम निर्माण के लिए अनुदान दे रही है। इस योजना के अंतर्गत बिहार सरकार सामान्य वर्ग के किसान को फसलों के उत्पादन को सुरक्षित रखने के लिए 100 मीट्रिक टन के गोदाम इकाई निर्माण लागत 14 लाख 20 हजार रुपए पर 40 फीसदी या 5 लाख 50 हजार रुपए की (जो भी कम हो) सब्सिडी दे रही है। इसी तरह अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए प्रति इकाई लागत का 50 फीसदी या 7 लाख रुपए जो भी कम हो सब्सिडी के तौर पर दे रही है। वहीं, 200 मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम इकाई के लिए सामान्य वर्ग को अनुमानित इकाई लागत 20 लाख 25 हजार रुपए पर 8 लाख रुपए अथवा लागत का 40 फीसदी जो भी कम हो आवेदक को दिया जाएगा, जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को प्रति इकाई लागत का 50 फीसदी या 10 लाख रुपए की राशि सब्सिडी के तौर पर दी जाएगी। आवेदित किसानों को यह सब्सिडी बिहार कृषि विभाग, बागवानी निदेशालय के माध्यम से दी जा रही है।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के स्टेप्स
- इस वित्तीय वर्ष में कृषि उत्पाद भंडारण के लिए अनुदानित गोदाम निर्माण योजना के अंतर्गत राज्य में 100 मीट्रिक टन के 108 तथा 200 मीट्रिक टन क्षमता के 46 गोदाम का निर्माण करवाया जाएगा।
- पंजीकृत कृषक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डी.बी.टी.) पोर्टल (https://dbtagriculture.bihar.gov.in/) पर आवेदन कर सकेंगे।
- इस योजना के अंतर्गत पूर्व से लाभान्वित किसान को योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
- डी.बी.टी. (DBT) पोर्टल पर (गोदाम निर्माण के लिए आवेदन, वर्ष 2024-25) लिंक को क्लिक (Click) कर आवेदन किया जा सकेगा।
- किसान को आवेदन में आवश्यक सूचना और मांगे गए कागजात देने होंगे।
- आवेदन के लिए लाभार्थी के नाम से जमाबंदी होना अनिवार्य है।
- आवेदन के बाद लाभार्थी किसान का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा।
- लक्ष्य के अनुरूप एक प्रतिक्षा सूची भी तैयार की जाएगी और चयन के बाद वेरिफिकेशन कराया जाएगा। सत्यापन में अयोग्य पाए जाने की स्थिति में प्रतीक्षा सूची से अगले किसान का चयन किया जाएगा।
इस तिथि तक चलेगी आवेदन प्रक्रिया
कृषि विभाग बिहार सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया 1 अगस्त 2024 से प्रारंभ की जा रही है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 31 अगस्त तक चलेगी। ऑनलाइन लॉटरी की तिथि 6 सितंबर 2024 रखी गई है, जबकि सत्यापन की तारीख 7 सितंबर से 14 सितंबर 2024 निर्धारित की गई है। इसके अलावा अंतिम चयन और कार्यादेश निर्गत करने की तारीख 18 सितंबर 2024 तय की गई। लाभार्थी किसान विस्तृत जानकारी के लिए कृषि विभाग की वेबसाइट https://state.bihar.gov.in/krishi/CitizenHome.html पर उपलब्ध गोदाम निर्माण योजना के कार्यान्वयन अनुदेश ले सकते हैं।
कोल्ड स्टोरेज के विकास और इसकी संख्या बढ़ाने पर विस्तृत चर्चा
बिहार में कोल्ड स्टोरेज की संख्या कैसे बढ़ाई जाए तथा किसानों को फसलों को रखने के लिए भंडारण घर की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य के कृषि मंत्री मंगल पांडेय और विभाग के सचिव संजय अग्रवाल ने पटना कृषि भवन में बुधवार को कोल्ड स्टोरेज मालिकों के साथ विस्तृत चर्चा की। इस चर्चा में कोल्ड स्टोरेज के विकास और इसकी संख्या बढ़ाने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। वहीं सूबे में सुखाड़ की स्थिति को देखते हुए डीजल अनुदान के लिए पोर्टल खोल दिया गया है। बिहार सरकार राज्य के किसानों को 14 घंटे बिजली की आपूर्ति कराने के साथ-साथ डीजल पंप से धान समेत अन्य फसलों की सिंचाई करने के लिए डीजल पर अनुदान दे रही है। इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ भी की जा चुकी है, ऐसे में जो किसान योजना का लाभ लेना चाहते हैं, वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिहार सरकार डीजल योजना के तहत किसानों को 75 रुपए प्रति लीटर की दर से सब्सिडी देगी। किसानों को एक एकड़ के लिए 10 लीटर डीजल की आवश्यकता होगी, जिस पर उन्हें 750 रुपए प्रति एकड़ की दर से अनुदान मिलेगा।
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