फसल बीमा योजना : बारिश से बर्बाद किसानों को मिलेगा मुआवजा, 31 जुलाई से पहले करें आवेदन

पोस्ट -19 जुलाई 2023 शेयर पोस्ट

पीएम फसल बीमा योजना 2023 : किसानों की फसल बर्बाद, मुआवजे के लिए सरकार ने 31 जुलाई तक मांगे आवेदन

देश के कई इलाकों में लगातार हो रही बारिश किसानों पर भारी पड़ रही है। कई हजारों एकड़ में लगी फसल बारिश की वजह से बर्बाद हो चुकी है। ऐसी स्थिति में किसानों के सामने रोजी-रोटी का संकट उत्पन्न हो चुका है। ऐसे में इस प्रकार की परिस्थितियों से बचने का एक मात्र साधन फसलों का बीमा है। पीएम किसान योजना के तहत सरकार ने फसलों का बीमा कराने के लिए 31 जुलाई तक किसानों से आवेदन मांगे हैं। 

देश के पहाड़ी और मैदानी राज्यों में बारिश का दौर जारी है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों समेत देश के पहाड़ी राज्यों में भी खरीफ फसलों की बुवाई-रोपाई चल रही है। देश के कई राज्यों में तो फसलों की रोपाई का कार्य भी पूरा हो चुका है। लेकिन कई राज्यों में लगातार चल रही मानसून की बारिश के चलते खेतों में पानी भरने से फसलों को बहुत नुकसान पहुंचा है। इसमें पंजाब और हरियाणा जैसे कृषि प्रधान सूबे में कई जिलों में भारी बारिश के चलते जलभराव देखने को मिल रहा है। जिसके चलते इन राज्यों में हजारों एकड़ में लगी फसलें बर्बाद होने की खबरें निकलकर सामने आ रही है। इस स्थिति में केंद्र की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Prime Minister Crop Insurance Scheme) एक बेहतर विकल्प बनकर सामने आई है। जिन किसानों ने इस योजना के तहत अपनी फसलों का बीमा करवा रखा है वे किसान बारिश और सूखे की स्थिति में फसलों में हुए नुकसान से बच जाएंगे। वहीं, जिन किसानों ने अभी पीएम फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसलों का बीमा नहीं कराया है, उन्हें फसल बीमा जल्दी करा लेना चाहिए। ऐसा करने से किसान जलवायु संकट के दौरान फसलों के खराब होने की स्थिति में सरकार से मुआवजा लेने के हकदार बन जाएंगे। आईये इस पोस्ट की मदद से केंद्र द्वारा संचालित इस फसल बीमा योजना (Crop Insurance Scheme) के बारे में जानें। 

फसलों का बीमा करवाने के लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई 

बता दें कि अक्सर जलवायु अनिश्चितताओं के कारण किसानों को खेती-किसानी में काफी नुकसान उठाना पड़ता है। कई बार नुकसान इतना अधिक हो जाता है कि किसानों के सामने रोजी-रोटी का भी संकट आ जाता है। ऐसी स्थितियों से बचने के लिए फसलों का बीमा करवाना बेहद जरूरी हो जाता है। हालांकि, अभी देश में खरीफ फसलों की बुवाई-रोपाई का कार्य चल रहा है। जिसको देखते हुए कई राज्यों की सरकारों ने केंद्र द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों से खरीफ फसलों का बीमा करवाने के लिए आवेदन मांगे थे। ऐसे में किसान अंतिम तिथि 31 जुलाई से पहले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पोर्टल पर जाकर अपनी फसलों का बीमा जरूर करवा लें। इससे किसान बर्बाद हुई फसलों के नुकसान से बच सकते हैं। 

फसल नुकसान पर मिलेगा मुआवजा

दरअसल, प्राकृतिक आपदाओं के चलते फसल की बर्बादी होने पर किसानों को सरकार उचित मुआवजा प्रदान करती है। ताकि किसान की आर्थिक परेशानियों को कुछ हद तक कम किया जा सके। इसके लिए सरकार सर्वे के उपरांत बीमा कंपनियों को नुकसान की भरपाई के निर्देश देती है। इसके बाद बीमा कंपनियां फसल बर्बाद होने पर उस नुकसान की भरपाई के लिए उचित मुआवजा किसानों को देती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पहले यह लाभ केवल सामूहिक स्तर पर खराब हुई फसलों पर मिलता था। लेकिन अब इस योजना में किसान की फसल को व्यक्तिगत नुकसान होने पर भी बीमा कवरेज का लाभ दिया जाएगा। 

फसल बीमा योजना में कैसे करें आवेदन

बता दें कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कई राज्यों में संचालित है। इस योजना के तहत सरकार फसलों की बुवाई-रोपाई के समय किसानों से आवेदन आमंत्रित करती है। इसके लिए सरकार किसानों से फसल बीमा पोर्टल पर फसल का बीमा करने के अपील भी करती है। देश के अधिकतर किसान जो किसान क्रेडिट कार्ड या सहकारी समितियों एवं अन्य सहकारी बैंकों से कर्ज लेकर खेती करते हैं उनका बीमा इस योजना के तहत बैंक/संस्थाओं द्वारा कर दिया जाता है। वहीं, जो किसान बिना कर्ज लिए व्यक्ति लागत खर्च पर खेती करते हैं वे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पोर्टल https://pmfby.gov.in/  पर जाकर अपनी फसलों का बीमा करवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलवा आप ई-मित्र केंद्र या जन सेवा केंद्र पर जाकर भी योजना में आवेदन कर सकते हैं। 

पीएम फसल बीमा योजना में अप्लाई करने के लिए पात्रता

बता दें कि फसल बीमा योजना में किसानों को फसलों का बीमा करवाने के लिए राज्य सरकारें प्रोत्साहित करती है। इसके लिए अपने-अपने स्तर पर कई प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम अभियान भी चलाती है। जिससे ज्यादा से ज्यादा किसानों को इसका लाभ मिल सकें। किसान इस योजना के तहत फसलों की बुवाई के 10 दिनों के अंदर-अंदर बीमा करवाना होता है। सरकार की इस योजना में फसली ऋण लेने वाले किसान, बंटाईदार किसान और गैर फसली ऋणी किसान आवेदन कर सकते हैं। बंटाईदार किसान को इस संबंध में स्पष्ट किया गया है कि किसान जिस जिले का निवासी है उस परिधि इलाके में बंटाई की जमीन ही मान्य होगी।  

पीएम फसल बीमा योजना में इन डॉक्यूमेंट की पड़ती है जरूरत  

अगर आप पीएम फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसल का बीमा करवाना चाहते हैं, तो आपको जमीन की जमाबंदी, राशन कार्ड, आधार कार्ड, आधार लिंक मोबाइल नंबर, बैंक खाते की पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो, निवास प्रमाण पत्र, यदि खेत बंटाई पर लिया गया है, तो खेत के मालिक के साथ इकरार नामा की फोटो कॉपी और बोई गई फसल की जानकारी आदि डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी।

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