Fasal Bima Yojana - किसान अपनी खरीफ फसलों का बीमा अब 31 अगस्त तक करा सकेंगे

पोस्ट -22 अगस्त 2024 शेयर पोस्ट

Fasal Bima Yojana : केंद्र सरकार ने इन राज्यों के लिए बढ़ाई फसल बीमा योजना की अंतिम तिथि, फटाफट यहां करा लें रजिस्ट्रेशन

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana : कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार, पिछले साल तुलना में इस वर्ष खरीफ फसलों की जमकर बुवाई किसानों द्वारा की गई है। मंत्रालय के मुताबिक 20 अगस्त 2024 तक खरीफ फसलों की बुआई 1031 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में की गई है। पिछले वर्ष की तुलना में इस साल चावल, दलहन, तिहलन, गन्ना और श्री अन्न/मोटे अनाज की खेती के रकबे में वृद्धि दर्ज की गई है। इस कड़ी में केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके तहत राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में खरीफ फसलों का बीमा किया जा रहा है। किसान इस योजना के तहत निर्धारित शुल्क देकर अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं। यह योजना बाढ़, सूखा, ओले या कीट पतंगे जैसी आपदाओं से फसल नष्ट होने पर बीमित किसानों को उचित मुआवजा दिलवा कर फसल के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करती है। ऋणी, गैर-ऋणी काश्तकार या बटाईदार किसान योजना के तहत के तहत अपना निबंधन करा अपनी फसलों की सुरक्षा कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने झारखंड और त्रिपुरा राज्यों के किसानों के लिए खरीफ फसलों के बीमा करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2024 तक बढ़ा दी है। इन दो राज्यों के किसान अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) में अपना ऑनलाइन निबंधन करा अपनी फसल और आय की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। किसान जल्द से जल्द फसलों का बीमा कराने के लिए रजिस्ट्रेशन करा लें।

किसान क्रेडिट कार्ड धारकों के पास निबंधन का मौका (Kisan Credit Card holders have a chance to register)

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत इस वर्ष खरीफ फसलों का बीमा करने की प्रक्रिया जारी है। प्रभा केंद्र के माध्यम से योजना के लिए आवेदन करने की सुविधा किसानों को दी जा रही है। केंद्र ने पीएम फसल बीमा योजना के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2024 निर्धारित की हुई है। ऐसे में किसान इस योजना के तहत अपना निबंधन कराकर अपनी फसलों को सुरक्षित कर सकते हैं। वहीं, केंद्र ने केसीसी किसानों के लिए बीमा कराने की समय सीमा 25 अगस्त 2024 निर्धारित की हुई है। इस मौके से किसान क्रेडिट कार्ड धारक न चूकें और फटाफट बीमा योजना में अपना निबंधन करा लें। बता दें कि किसान क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए पहले यह तिथि 16 अगस्त तक थी, लेकिन सरकार ने इस अंतिम तिथि को बढ़ाकर 25 अगस्त 2024 कर दिया है। अंतिम तिथि बढ़ाने की जानकारी फसल बीमा योजना के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक अधिकारी द्वारा साझा की गई है।

फसल बीमा के लिए अधिसूचत फसलें (Crops notified for crop insurance)

किसान पीएमएफबीवाई से जुड़कर बुआई से लेकर कटाई तक प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, तूफान, भूस्खलन, चक्रवात, जलभराव, आकाशीय बिजली से उत्पन्न आग और कीट पतंगे, रोगों से हुए फसल नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए हकदार हो सकते हैं। केंद्र ने इस योजना के तहत खरीफ मौसम के लिए धान सिंचित, धान असिंचित, सोयाबीन, मक्का, बाजरा, अरहर/तुअर, ज्वार, कोदो-कुटकी, मूंगफली, तिल, कपास, मूंग और उड़द को शामिल किया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) के तहत रबी फसलों में गेहूं, जौ, चना, सरसों, मसूर, अलसी और मटर आदि अधिसूचित फसलों को शामिल किया है, जबकि वार्षिक/बहुवर्षीय वाणिज्यिक और बागवानी फसलों में गन्ना, काजू, कॉफी, नारियल, आम, केला और पपीता फसलें शामिल हैं। किसान इन अधिसूचित फसलों का बीमा योजना के तहत करा सकते हैं।

कैसे कराएं रजिस्ट्रेशन (How to register)

पीएम फसल बीमा योजना के तहत अंतिम तारीख 31 अगस्त तक फसल बीमा किया जा रहा है। सभी किसान प्रभा केंद्र के माध्यम से भारत सरकार के पोर्टल pmfby.gov.in पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। किसान चाहें तो खुद ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।  सभी किसानों का आधार नंबर आवश्यक है। रजिस्ट्रेशन के दौरान किसानों को बैंक पासबुक, जमीन के कागजात की छायाप्रति, बंटाई की स्थिति में बंटाई प्रमाण पत्र देने होंगे। साथ ही फसल बुवाई का स्वयं प्रमाणित पत्र (फसल का क्षेत्र, अधिसूचित फसल) जमा करने होंगे। किसानों को प्रीमियम का खुद का हिस्सा देना होगा । प्रीमियम राशि केवल NCIP-Portal के भुगतान गेटवे Pay-Gov. द्वारा ही भेजी जाए।

हेल्पलाइन नंबर पर करें संपर्क (Contact on the helpline number)

फसलों का बीमा कराने के लिए किसान नजदीकी बैंक शाखा/लोक सेवा केंद्र (CSC) से संपर्क करें और फसल बीमा पोर्टल http://pmfby.gov.in पर ऑनलाइन पंजीकरण कराएं। क्रॉप इंश्योरेंस ऐप (Crop Insurance App) तथा ए.आई.सी के प्रतिनिधि/ कार्यालय या अधिकृत इन्टरमीडियरीज से संपर्क करें। किसी भी प्रश्न एवं समस्या के लिए, हेल्पलाइन नंबर 14599 पर कॉल करें या helpdesk@csc.gov.in पर दर्ज करें। 72 घंटो में क्रॉप इंश्योरेंस कंपनी या कृषि कार्यालय में सूचना देना अनिवार्य है। पीएम फसल बीमा  के तहत किसान अपनी फसल में नुकसान की सूचना क्रॉप इंश्योरेंस ऐप (Crop Insurance App) पर दे सकते हैं अथवा किसी भी प्रश्न एवं शिकायत स्थानीय कृषि कार्यालय अथवा हेल्पलाइन 14599 पर कॉल करें या helpdesk@csc.gov.in पर पर दर्ज करा सकते हैं।

फसल बीमा योजना के तहत 1.64 लाख करोड़ का भुगतान (1.64 lakh crore paid under crop insurance scheme)

प्रधानमंत्री फसल बीमा क्लेम योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Claim Yojana) के तहत करीब 4 करोड़ किसानों को फायदा पहुंचा है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीते लोकसभा सेशन के दौरान बताया कि पीएम किसान फसल बीमा योजना के आवेदन बढ़कर दोगुने हो गए हैं। उन्होंने कहा कि योजना का लाभ लेने के लिए अब तक 8.69 करोड़ आवेदन आए हैं। जबकि, पीएम फसल बीमा योजना का लाभ 3.97 करोड़ किसानों को मिला है। पीएम फसल बीमा योजना की शुरूआत जनवरी 2016 में की गई थी। इन 8 वर्षों के दौरान इस योजना के तहत देशभर से 70 करोड़ से अधिक किसानों के आवेदन मिले हैं।  इनमें से 19.67 करोड़ से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा दिया गया है। इस योजना के तहत 1.64 लाख करोड़ से अधिक राशि का क्लेम भुगतान केंद्र सरकार की ओर से किया जा चुका है।

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