PM Kusum Yojana : केंद्र प्रायोजित पीएम-कुसम के तहत राज्य-वार लक्ष्य आवंटन कर ऑफ-ग्रिड क्षेत्रों में स्टैंडअलोन सौर पंपों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए व्यक्तिगत किसानों को केंद्र/राज्य की सरकार की तरफ से बैंकों/वित्तीय संस्थानों से वित्तपोषण के साथ किसानों को अनुदान भी उपलब्ध कराया जाता है। इस बीच उत्तर प्रदेश में अधिक से अधिक किसानों को पीएम-कुसुम योजना के तहत 60 प्रतिशत सब्सिडी पर सोलर पंप दिए जा रहे है। प्रदेश सरकार की तरफ से सोलर पंप के लिए पंजीयन करने की तारीखों का ऐलान भी कर दिया है। पीएम कुसुम योजना के तहत प्रदेश में अनुदान पर सोलर पंप लेने के लिए पंजीयन 16 जनवरी 2024 से शुरू किया जा रहा है। जिसके तहत किसान योजना में ऑनलाइन आवेदन कर अनुदान पर सोलर पंप प्राप्त कर सकेंगे। पहले दिन चित्रकूट धाम, वाराणसी और प्रयागराज के किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा। योजना के तहत लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है। पहले आओ, पहले पाओ की तर्ज पर योजना का लाभ किसानों को मिलेगा।
प्रदेश् में तिथिवार शुरू की जा रही है पंजीयन प्रक्रिया
प्रदेश में डीजल संचालित कृषि पंपों को खत्म करके सोलर ऊर्जा पंपों की स्थापना को बढ़ाया जा रहा है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम) के अंतर्गत प्रदेश में लक्ष्य आवंटन किए है। जिसके तहत किसानों को सौर ऊर्जा संचालित पंप अनुदान पर दिए जा रहे है। इसके लिए पीएम कुसुम योजना के तहत प्रदेश में तिथिवार पंजीयन प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसके तहत 16 जनवरी से पंजीयन 2024 से चित्रकूट धाम , वाराणसी और प्रयागराज मंडल के किसान आवेदन कर सकते हैं। 17 जनवरी 2024 से बरेली, कानपुर, मिर्जापुर एवं बस्ती मंडल, 18 जनवरी 2024 से मेरठ, लखनऊ एवं अयोध्या मंडल, 19 जनवरी 2024 से सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा एवं अलीगढ़ मंडल और 20 जनवरी 2024 से झाँसी, गोरखपुर, आज़मगढ़, एवं देवीपाटन मंडलों के किसान दोपहर 12.00 बजे से लक्ष्य पूरा होने तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
किसानों को 2 एचपी लेकर 10 एचपी के सोलर पंप मिलेगा अनुदान
पीएम-कुसुम योजना के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों मिलकर सोलर पंप के लिए करीब 60 प्रतिशत अनुदान देती है। शेष 40 प्रतिशत लागत किसान को स्वयं वहन करना होता है। किसान चाहें तो बैंकों/वित्तीय संस्थानों से लोन लेकर भी इस योजना के तहत कृषक अंश जमा कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से प्रदेश में किसानों को अनुदान पर सोलर पंप देने के लिए 2 एचपी (HP) डी.सी व ए.सी सरफेस पंप का मूल्य 1,71,716 रुपए, 2 HP डी.सी. व ए.सी. सबमर्सिबल पंप का मूल्य 1,74,541 रुपए निर्धारित की है, जबकि 10 एचपी ए.सी. सबमर्सिबल पंप का मूल्य 5,57,620 रुपया निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार 3 व 4 एचपी एसी व डीसी पंपों की कीमत भी अलग- अलग तय की गई है। योजना के तहत सरकार द्वारा किसानों को 2 एचपी के सोलर पंप पर 1,03,030 रुपए और 10 एचपी के सोलर पंप पर 2,66,456 रुपए का अनुदान दिया जाएगा।
सोलर पंप के लिए किसानों का अंश
पीएम कुसुम के तहत किसानों दो एचपी के सोलर पंप पर केवल 63,686 रुपए का अंश देना होगा, जबिक 10 एचपी तक के सोलर पंप के लिए किसान को 2,86,164 रुपए का अंश जमा करना होगा। वहीं, अन्य एचपी प्रकार के पंपों के लिए किसानों को निर्धारत दर से कृषक अंश देना होगा।
क्रम. सं. | सोलर पंप का प्रकार | सोलर पंप का निर्धारित मूल्य | अनुदान प्रति पंप | किसान अंश | |||
राज्य सरकार द्वारा अनुदान | केंद्र सरकार द्वारा अनुदान | कुल अनुदान | टोकन मनी | अवशेष कृषक अंश | |||
1 | 2 HP DC सरफेस पंप | 1,71,716 | 59,291 | 43,739 | 1,03,030 | 5,000 | 63,686 |
2 | 2 HP AC सरफेस पंप | 1,71,716 | 59,291 | 43,739 | 1,03,030 | 5,000 | 63,686 |
3 | 2 HP DC सबमर्सिबल पंप | 1,74,541 | 60,986 | 43,739 | 1,04,725 | 5,000 | 64,816 |
4 | 2 HP AC सबमर्सिबल पंप | 1,74,073 | 60,705 | 43,739 | 1,04,444 | 5,000 | 64,629 |
5 | 3 HP DC सबमर्सिबल पंप | 2,32,721 | 82,476 | 57,157 | 1,396,33 | 5,000 | 88,088 |
6 | 3 HP AC सबमर्सिबल पंप | 2,30,445 | 81,110 | 57,157 | 1,38,267 | 5,000 | 87,178 |
7 | 5 HP AC सबमर्सिबल पंप | 3,27,498 | 1,08,449 | 88,050 | 1,96,499 | 5,000 | 1,25,999 |
8 | 7.5 HP AC सबमर्सिबल पंप | 4,44,094 | 1,47,114 | 1,19,342 | 2,66,456 | 5,000 | 1,72,638 |
9 | 10 HP AC सबमर्सिबल पंप | 5,57,620 | 1,47,144 | 1,19,342 | 2,66,456 | 5,000 | 2,86,164 |
ऑनलाइन जमा करनी होगी टोकन मनी
योजना के अंतर्गत अनुदान पर सोलर पंप ऑनलाइन बुकिंग के लिए राज्य के किसानों को टोकन मनी देनी होगी। यह योजना जनपद के लक्ष्य की सीमा से 110 प्रतिशत तक “पहले आओ-पहले पाओ” के सिद्धांत पर चलेगी। योजना के तहत सोलर पंप के लिए किसानों को ऑनलाइन बुकिंग के साथ 5,000 रुपए की टोकन मनी ऑनलाइन जमा करनी होगी। टोकन कन्फर्म होने के एक सप्ताह के भीतर कृषकों को अवशेष कृषक अंश की धनराशि का ऑनलाइन टोकन जनरेट कर चालान के माध्यम से इण्डियन बैंक की किसी भी शाखा में या ऑनलाइन जमा करनी होगी। ऐसा नहीं करने पर कृषक का चयन स्वतः ही निरस्त हो जाएगा और टोकन राशि ज़ब्त कर ली जाएगी।
अनुदान पर सोलर पंप का लाभ लेने के लिए आवेदन कहाँ करें?
प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम) के तहत उत्तर प्रदेश में 16 जनवरी से विभिन्न मंडलों में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पीएम कुसुम योजना के तहत चित्रकूट धाम, वाराणसी और प्रयागराज, बरेली, कानपुर, मिर्जापुर, बस्ती, सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, अलीगढ़, झाँसी, गोरखपुर, आज़मगढ़, एवं देवीपाटन जनपदों के किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा। योजना के तहत सोलर पंप पर अनुदान का लाभ लेने के लिए किसानों को विभागीय वेबसाइट https://agriculture.up.gov.in/ पर पंजीयन करना होगा। विभागीय वेबसाइट पर “अनुदान पर सोलर पंप हेतु बुकिंग करें” लिंक पर क्लिक कर ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए किसान अपने ब्लॉक या जिलें के कृषि कार्यालय भवन में संपर्क कर सकते हैं।
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