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पीएमएफबीवाई : रबी फसलों में आर्थिक नुकसान से बचने के लिए किसान अभी करें ये काम

पीएमएफबीवाई : रबी फसलों में आर्थिक नुकसान से बचने के लिए किसान अभी करें ये काम
पोस्ट -17 नवम्बर 2023 शेयर पोस्ट

रबी फसलों में होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाएगी सरकार, अभी इस योजना में करें रजिस्ट्रेशन

PM Fasal Bima Yojana : देश में हर साल बेमौसम बारिश, प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों और आकस्मिक दशाओं के चलते कीट, रोग व व्याधियों से भारी मात्रा में फसलें बर्बाद होती है और किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। इसकी भरपाई के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के तहत किसान रजिस्ट्रेशन कर अपनी फसलों को सुरक्षा कवच प्रदान कर सकते हैं। किसान पीएमएफबीवाई के तहत फसल बीमा अपनाकर प्राकृतिक प्रकोप से फसलों में होने वाले आर्थिक नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फसलों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। इसी बीच देशभर में रबी फसलों की बुआई का वक्त शुरू हो गया है। किसानों ने रबी फसलों की बुआई का काम भी शुरू कर दिया है। ऐसे में किसान भाई प्राकृतिक प्रकोप के चलते फसलों में होने वाले नुकसान से बचना चाहते हैं, तो केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बोई गई फसलों को पंजीकृत कर अपनी फसलों को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। 
 
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)

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प्राकृतिक प्रकोप एवं अन्य कारणों से होने वाली कठिनाइयों से किसानों को बचाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) चलाई जा रही है। इसमें प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल नष्ट होने पर नुकसान की भरपाई के लिए किसानों को बीमा क्लेम दिया जाता है। आसान शब्दों में कहें तो किसान इस योजना के तहत अपनी फसलों पर वित्तीय सहायता पा सकते हैं। इसके लिए किसानों को उनके द्वारा बोई गई फसलों का बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करवाना होता है। इस योजना के तहत खरीफ फसलों और रबी फसलों का बीमा कवर दिया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमा प्रीमियम राशि रबी फसल के लिए 1.5-2 प्रतिशत, खरीफ फसल के लिए 2.5-3.5 प्रतिशत और बागवानी फसलों के लिए 05 प्रतिशत रखी गई है। इस योजना के तहत छोटे-बड़े सभी किसान अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Prime Minister Crop Insurance Scheme) के तहत महाराष्ट्र, ओडिशा, असम, मेघालय, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गोवा, मणिपुर, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों की सरकारें अपने किसानों को फसलों के नुकसान होने पर भारपाई के लिए इंश्योरेंस कवर प्रदान करती है। 
पीएम फसल बीमा योजना के तहत फसलों का बीमा कैसे करवाएं
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसान भाई अपनी फसलों का बीमा करवाकर प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भारी बारिश, भूस्खलन, सूखा या कीड़े रोगों से फसलों को होने वाले नुकसान के लिए सुरक्षा कवच प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए किसान भाईयों को अपने नजदीकी बैंक शाखा में संपर्क कर पीएम फसल बीमा योजना के तहत अधिसूचित फसलों का बीमा लेना होगा और बीमा प्रीमियम बीमा कंपनी या बैंकों को जमा करना होता है। इसके अलावा किसान अपने नजदीकी CSC शाखा में भी संपर्क कर सकते हैं। वहीं, किसान भाई स्वयं भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए किसानों को Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, यहां आपको योजना से जुड़ी अधिक जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा किसान भाई प्ले स्टोर से पीएम फसल बीमा योजना  (PM Fasal Bima Yojana) मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं।

योजना हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया

पीएम फसल बीमा योजना में ऋण लेकर खेती करने वाले किसानों का बीमा संबंधित बैंकों या बीमा कंपनियों द्वारा पहले ही कर दिया जाता है। वहीं, अन्य किसान पीएम फसल बीमा योजना में अपनी फसल का बीमा स्वेच्छा से करवा सकते हैं। अगर आप भी अपनी फसलों का बीमा करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको ये प्रक्रिया पूरी करनी होगी, जो इस प्रकार है।  

  • ऑनलाइन पंजीयन के लिए आपको सबसे पहले पीएम फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
  • योजना के होम पेज पर आपको Farmer Corner Apply for Crop Insurance yourself के विकल्प पर क्लिक करना है।
  • इसके बाद आपके सामने Farmer Application नाम का एक नया पेज खुल जाएगा।
  • इस पेज पर आपको Guest Farmer के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा।
  • इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी को सही से ध्यानपूर्वक भरना है।
  • इसके बाद फॉर्म को Submit बटन के ऑप्शन पर क्लिक कर सबमिट करना है।
  • इस प्रक्रिया के पूर्ण होते ही आपका ऑनलाइन आवेदन कंप्लीट हो जाएगा। 

फसल बर्बाद होने की स्थिति में यहां दें सूचना 

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत बीमित किसान प्राकृतिक आपदा से फसल बर्बाद होने की स्थिति में इसकी सूचना 72 घंटे के अंदर संबंधित बीमा कंपनी या कृषि विभाग कार्यालय, किसान क्राॅप इंश्योरेंस ऐप या फसल बीमा पोर्टल पर दे सकते हैं। सूचना मिलने के बाद फसल में होने वाले नुकसान का आकलन कर राज्य सरकारें संबंधित इंश्योरेंस कंपनियों को बीमा क्लेम के लिए पैसा जारी करने का आदेश देती है। संबंधित बीमा कंपनियों या बैंकों द्वारा जल्द से जल्द नुकसान का वेरिफिकेशन कर बीमा क्लेम की राशि बीमित किसानों के बैंक खाते में भेज दी जाती है। इसके अलावा, अगर खेतों में कटाई के बाद सुखाने के लिए रखी गई फसल अगर मौसम अनिश्चिताओं के कारण 14 दिन के अंदर खराब होती है, इस स्थिति में किसान बीमा क्लेम पाने का हकदार होता है। 

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