Mukhyamantri Overdue Interest Relief Scheme 2025-26 : किसानों को उनके कृषि कार्यों के लिए पर्याप्त और समय पर ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित की जाती हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत किसानों को बैंकों एवं सहकारी समितियों के माध्यम से किफायती ब्याज दरों पर ऋण (Loan) उपलब्ध कराया जाता है। राजस्थान सरकार द्वारा भी प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के तहत राज्य के किसानों को कृषि और अकृषि ऋण वितरित किया जाता है। साथ ही किसानों द्वारा ऋण राशि का समय से पुनर्भुगतान करने पर उन्हें सरकार की तरफ से ब्याज छूट भी दी जाती है। हालांकि, कई बार किन्ही कारण के चलते किसान यह कर्ज राशि का भुगतान समय से नहीं कर पाते हैं, जिससे वे डिफाल्टर हो जाते हैं। ऐसे में उन्हें खेती में निवेश करने के लिए आगे नया लोन भी नहीं मिलता है। ऐसे किसानों को राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है। अवधिपार ऋण (Overdue loan) चुकाने के लिए मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज राहत योजना (CM OTS) 2025-26 शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को ब्याज में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी। यानी ऋणी सदस्यों का कर्ज पर ब्याज पूरी तरह से माफ किया जाएगा। सूबे के सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने यह जानकारी दी है।
राजस्थान के सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने बताया कि भूमि विकास बैंकों के अवधिपार ऋणी किसान सदस्यों को राहत देने के लिए सरकार द्वारा “मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत योजना” 2025-26 (Mukhyamantri Overdue Interest Relief Scheme) लागू कर दी गई है। इस योजना के माध्यम से ऋणी सदस्यों को पुनः मुख्यधारा में लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा 200 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत योजना 2025-26 (CM OTS) के तहत पूर्व में वसूली के लिए नीलामी के दौरान भूमि विकास बैंकों के नाम क्रय की गई भूमि किसानों को वापस लौटाए जाने का प्रावधान किया गया है। साथ ही, मृतक ऋणियों के मामलों में भी उनके वारिसान को योजना से लाभान्वित किए जाने का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा किया गया है। इस योजना का लाभ उठाकर ऋणी किसान अपने अवधिपार कर्ज से मुक्त हो सकते हैं और बैंकों से नया ऋण प्राप्त करने के पात्र बन सकते हैं।
सहकारिता राज्य मंत्री ने कहा कि सीएम ओटीएस योजना के तहत वर्ष 2014-15 से राज्य सरकार की ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत वितरित ऋणों को छोड़कर भूमि विकास बैंकों (bhumi vikas bank) के स्तर पर 1 जुलाई, 2024 को अवधिपार हो चुके समस्त ऋण मामले राहत के लिए पात्र होंगे। अवधिपार मूलधन और बीमा प्रीमियम की सम्पूर्ण राशि ऋणी सदस्य द्वारा जमा कराए जाने पर राज्य सरकार द्वारा अवधिपार ब्याज (overdue interest) और दण्डनीय ब्याज (punitive interest) में 100 प्रतिशत (शत-प्रतिशत) राहत दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस योजना से ऋणी किसानों और लघु उद्यमियों को बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही भूमि विकास बैंकों के ऋणों की वसूली और उनकी आर्थिक स्थिति पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
सहकारिता राज्य मंत्री दक ने बताया कि पारदर्शिता की दृष्टि से मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत योजना (Mukhyamantri Overdue Interest Relief Scheme) का क्रियान्वयन पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए पात्र ऋणी सदस्यों को अपना जनाधार नंबर व मोबाइल नंबर संबंधित भूमि विकास बैंक को उपलब्ध करवाना होगा। योजना में लाभान्वित पात्र ऋणी सदस्यों को कृषि एवं अकृषि गतिविधियों के लिए राज्य सरकार की 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत सीधा नया ऋण लाभ दिया जाएगा, जिससे उनका आर्थिक उन्नयन होगा। उन्होंने भूमि विकास बैंक के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी पात्र ऋणी सदस्यों को योजना से लाभान्वित किया जाना सुनिश्चित किया जाए। योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए सभी पात्र सदस्यों तक जानकारी पहुंचाई जाए। इसके अलावा, अधिकारी अपने स्तर पर पूरे मनोयोग से प्रयास करते हुए ऋणी किसानों को योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करें।
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