Rajasthan Gramin Parivar Aajivika Rin Yojana 2024 : देश में रोजगार का सृजन करने एवं बढ़ती बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार और राज्य की सरकारों द्वारा निरंतर प्रयास किया जाता है। ऐसे में राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के लिए राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका योजना संचालित है। इस योजना की घोषणा वित्तीय बजट 2022-23 के दौरान राज्य पूर्व सीएम आशोक गहलोत द्वारा की गई थी। जिसे 10 अक्टूबर 2022 को राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और अकृषि परिवारों के लिए लॉन्च किया गया। इस योजना के तहत राज्य सरकार ने 2022-23 के दौरान एक लाख ग्रामीण परिवारों को अकृषि और कृषि कार्यों के लिए अधिकतम 2 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लाने देने का लक्ष्य रखा। यानी ग्रामीण परिवार आजीविका योजना के तहत किसान और गैर-किसान परिवारों को आजीविका के लिए बिना ब्याज के लोन उपलब्ध कराया जाएगा। अगर आप राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हैं, तो आप सरकार की इस योजना में आवेदन कर ब्याज मुक्त लोन का लाभ प्राप्त कर अपना कारोबार शुरू करके अपने परिवार के लिए आजीविका अर्जित कर सकते हैं। इस लेख में हम ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना संबंधित महत्वूपर्ण जानकारी जैसे लोन राशि, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन कैसे करें आदि के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं।
ग्रामीण परिवार आजीविका योजना क्या हैं?
दरअसल, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2022-23 के वित्तीय बजट में राज्य में ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना राजस्थान की शुरूआत करने का ऐलान किया था। जिसे राज्य सरकार के सहकारिता विभाग ने अक्टूबर 2022 के दौरान प्रदेश में लागू करने की स्वीकृति भी दे दी। ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना के तहत राज्य सरकार प्रदेश में लगभग 1 लाख ग्रामीण परिवारों को 25 हजार रुपए से लेकर अधिकतम 2 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन उपलब्ध कराएगी। लाभार्थियों को यह लोन योजना के तहत राज्य के वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों और छोटे वित्तीय संस्थानों के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। यानी राज्य सरकार इस योजना के माध्यम से 2 हजार करोड़ रुपए तक का लोन ग्रामीण इलाकों के परिवारों को अकृषि कार्याें के लिए प्रदान करेगी।
ऋण पर ब्याज अनुदान भी मिलेगा
ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना को राज्य में शुरू करने के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में कृषि एवं पशुपालन के अतिरिक्त अन्य अकृषि गतिविधियों जैसे हस्तशिल्प लघु उद्योग, कताई-बुनाई, रंगाई-छपाई आदि से जुड़े परिवारों को बिना ब्याज के लोन देना है, जिससे वे अपने दैनिक जीवन को चलाने के लिए आत्मनिर्भर हो सके और राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान कर सके। राज्य सरकार की यह योजना राज्य के ग्रामीण परिवारों के विकास और स्थिति में परिवर्तन करने का काम करती है। खास बात ये है कि प्रदेश सरकार इस योजना के तहत लिए जाने वाले ऋण के लिए 100 करोड़ रुपए का ब्याज अनुदान भी देगी। हालांकि, राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना (Rajasthan Gramin Parivar Aajivika Loan Yojana) के तहत केवल उन्हीं ग्रामीण परिवारों को लाभ मिलेगा, जो पिछले पांच वर्षों से ग्रामीण इलाकों में रह रहे हैं और खेती के साथ-साथ अकृषि गतिविधियों से अपना और अपने परिवार की आजीविका चलाते हैं।
ऑनलाइन आवेदन के लिए तैयार किया गया है पोर्टल
राज्य सरकार की इस योजना के तहत विभिन्न बैंकों और स्माल फाइनेंस संस्थानों से ग्रामीण परिवारों को ब्याज मुक्त आजीविका ऋण उपलब्ध कराया जाता है। राज्य के सहकारिता विभाग की जानकारी के मुताबिक, सरकार ने वाणिज्यिक बैंकों से 55 हजार 158, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की और से 36 हजार 741, सहकारी बैंकों से 5 हजार 949 और स्माल फाइनेंस बैंकों द्वारा 2 हजार 152 सहित कुल एक लाख ग्रामीण परिवारों को ब्याज मुक्त लोन देने का लक्ष्य रखा है। योजना के तहत ऋण वितरण में समस्या न हो इसके लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा राजस्थान सहकारी ग्रामीण परिवार आजीविका योजना के लिए ऋण आवेदन पोर्टल लॉन्च किया गया है। राज्य के ग्रामीण परिवार योजना की सभी मानदंडों को पूरा करते हुए इस आवेदन पोर्टल पर लाभ के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
ब्याज मुक्त आजीविका ऋण के लिए इस तहर किया जाएगा चयन
योजना के अंतर्गत ऑनलाइन पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों को प्रत्येक जिला कलेक्टर (District Collectors) की ओर से जिले को आवंटित कुल लक्ष्य संख्या के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र से पात्र परिवार का चयन किया जाएगा। जिला कलेक्टर (District magistrate) की अध्यक्षता में गठित कमेटी आवेदन की पात्रता मानदंडों का जांच करेगी। इसके बाद कमेटी द्वारा आवेदन पत्र संबंधित बैंक शाखा को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। जहां पर शाखा 15 दिन में अंदर ऋण स्वीकृत पर निर्णय लेंगी। अगर बैंक द्वारा ऋण को स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है, तो आवेदक को 15 दिन के पश्चात उसके संबंधित बैंक खाते में ऋण राशि मुहैया करवा दिया जाएगा। राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना के तहत ऋण के लिए आवेदक से कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं ली जाएगी।
आजीविका ऋण योजना (Aajivika Rin Yojana) के लिए पात्रता मानदंड
ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना में आवेदन कैसे करें?
राजस्थान राज्य के सहकारिता विभाग की ओर से ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना राजस्थान को राज्य में लॉन्च इसे लागू कर दिया गया है। योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आवेदन पोर्टल भी तैयार किया गया है। इस बीच राज्य में अभी किसी भी जनहितकारी योजनाओं में आवेदन नहीं मांगे जा रहे है,क्योंकि अभी राज्य में सत्ता परिवर्तन हुआ है और राज्य में मुख्यमंत्री भजनलान शर्मा की नई सरकार बनी है। ऐसे में यदि सरकार द्वारा योजना के तहत आवेदन के लिए कोई भी आधिकारिक नोटिस जारी किया जाएगा, तो हम आपको अवश्य सूचित कर देंगे।
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