One Time Settlement (OTS) Scheme : बैंक डिफ़ॉल्टर किसानों के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं लागू की जा रही है। इन योजनाओं के तहत किसानों द्वारा लिए गए बैंक ऋण को मुक्त कर राहत दी रही है, जिससे उन्हें पुन: कृषि कार्यों के लिए नया ऋण मिल सके। अब नए वित्तीय वर्ष की शुरूआत में राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) ने प्रदेश के किसानों को बड़ी सौगात दी है। राज्य सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए खरीफ-2024 में वितरण किए गए अल्पकालीन ब्याज मुक्त फसली ऋण (Short term interest free crop loan) जमा करने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया है। सरकार के इस फैसले से राज्य के 2.19 लाख से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। इस संबंध में वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। ऐसे में ऋण लेने वाले किसान अब नियत तिथि तक अपना बकाया ऋण जमा करके ब्याज अनुदान योजना (Interest Subsidy Scheme) का लाभ ले सकेंगे।
सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक ने बताया कि खरीफ-2024 में वितरित अल्पकालीन फसली ऋणों की भुगतान तिथि बढ़ाकर राज्य सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। प्रदेश के 2.19 लाख किसानों ने 778 करोड़ रुपए का ऋण ले रखा है। उन्होंने बताया कि केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा पैक्स / लैम्प्स के माध्यम से खरीफ-2024 में ऋण प्राप्त करने वाले किसान अब 30 जून 2025 अथवा ऋण लेने की दिनांक से 12 माह, जो भी पहले हो, ऋण राशि चुका सकेंगे। पूर्व में ऋण चुकाने की अवधि 31 मार्च 2025 निर्धारित थी, इसे किसानों की ओर से आगे बढ़ाने की मांग की जा रही थी। राज्य सरकार ने इस मांग को स्वीकार करते हुए किसानों को बड़ा तोहफा दिया है।
मंत्री गौतम कुमार दक ने बताया कि राज्य में किसानों को केंद्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इस शॉर्ट टर्म ऋण पर किसानों से कोई ब्याज नहीं लिया जाता है। लेकिन समय पर ऋण नहीं चुकाने वाले किसानों को दो प्रतिशत जुर्माना देना होता है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से किसानों को राहत मिलेगी। क्योंकि अंतिम तिथि आगे नहीं बढ़ाये जाने पर प्रदेश के लगभग 2.19 लाख किसानों पर बकाया ऋण अवधिपार हो जाता, जिससे इन किसानों को ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना का लाभ नहीं मिल पाता और ऋण अवधिपार होने की स्थिति में उन्हें पेनल्टी का भुगतान भी करना पड़ता। इस राशि का अब वे बिना ब्याज उपयोग कर सकेंगे।
सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने बताया कि राज्य के सहकारी भूमि विकास बैंक किसानों और जरूरतमंद लघु उद्यमियों को दीर्घकालीन कृषि ऋण एवं अकृषि ऋण प्रदान करके प्रदेश के कृषि और आर्थिक विकास में महत्वूपर्ण भूमिका निभाते हैं। राज्य सरकार की बजट घोषणा के अनुरूप कि किसानों और लघु उद्यमियों को यह ऋण क्रमश: 7.05 प्रतिशत और 5.05 प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना के तहत उपलब्ध कराए जाते हैं। किसान और लघु उद्यमी संबंधित क्षेत्र में इस राशि का निवेश कर सकते हैं। सरकार के इस समर्थन से राज्य के कृषि विकास को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्र में नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
बता दें कि राजस्थान सरकार ने इस बार प्रदेश के 36 प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों को 130 करोड़ रुपए के दीर्घकालीन ऋण वितरण के लक्ष्य आवंटित किए गए हैं। इस राशि से किसानों को दीर्घकालीन कृषि और अकृषि ऋण दिया जाएगा। इससे किसान बिना किसी तनाव के खेती कार्यों समेत कृषि यंत्रों में निवेश कर सकेंगे।
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