कृषि यंत्र अनुदान योजना : किसानों को सिंचाई उपकरणों पर मिलेगा अनुदान, 5 जून तक यहां करें आवेदन
Subsidy Scheme: सिंचाई उपकरणों पर अनुदान के लिए आवेदन आमंत्रित, 15 से 5 जून तक यहाँ करें आवेदन
Irrigation Equipment Subsidy : देश के किसानों को खेती से ज्यादा-ज्यादा से मुनाफा दिलाना और उन्हें सिंचाई की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना सरकार की हमेशा प्राथमिकता रही है। इसके लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा अलग-अलग योजनाओं के अंतर्गत सिंचाई उपकरणों एवं सहायक सामग्री के लिए किसानों को अनुदान का लाभ दिया जाता है। इस कड़ी में मध्यप्रदेश में कृषि उत्पादन की गुणवत्ता व फसलों की पैदावार बढ़ाने हेतु राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किसानों को सरकारी सहायता प्रदान की जा रही है, ताकि वे बिना किसी परेशानी के अच्छे से खेती कर सकें। इस कड़ी में राज्य शासन ने निम्निलिखित योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न सिंचाई उपकरणों एवं सहायक सामग्री पर किसानों को अनुदान देने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।
इनके तहत सिंचाई यंत्रों एवं सहायक उपकरणों पर अनुदान का लाभ उठाने हेतु इच्छुक किसान को विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा। पोर्टल पर आवेदन प्रक्रिया 15 मई 2024 से आरंभ की जा चुकी है। इस पोस्ट में उपकरणों पर मिल रहे अनुदान और योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आवेदन संबंधित जानकारी दी जा रही है। इसलिए पोस्ट को ध्यान से अंत तक जरूर पढ़ें।
सिंचाई उपकरणों के लिए 5 जून 2024 तक करें आवेदन
राज्य सरकार प्रदेश में सिंचित क्षेत्र में क्षमता बढ़ाने व खेतों की सिंचाई के लिए विभिन्न सिंचाई यंत्रों और उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा दे रही है, जिसके लिए शासन द्वारा निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत सिंचाई उपकरणों की लागत पर किसानों को अनुदान दिया जा रहा है। राज्य कृषि विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2024- 2025 के लिए निम्निलिखत योजनाओं के अंतर्गत 05 जून 2024 तक पोर्टल पर किसान अपने आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। प्राप्त आवेदनों में से लक्ष्यों के विरूद्ध ऑनलाइन लॉटरी (Online Lottery) सम्पादित की जाएगी, जिसकी सूचना पृथक से पोर्टल पर दी जाएगी। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के पोर्टल पर निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत सिंचाई यंत्रों एवं सहायक उपकरणों के लिए आवेदन (Application) प्रस्तुत करने की प्रक्रिया (Process) 15 मई 2024 से चालू है। इच्छुक कृषक (Farmer) योजनाओं के अंतर्गत सिंचाई उपकरण / सिंचाई पंप सेट जैसे अन्य सहायक सामग्री पर अनुदान लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सकते हैं।
इन सिंचाई उपकरणों पर दिया जाना है अनुदान
सरकार प्रदेश में खेती को समृद्ध बनाने के लिए किसानों को सब्सिडी पर अलग-अलग सिंचाई उपकरण प्रदान कर रही है, जिससे किसान कम पानी में अधिक से अधिक क्षेत्रों में सिंचाई कर पैदावार बढ़ा सकें। संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विभाग मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा चालू वित्तीय वर्ष हेतु अलग-अलग योजनाओं के अंतर्गत स्प्रिंकलर सेट, पाईप लाईन सेट, पंपसेट (डीजल/विद्युत), रेनगन सिंचाई सिस्टम पर कृषकों को अनुदान दिया जाना है, जिसके लिए पोर्टल पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। लक्ष्यों के विरूद्ध ऑनलाइन आवेदन कर किसान उपकरणों पर मिल रही सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं और विभिन्न फसलों की खेती कर अपनी आय बढ़ा सकते हैं।
योजनाओं के अंतर्गत जारी लक्ष्यों का विवरण
कृषि विकास विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, जिन योजनाओं के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन (Online Application) आमंत्रित किए गए हैं, उनके लक्ष्यों का विवरण निम्नलिखित प्रकार से है।
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) : पीएमकेएसवाई (माइक्रो इरीगेशन) के लिए स्प्रिंकलर सेट, ड्रिप सिंचाई सिस्टम के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है।
- राष्ट्रीय मिशन ऑन ईडिबल ऑइल तिलहन (National Mission on Edible Oil Oilseeds) में स्प्रिंकलर सेट, पंपसेट(डीजल/विद्युत), पाईप लाईन सेट के लिए लक्ष्य जारी किए गए हैं।
- खाद्य एवं पोषण सुरक्षा दलहन (Food and Nutrition Security Pulses) के अंतर्गत स्प्रिंकलर सेट, पाईप लाईन सेट, पंपसेट (डीजल/विद्युत) के लिए आवेदन कर सकेंगे।
- खाद्य एवं पोषण सुरक्षा गेहूं में स्प्रिंकलर सेट, पाईप लाईन सेट, पंपसेट (डीजल/विद्युत), रेनगन सिस्टम के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
- खाद्य एवं पोषण सुरक्षा टरफा के लिए स्प्रिंकलर सेट, पाईप लाईन सेट।
- खाद्य एवं पोषण सुरक्षा धान हेतु पाईप लाईन सेट, पंपसेट (डीजल/विद्युत)।
- बुंदेलखंड विशेष पैकेज दलहन में स्प्रिंकलर सेट, पाईप लाईन सेट, पंपसेट (डीजल/विद्युत) सिंचाई उपकरण के लिए किसान अपने आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे।
सिंचाई उपकरणों काे कितना मिलेगा अनुदान?
वर्ष 2024-25 हेतु निम्नलिखित योजनाओं में सिंचाई उपकरणों हेतु इच्छुक किसान 5 जून 2024 तक पोर्टल पर अपने आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। शासन की ओर से अलग-अलग योजनाओं के तहत सिंचाई उपकरणों पर अनुसूचित जाति/ जनजाति एवं सामान्य वर्ग के किसानों तथा जोत श्रेणी के अनुसार 40 से 55 प्रतिशत तक अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। अलग-अलग योजनाओं के अंतर्गत सिंचाई यंत्रों पर मिलने वाली सब्सिडी का विवरण पोर्टल पर उपलब्ध है। यहां किसान सब्सिडी कैलकुलेटर की मदद से सिंचाई उपकरणों की लागत के अनुसार मिलने वाली सब्सिडी की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
पोर्टल पर कैसे किया जा सकता है आवेदन?
इच्छुक किसान निम्निलिखित योजनाओं के अंतर्गत सिंचाई उपकरणों के लिए ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल https : // farmer . mpdage . org / Home / Index पर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, जो किसान पोर्टल पर पहले से पंजीकृत है वे आधार ओटीपी (Aadhar OTP) के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। नए किसानों को आवेदन करने से पहले बायोमैट्रिक आधार अथेन्टिकेशन के माध्यम से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। पोर्टल पर पंजीयन की प्रक्रिया प्रारंभ है। किसान स्वयं या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर की मदद से पोर्टल https : //f armer . mpdage . org/ पर सिंचाई उपकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
प्राप्त आवेदनों में से लक्ष्यों के विरूद्ध ऑनलाइन लॉटरी सम्पादित की जावेगी, जिसकी सूचना पृथक से पोर्टल पर दी जावेगी। आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, कृषि भूमि के कागजात, जाति प्रमाण प्रत्र (केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए), आधार लिंक मोबाइल नंबर, निवास प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट पासबुक, बिजली कनेक्शन का प्रमाणपत्र आदि दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
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